okf.kT; ,oa m|ksx foHkkx ea=ky;] egkunh Hkou] uok jk;iqj vVy uxj
uok jk;iqj vVy uxj] fnukad 3 uoEcj 2025
vf/klwpuk
(cid:354)मांक PROJ/395/2025-O/O,DS,C&I.— छ(cid:517)ीसगढ़ रा(cid:475) लॉजि(cid:304)(cid:720)(cid:411) नीति 2025 के अंतग(cid:330)त आथि(cid:330)क (cid:366)ो(cid:534)ाहन को (िcid:354)या(cid:304)(cid:587)त करने हेतु रा(cid:475) शासन, एतद (cid:554)ारा, नि(cid:817)नानुसार नियम निमि(cid:330)त करता है:-
नियम
1. नाम - ये नियम "छ(cid:517)ीसगढ़ रा(cid:475) लॉजि(cid:304)(cid:720)(cid:411) निवेश (cid:366)ो(cid:534)ाहन नियम, 2025" कहे जाएं गे।
2. (cid:366)भावी िदनांक- ये नियम राजप(cid:361) म(cid:336) (cid:366)काशन दिनांक से (cid:366)भावशील होंगे।
3. प(cid:303)रभाषाएं -
(1) जब तक स(cid:573)भ(cid:330) से अ(cid:586)था अभि(cid:366)ेत हो, इन नियमों म(cid:336) –
(क) "नीति" से अभि(cid:366)ेत है, छ(cid:517)ीसगढ़ रा(cid:475) लॉजि(cid:304)(cid:720)(cid:411) नीति 2025।
(ख) "प(cid:303)रयोजना'' से आशय है लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) / लॉजि(cid:304)(cid:720)क हब/ म(cid:656)ी-मोडल लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) / ड(cid:332) ाईपोट(cid:330) /इ(cid:802)ल(cid:339)ड कं टेनर डिपो/एयर काग(cid:342) टमि(cid:330)नल/ गति -श(cid:304)(cid:389) टमि(cid:330)नल/ ट(cid:332) ांसपोट(cid:330) हब/ (cid:367)े ट (cid:720)ेशन। (ग) ""लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) '' से आशय है देश-विदेश/रा(cid:475) की व(cid:721)ुओं और उ(cid:523)ादों का उ(cid:540)म से अंतिम गंत(cid:681) के बीच सु(cid:681)व(cid:304)(cid:725)त व संर(िcid:407)त तथा मशीनी कृ त (cid:681)व(cid:725)ापन सेवाएं उपल(cid:617) कराना। जिसम(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित है- प(cid:303)रवहन (रे ल/ वायु/ सड़क), लोडिंग, अनलोडिंग, शेड भवन, अ(cid:725)ायी भ(cid:503)ारण (cid:407)े(cid:361), शेड यु(cid:389) वेयर हाउस, को(cid:658) (cid:720)ोरे ज, कं टेनर (cid:367)े ट(cid:720)ेशन, वे-(िcid:368)ज, (cid:356)ेडिंग, छटाई, पैकिं ग/(cid:303)रपैकिं ग, मटे(cid:303)रयल है(cid:503)लिंग की मशीनीकृ त (cid:681)व(cid:725)ा, लि(cid:304)(cid:605)ंग, पाकि(cid:333) ग ए(cid:303)रया, टे(cid:304)(cid:720)ंग, असे(cid:638)लिंग, एयर काग(cid:342) फै सिलिटी, (cid:600)ांट एवं मशीनरी (यां(िcid:361)क सुविधाएँ ), मेके नाइ(cid:469) मटे(cid:303)रयल ह(cid:339)डलिंग, ब(cid:651) एवं (cid:368)ेक ब(cid:651) काग(cid:342) टमि(cid:330)नल, इ(cid:564)र मोडल ट(cid:332) ांसफर इ(cid:529)ादि।
(घ) "पैके जिंग सेवा'' के अंतग(cid:330)त व(cid:721)ुओं के सुर(िcid:407)त, (cid:366)भावी एवं समय ब(cid:544) प(cid:303)रवहन के उ(cid:542)े(cid:692) से, व(cid:721)ुओं की तैयारी, संर(cid:407)ण तथा सुगम आवाजाही हेतु (cid:366)(िcid:354)याएँ , तकनीक(cid:336) एवं साम(cid:356)ी का उपयोग किया जाना है। (ङ) "भूमि" से ता(cid:523)य(cid:330) है, प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना/वि(cid:721)ार हेतु आवेदक के पास वैध आधिप(cid:529) अथवा वैध इकरारनामा अंतग(cid:330)त भूमि। (च) ''अधोसंरचना लागत'' से अभि(cid:366)ेत है व इसम(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित है प(cid:303)रयोजना के भीतर की आंत(cid:303)रक सड़क(cid:336) , ड(cid:332) ेनेज निमा(cid:330)ण, प(cid:303)रयोजना के भीतर/बाहर विद् युत् आपूति(cid:330), जल आपूति(cid:330) एवं (cid:366)शासकीय व अ(cid:586) बुनियादी अधोसंरचना पर किया गया (cid:681)य। अधोसंरचना लागत म(cid:336) भूमि की लागत को (अधोसंरचना लागत अनुदान (cid:366)योजन हेतु ) स(cid:304)(cid:643)लित नही ं किया जाएगा।
