राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अक्टूबर 2025
अधिसूचना
क्रमांक GENS/6887/2025-REVENUE सात-3.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट नवीन उप-खण्ड को सृजित तथा यथा विनिर्दिष्ट उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्ः-
अनुसूची
| जिला | वर्तमान उप-खण्ड | नवीन उप-खण्ड | वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील | नवीन उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| नारायणपुर | नारायणपुर | ओरछा | तहसील-नारायणपुर छोटेडोंगर, ओरछा, कोहकामेटा | तहसील-ओरछा, कोहकामेटा |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार एक्का, संयुक्त सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 24th October 2025
NOTIFICATION
No. GENS/6887/2025-REVENUE/Seven-3.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of defines the limits theref as specified in the Schedule below, the same having been previonsly published as required by sub-section (2) of Section (13) of the said Adhiniyam, Namely:-
SCHEDULE
| District | Present Sub- division | New Sub-Division | Tahsil included in Present Sub- Division | Tahsil included in new Sub-Division |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Narayanpur | Narayanpur | Orchha | Tahsil-Narayanpur, Chhotedongar, Orchha, Kohkameta, | Tahsil-Orchha, Kohkameta, |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARVIND KUMAR EKKA, Joint Secretary.