(छ) ''प(cid:352)ंच माग(cid:330)'' से अभि(cid:366)ेत है ऐसी सड़क जो निकटवत(cid:334) माग(cid:330) से प(cid:303)रयोजना तक प(cid:352)ंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों/(cid:725)ानीय निकायों से अनुमति (cid:366)ा(cid:593) कर बनायी गयी हो बशत(cid:337) कि शासन के किसी विभाग/उप(cid:354)म/एज(cid:336)सी का कोई प(cid:352)ंच माग(cid:330) प(cid:303)रयोजना तक न हो।
(ज) ''विद् युत आपूति(cid:330) (cid:681)य'' से अभि(cid:366)ेत है प(cid:303)रयोजना म(cid:336) विद् युत आपूति(cid:330) (cid:681)व(cid:725)ा हेतु आवेदक (cid:554)ारा छ(cid:517)ीसगढ रा(cid:475) विद् युत वितरण/पारे षण कं पनी को भुगतान की गई राशि तथा उ(cid:389) (cid:366)(cid:721)ावित (cid:725)ल का आंत(cid:303)रक विद् युती करण व बा(cid:744) विद् युती करण, (cid:720)(cid:332) ीट लाईट (cid:681)व(cid:725)ा एवं विद् युत उप क(cid:336) (cid:363)/ डी.जी .सेट पर किया गया (cid:681)य।
पर(cid:566)ु
(i) इस मद म(cid:336) भुगतान की गई राशि म(cid:336) सि(cid:400)ू(cid:303)रटी डिपाजिट व पुराने देयकों की राशि स(cid:304)(cid:643)लित नही ं की जाएगी।
(ii) यदि के (िcid:592)व पावर (cid:600)ांट की (cid:725)ापना प(cid:303)रयोजना / प(cid:303)रयोजना म(cid:336) (cid:725)ापित उ(cid:552)मों को विद् युत आपूति(cid:330) हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को विद् युत आपूति(cid:330) के तहत मा(cid:586) नही ं किया जाएगा।
(झ) "आंत(cid:303)रक सड़क(cid:336) " से आशय है प(cid:303)रयोजना के भीतर निमि(cid:330)त सड़क(cid:336) ।
(ञ) ''जल आपूति(cid:330) (cid:681)य'' से अभि(cid:366)ेत है प(cid:303)रयोजना हेतु बाहर/भीतर के (cid:723)ोतों से जल आपूति(cid:330) हेतु किया गया निवेश, जिसम(cid:336) ओवर हेड ट(cid:339)क, पंप हाउस, पाईप लाईन एवं रे नवाटर हाव(cid:337)(cid:304)(cid:720)ंग भी स(cid:304)(cid:643)लित है, (सि(cid:400)ू(cid:303)रटी डिपाजिट व सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोड़कर ) यदि शासन के (cid:366)शासकीय विभागों से अनुमति (cid:366)ा(cid:593) कर जल आपूति(cid:330) हेतु (cid:681)व(cid:725)ा की गयी हो।
(ट) "(cid:366)शासकीय व अ(cid:586) बुनियादी अधोसंरचना" से आशय है आवेदक (cid:554)ारा प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु विकसित की गई (cid:366)शासकीय व अ(cid:586) बुनियादी अधोसंरचना व इसम(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित है, (cid:366)शासकीय भवन, ेनिंग ब(cid:339)क, एटीएम, पो(cid:720) ऑफिस, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, फायर (िcid:368)गेड, क(cid:339) टीन, का(cid:802)(cid:367)े (cid:588) हाल, ट(cid:332) से(cid:564)र, (cid:373)मिक क(cid:670)ाण, वि(cid:373)ाम के (cid:574), (cid:401)ीनिक, कॉमन फे सलीटी स(cid:336)टर जैसे टे(cid:304)(cid:720)ंग एवं डिजाइन स(cid:336)टर, ए(cid:610)ूएं ट ट(cid:332) ीटम(cid:336)ट (cid:600)ांट, रॉ-मटे(cid:303)रयल डिपो, को(cid:658) (cid:720)ोरे ज, (cid:366)ोड(cid:387) डि(cid:830)(cid:600)े स(cid:336)टर, सूचना क(cid:336) (cid:363), वे-(िcid:368)ज पाकि(cid:333) ग ए(cid:303)रया, वृ(cid:407)ारोपण, पया(cid:330)वरण के संर(cid:407)ण हेतु किये गये उपाय, सामूहिक गोदाम एवं अ(cid:586) समान (cid:366)कृ ति की आव(cid:692)क सुविधाएं । पर(cid:566)ु (cid:366)शासकीय व अ(cid:586) बुनियादी अधोसंरचना मद म(cid:336) कु ल अधोसरं चना लागत का 20 (cid:366)तिशत से अधिक (cid:681)य मा(cid:586) नही ं किया जाएगा।
(2) अ(cid:586) (cid:366)यु(cid:389) श(cid:616)ों हेतु वही प(cid:303)रभाषाएं लागू होंगी जो नीति के कं डिका 2 एवं औ(cid:552)ोगिक विकास नीति 2024-30 के प(cid:303)रशि(cid:700)-1 म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत ह(cid:339)।
4. पा(cid:361)ता- (1) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना/वि(cid:721)ार हेतु पा(cid:361)ता एवं शत(cid:338) नीति के अनुसार होगी।
(2) इन नियमों के तहत कोई भी (cid:681)(cid:304)(cid:389), साझेदारी/क(cid:636)नी/सीमित दायि(cid:533) साझेदारी/ (cid:366)मोटर/ रा(cid:475) के एफपीओ/ (cid:738)सहायता समूह आवेदन कर सकता है।
(3) प(cid:303)रयोजना हेतु भूखंड की (cid:586)ूनतम माप नीति म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:366)ावधानों के अनुसार होगी।
(4) आवेदक का आवेदन (cid:738)ीकृ त होने पर ही पा(cid:361)ता होगी।
(5) प(cid:303)रयोजना हेतु ए(cid:366)ोच रोड की (cid:586)ूनतम चौड़ाई नि(cid:635)ानुसार होने पर ही पा(cid:361)ता होगी –
| स. Ţ. | मद | Ɨ ेũफल | एŮोच रोड की Ɋूनतम चौड़ाई |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | लॉजिİːक पाकŊ | 15 एकड़ से 75 एकड़ तक | 12 मीटर |
| 75 एकड़ से अधिक | 18 मीटर | ||
| 2. | लॉजिİːक हब/ मʐी-मोडल लॉजिİːक पाकŊ /डŌ ाईपोटŊ/इ̢लœड कं टेनर डिपो/एयर कागŖ टमिŊनल/गति-शİƅ टमिŊनल ट Ō ांसपोटŊ हब/ůे ट ːेशन | 5 एकड़ से 10 एकड़ तक | 10 मीटर |
| 10एकड़ से 50 एकड़ तक | 12 मीटर | ||
| 50एकड़ से अधिक | 18 मीटर |
5. (cid:366)(िcid:354)या-
(1) इस नियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना/वि(cid:721)ार हेतु आवेदन विभागीय सिंगल विंडो सि(cid:720)म पर ऑनलाइन (cid:366)(cid:721)ुत करना होगा। आवेदन के साथ नि(cid:635)ांकित अभिलेख (यथा (cid:304)(cid:725)ति जो लागू हो) संल(cid:432) करना होगा-
(क) आवेदक की वैय(cid:304)(cid:389)क जानकारी
(ख) भूमि के (cid:738)ामि(cid:533)/आधिप(cid:529) एवं न(cid:405)ा/भूमि की (cid:304)(cid:725)ति
(ग) (cid:366)(cid:721)ावित प(cid:303)रयोजना का संभावित ले-आउट (cid:600)ान/ मानचि(cid:361)
(घ) (cid:366)(cid:721)ावित प(cid:303)रयोजना का वि(cid:721)ृत प(cid:303)रयोजना (cid:366)तिवेदन
(ङ) प(cid:303)रयोजना के (cid:375)ोतों से संबंधित जानकारी (ब(cid:339)कों से ऋण/वि(cid:517)ीय सं(cid:725)ाओं से ऋण /(cid:738)यं के (cid:723)ोत /अंश पूजी इ(cid:529)ादि)
(च) निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)ा(cid:349)प म(cid:336) शपथ प(cid:361)
(2) आवेदक (cid:554)ारा आवेदन म(cid:336) दी गई जानकारी/उपरो(cid:389)ानुसार द(cid:721)ावेज अपूण(cid:330)/(cid:361)ुटिपूण(cid:330) होने की (cid:304)(cid:725)ति म(cid:336) सभी बिंदुओं का (cid:729)(cid:700) उ(cid:671)ेख करते (cid:352)ए, एक बार म(cid:336) ही उ(cid:552)ोग संचालनालय (cid:554)ारा आवेदक को वापस किया जाएगा। इकाई (cid:554)ारा 60 दिवस म(cid:336) (cid:729)(cid:700)ीकरण का जवाब (cid:366)(cid:721)ुत न करने पर आवेदन (cid:738)मेव निर(cid:721) हो जाएगा।
(3) पूण(cid:330) आवेदन (cid:366)ा(cid:593) होने पर (cid:366)करण उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/संचालक उ(cid:552)ोग की अ(cid:559)(cid:407)ता म(cid:336) गठित रा(cid:475) (cid:721)रीय समिति के सम(cid:407) (cid:366)(cid:721)ुत किया जाएगा। समिति का संगठन नि(cid:635)ानुसार होगा-
(क) उ(cid:552)ोग आयु(cid:389) / संचालक उ(cid:552)ोग अथवा उनके (cid:554)ारा नामांकित (cid:366)तिनिधि – अ(cid:559)(cid:407),
(ख) (cid:366)बंध संचालक,छ(cid:517)ीसगढ़ (cid:720)ेट इ(cid:503)टि(cid:332) यल डे(cid:684)लपम(cid:336)ट काप(cid:342)रे शन अथवा उनके अधिकृ त (cid:366)तिनिधि, जो मु(cid:421) महा(cid:366)बंधक से अनि(cid:635) (cid:721)र हों – सद(cid:735),
(ग) संचालक, नगर एवं (cid:356)ामीण निवेश विभाग अथवा उनके अधिकृ त (cid:366)तिनिधि, जो संयु(cid:389) संचालक से अनि(cid:635) (cid:721)र के हों -सद(cid:735),
(घ) मु(cid:421) अभियंता, लोक निमा(cid:330)ण विभाग अथवा उनके (cid:366)तिनिधि, जो काय(cid:330)पालन अभियंता से अनि(cid:635) (cid:721)र के हों – सद(cid:735),
(ङ) संबंधित जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग के (cid:574) के मु(cid:421) महा(cid:366)बंधक /महा(cid:366)बंधक – सद(cid:735),
(च) उ(cid:552)ोग संचालनालय के अधिकारी, जो उप संचालक से अनि(cid:635) (cid:721)र के हों – सद(cid:735) सचिव । (4) समिति का कोरम 4 का होगा, जिस पर (cid:354)मांक (ग) पर अंकित अधिकारी की उप(cid:304)(cid:725)ति अनिवाय(cid:330) होगी। समिति उ(cid:552)ोग संघों/ अनुसंधान एवं विकास सं(cid:725)ानों/ अ(cid:586) सरकारी/ निजी (cid:407)े(cid:361) के विशेष(cid:466) संगठनों के (cid:366)तिनिधियों को समय-समय पर आव(cid:692)कतानुसार आमं(िcid:361)त कर सकती है। (5) समिति (cid:366)(cid:721)ावित (cid:725)ल का (cid:369)मण कर सके गी व आव(cid:692)कता पड़ने पर विशेष(cid:466)ों की सेवाएं भी ले सके गी। आवेदक से प(cid:303)रयोजना का (cid:366)(cid:721)ुतीकरण भी समिति के सम(cid:407) लिया जा सके गा।
(6) समिति (cid:554)ारा यह परी(cid:407)ण किया जाएगा कि प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु जो (cid:725)ल (cid:366)(cid:721)ावित किया गया है, वह उ(cid:389) (cid:366)योजन हेतु उपयु(cid:389) है अथवा नही ं तथा उस (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) प(cid:303)रयोजना की आव(cid:692)कता है अथवा नही ं।
(7) उ(cid:552)ोग संचालनालय भी रा(cid:475) म(cid:336) किसी (cid:725)ान विशेष म(cid:336) निजी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु स(cid:638)ंधित (cid:725)ान विशेष म(cid:336) औ(cid:552)ोगिक विकास की संभावनाओं को (cid:778)(cid:700)ीगत रखते (cid:352)ए अभि(cid:348)चि (cid:366)(cid:721)ाव समाचार प(cid:361)ों म(cid:336) वि(cid:466)ापन (cid:366)काशित कर आमं(िcid:361)त कर सके गा।
(8) जिन आवेदकों को भारत सरकार (cid:554)ारा प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु (cid:738)ीकृ ति दी जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को भी इस अधिसूचना के अंतग(cid:330)त रा(cid:475) (cid:721)रीय समिति से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) करनी होगी ।
(9) समिति (cid:554)ारा प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु (cid:725)ल उपयु(cid:389) पाये जाने पर एवं अ(cid:586) शत(cid:344) की पूति(cid:330) होने पर सै(cid:544)ांतिक (cid:738)ीकृ ति (cid:366)दान की जाएगी। जिनके (cid:366)करण निर(cid:721) (cid:352)ए ह(cid:339) उनके निर(cid:721)ीकरण की सूचना उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/संचालक उ(cid:552)ोग (cid:554)ारा परी(cid:407)णोपरांत दे दी जाएगी।
(10) (cid:738)ीकृ ति आदेश म(cid:336) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु अनुमोदित निवेश, सम(cid:721) शत(cid:338), आवेदक के अधिकार व दायि(cid:533), प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना की अवधि व अ(cid:586) शत(cid:344) का उ(cid:671)ेख होगा।
(11) अधोसंरचना लागत अनुदान वितरण के पूव(cid:330) आवेदक एवं रा(cid:475) शासन के म(cid:559) एक अनुबंध का नि(cid:707)ादन होगा जिसम(cid:336) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु सम(cid:721) शत(cid:338), आवेदक के अधिकार व दायि(cid:533), प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना की अवधि, रा(cid:475) शासन के अधिकारव अ(cid:586) शत(cid:344) का उ(cid:671)ेख होगा। रा(cid:475) शासन की ओर से यह अनुबंध उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक उ(cid:552)ोग (cid:554)ारा किया जाएगा। अनुबंध का पंजीयन भी किया जाएगा एवं पंजीयन का (cid:681)य आवेदक (cid:554)ारा वहन किया जाएगा।
6. औ(cid:552)ोगिक निवेश (cid:366)ो(cid:534)ाहन की पा(cid:361)ता एवं (cid:366)(िcid:354)या -
(1) इन नियमों के अ(cid:566)ग(cid:330)त रा(cid:475) (cid:721)रीय समिति (cid:554)ारा (cid:738)ीकृ त प(cid:303)रयोजना हेतु नि(cid:635)ानुसार अनुदान/छू ट दी जा सके गी- (क) अधोसंरचना लागत अनुदान-प(cid:303)रयोजना हेतु अधोसंरचना लागत अनुदान की पा(cid:361)ता एवं मा(cid:361)ा नीति म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:366)ावधानों के अनुसार होगी।
(ख) (cid:720)ा(cid:636) शु(cid:651) से पूण(cid:330) छू ट। छू ट की (cid:366)(िcid:354)या वाणि(cid:304)(cid:475)क कर (पंजीयन) विभाग (cid:554)ारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।
(ग) भूमि के पंजीयन शु(cid:651) म(cid:336) 50 (cid:366)तिशत की (cid:366)ति पूति(cid:330)।
(घ) भू-पुननि(cid:330)धा(cid:330)रण कर (डायवस(cid:330)न शु(cid:651)) म(cid:336) पूण(cid:330) छू ट। छू ट की (cid:366)(िcid:354)या राज(cid:738) एवं आपदा (cid:366)बंधन विभाग (cid:554)ारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।
(2) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) को उ(cid:552)ोग का दजा(cid:330) (cid:366)दान किया जाएगा तथा आकष(cid:330)क (cid:366)ो(cid:534)ाहन दिए जाएं गे। ब(cid:721)र एवं सरगुजा संभाग म(cid:336) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) /हब की (cid:725)ापना पर 10% अति(cid:303)र(cid:389) अनुदान (cid:366)दान किया जाएगा एवं अधिकतम सीमा भी 10% अधिक होगी।
(3) यदि आवेदक को प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु भारत सरकार से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) है एवं भारत सरकार से (cid:738)ीकृ त अनुदान यदि रा(cid:475) शासन (cid:554)ारा (cid:738)ीकृ त अनुदान से अधिक है तो अधोसरं चना लागत अनुदान की पा(cid:361)ता नही ं होगी, कि(cid:566)ु यदि भारत सरकार (cid:554)ारा (cid:738)ीकृ त अनुदान की राशि रा(cid:475) शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि अधोसंरचना लागत अनुदान राशि के (cid:349)प म(cid:336) दी जाएगी।
7. अधोसंरचना लागत अनुदान की (cid:366)(िcid:354)या-
(1) अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना का काय(cid:330)पूण(cid:330) होने के प(cid:686)ात अथवा उ(cid:523)ादन (cid:366)माण प(cid:361)/संचालन (cid:366)माण प(cid:361) जारी होने के 6 माह के भीतर विभागीय सिंगल विंडो सि(cid:720)म पर आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ विभागीय सिंगल विंडो सि(cid:720)म पर उपल(cid:617) निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)ा(cid:349)प अनुसार नि(cid:635)ांकित अभिलेख संल(cid:785)न करने होंगे-
(क) चाट(cid:330)ड(cid:330) एकाउंटेड का निवेश (cid:366)माण प(cid:361) ।
(ख) चाट(cid:330)ड(cid:330) इंजीनियर का वे(cid:670)ूवेशन (cid:366)माण प(cid:361)।
(ग) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु किया गया (cid:681)य एवं कु ल अधोसंरचना लागत के पूण(cid:330)ता (cid:366)तिशत से स(cid:638)ंधित चाट(cid:330)ड(cid:330) एकाउंटेड (cid:554)ारा स(cid:529)ापित (cid:366)माण प(cid:361) व (cid:681)य सूची ।
(घ) निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)ा(cid:349)प म(cid:336) शपथ प(cid:361)। (2) आवेदक (cid:554)ारा आवेदन म(cid:336) दी गई जानकारी/उपरो(cid:389)ानुसार द(cid:721)ावेज अपूण(cid:330)/(cid:361)ुटिपूण(cid:330) होने की (cid:304)(cid:725)ति म(cid:336) इकाई का आवेदन , सभी बिंदुओं का (cid:729)(cid:700) उ(cid:671)ेख करते (cid:352)ए उ(cid:552)ोग संचालनालय (cid:554)ारा आवेदक को वापस किया जाएगा । इकाई (cid:554)ारा 60 दिवस म(cid:336) (cid:729)(cid:700)ीकरण का जवाब (cid:366)(cid:721)ुत न करने पर आवेदन (cid:738)मेव निर(cid:721) हो जाएगा।
(3) पूण(cid:330) आवेदन (cid:366)ा(cid:593) होने पर आवेदन (cid:725)ल निरी(cid:407)ण हेतु स(cid:638)ंधित जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग क(cid:336) (cid:363) के मु(cid:421) महा(cid:366)बंधक/महा(cid:366)बंधक को (cid:366)ेषित किया जाएगा।
(4) (cid:725)ल निरी(cid:407)ण (cid:366)तिवेदन (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात् (cid:366)करण रा(cid:475) (cid:721)रीय समिति के सम(cid:407) (cid:366)(cid:721)ुत किया जाएगा। (5) अधोसंरचना लागत की गणना लोक निमा(cid:330)ण विभाग (cid:554)ारा जारी दर अनुसूची (SOR) अथवा वा(cid:721)विक लागत जो (cid:586)ूनतम हो, के आधार पर की जाएगी। स(cid:638)ंधित (cid:407)े(cid:361) के काय(cid:330)पालन अभियंता, लोक निमा(cid:330)ण विभाग (cid:554)ारा चाट(cid:330)ड(cid:330) इंजीनियर के वे(cid:670)ूवेशन (cid:366)माण प(cid:361) का स(cid:529)ापन किया जाएगा ।
(6) अधोसंरचना लागत अनुदान की (cid:738)ीकृ ति व वितरण तीन कि(cid:721)ों म(cid:336) किया जाएगा।
(क) (cid:366)थम कि(cid:721) 40%, सै(cid:544)ांतिक (cid:738)ीकृ ति म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत निवेश के अनुसार कु ल प(cid:303)रयोजना का 100 (cid:366)तिशत काय(cid:330) पूण(cid:330) होने पर, आबंटन यो(cid:438) (cid:407)े(cid:361) का (cid:586)ूनतम 10% (cid:407)े(cid:361) आबंटित होने पर तथा स(cid:407)म अधिकारी (cid:554)ारा अधिभोग (cid:366)माणप(cid:361) (Occupancy Certificate)/ पूण(cid:330)ता (cid:366)माणप(cid:361) (Completion Certificate) जारी होने पर। भू-पंजीयन शु(cid:651) (cid:681)य (cid:366)तिपूति(cid:330) का वितरण (cid:366)थम कि(cid:689) के साथ किया जाएगा।
(ख) (िcid:554)तीय कि(cid:721) 30%, आबंटन यो(cid:438) (cid:407)े(cid:361) का (cid:586)ूनतम 25% (cid:407)े(cid:361) आबंटित होने पर अथवा ( उ(cid:523)ादन/सेवा गतिविधि (cid:366)माणप(cid:361)/ ) संचालन (cid:366)माण प(cid:361) जारी होने के एक वष(cid:330) प(cid:686)ात, जो पहले हो ।
(ग) तृतीय कि(cid:721) 30%, आबंटन यो(cid:438) (cid:407)े(cid:361) का (cid:586)ूनतम 50% (cid:407)े(cid:361) आबंटित होने पर अथवा (उ(cid:523)ादन/सेवा गतिविधि (cid:366)माण प(cid:361)/ ) संचालन (cid:366)माण प(cid:361) जारी होने के दो वष(cid:330) प(cid:686)ात, जो पहले हो ।
(7) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) /म(cid:656)ी-मोडल लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) / ड(cid:332) ाईपोट(cid:330)/ इ(cid:802)ल(cid:339)डकं टेनर डिपो/ एयर काग(cid:342) टमि(cid:330)नल/ गति-श(cid:304)(cid:389) टमि(cid:330)नल हेतु बा(cid:744) अधोसंरचना (ए(cid:366)ोच सड़क, विद् युत लाइन, जल आपूति(cid:330) हेतु पाइप) पर किये गए (cid:681)य की (cid:366)तिपूति(cid:330) नीति के अनुसार होगी।उ(cid:389) काय(cid:330) पूण(cid:330) होने पर अनुदान का वितरण 2 समान कि(cid:689)ों म(cid:336) किया जाएगा।
(8) उ(cid:552)ोग संचालनालय (cid:554)ारा अधोसंरचना लागत अनुदान (cid:738)ीकृ ति के (cid:354)म के आधार पर बजट म(cid:336) राशि की उपल(cid:617)ता होने पर वितरण किया जाएगा। बजट उपल(cid:617)ता के अभाव म(cid:336) अनुदान की राशि देने म(cid:336) विलंब होने पर विभाग का कोई दायि(cid:533) नही ं होगा।
8. प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना की शत(cid:338)-
(1) स(cid:638)ंधित प(cid:303)रयोजना हेतु भूमि का (cid:681)पवति(cid:330)त कराना आवयक होगा।
(2) आवेदक को प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना/संचालन हेतु यथा लागू भारत सरकार/रा(cid:475) शासन के स(cid:638)ंधित विभागों/एज(cid:336)सी (cid:554)ारा स(cid:643)ति/अनाप(िcid:517) (cid:366)ा(cid:593) करना होगा।
(3) स(cid:407)म (cid:366)ाधिकारी से प(cid:303)रयोजना का अभि(cid:586)ासअनुमोदन करवाना।
(4) प(cid:303)रयोजना का (cid:586)ूनतम 60 (cid:366)तिशत (cid:407)े(cid:361) स(cid:638)ंधित (cid:366)योजन हेतु उपयोग करना आव(cid:692)क होगा। शेष (cid:407)े(cid:361) सहायक गतिविधियों यथा, कमशि(cid:330)यल (cid:729)ेस, लेबर(cid:403)ाट(cid:330)र, एटीएम, साव(cid:330)जनिक अपशि(cid:700) जल (cid:366)बंधन, सिवरे ज जल (cid:366)बंधन संयं(cid:361) हेतु उपयोग करना होगा।अधोसंरचना अनुदान की पा(cid:361)ता नियम 4(3) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत मदों पर किए गए (cid:681)य पर होगी। (5) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) के (cid:366)करणों म(cid:336) जारी (cid:738)ीकृ ति आदेश के प(cid:303)रपालन म(cid:336) वेयर हाउस/को(cid:658) (cid:720)ोरे ज की (cid:725)ापना हेतु भूमि का आबंटन करना।
(6) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना, (cid:738)ीकृ ति आदेश जारी होने के प(cid:686)ात समिति (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत समय सीमा के भीतर करना होगा, यह अवधि उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक उ(cid:552)ोग (cid:554)ारा दो बार 12-12 माह के लिए बढ़ाई जा सके गी ।
(7) आवेदक को रा(cid:475) शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन करना होगा।
(8) प(cid:303)रयोजना की मूलभूत आव(cid:692)कताएं – आवेदक को नि(cid:635)ांकित अधोसंरचना विकसित करनी होगी (यथा लागू):-
(क) नगर एवं (cid:356)ाम निवेश विभाग/स(cid:407)म (cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:586)ूनतम माप द(cid:503) अनुसार ए(cid:366)ोच रोड।
(ख) उ(cid:552)मों की आव(cid:692)कता के अनु(cid:349)प विद् युत आपूति(cid:330) (cid:681)व(cid:725)ा। (ग) उ(cid:552)मों की आव(cid:692)कता के अनु(cid:349)प जल आपूति(cid:330) (cid:681)व(cid:725)ा।
(घ) ड(cid:332) ेनेज (cid:681)व(cid:725)ा व (cid:720)(cid:332) ीट लाईट (cid:681)व(cid:725)ा।
(ङ) प(cid:303)रयोजना म(cid:336) आंत(cid:303)रक सड़कों का निमा(cid:330)ण।
(च) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना हेतु आव(cid:692)कतानुसार (cid:366)शासकीय व अ(cid:586) बुनियादी अधोसंरचना का विकास। 9. आवेदक के अधिकार एवं दायि(cid:533)-
(1) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) म(cid:336) भूमि का आबंटन (cid:367)ी हो(cid:658)/ लीज हो(cid:658) पर किया जा सके गा। डे(cid:684)लपर भूमि की (cid:366)(cid:623)ाजी दरों के निधा(cid:330)रण, लीज रे (cid:564), संधारण शु(cid:651), (cid:720)(cid:332) ीट लाईट शु(cid:651) व अ(cid:586) शु(cid:651)ों के निधा(cid:330)रण के लिए (cid:738)तं(cid:361) होगा। (2) डेवलपर कं पनी/ फम(cid:330)/ सं(cid:725)ा निजी लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) का अधिकतम 50% (cid:738)यं को आबंटित कर सक(cid:336) गे। (3) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) म(cid:336) जिन उ(cid:552)मों को भूमि आबंटित की जाएगी उनके प(cid:407) म(cid:336) नि(cid:707)ादित किये जाने वाले वि(cid:354)य/ लीज अभिलेखों म(cid:336) रा(cid:475) शासन के संबंधित विभागों के शत(cid:344) के प(cid:303)रपालन की (cid:738)ीकृ ति का उ(cid:671)ेख होगा।
(4) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) म(cid:336) भू-शेड आबंटन/ भू-शेड ह(cid:721)ांतरण/ भू-शेड निर(cid:721)ीकरण हेतु रा(cid:475) शासन के किसी अनुमति की आव(cid:692)कता नही ं होगी।
(5) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) के सु(cid:681)व(cid:304)(cid:725)त संचालन हेतु लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) म(cid:336) (cid:725)ापित उ(cid:552)मों के संगठन को अथवा अ(cid:586) किसी तृतीय प(cid:407) को उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक उ(cid:552)ोग की पूवा(cid:330)नुमति के प(cid:686)ात, दे सक(cid:336) गे।
(6) इन नियमों के अंतग(cid:330)त लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) के (cid:366)करणों पर औ(cid:552)ोगिक विकास नीति 2024-30 की कं डिका (12.29) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत शत(cid:330) लागू नही ं होगी।
(7) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) म(cid:336) (cid:725)ापित होने वाले उ(cid:552)मों को (cid:366)चलित औ(cid:552)ोगिक नीति एवं औ(cid:552)ोगिक निवेश (cid:366)ो(cid:534)ाहन के तहत् जारी अधिसूचनाओं के अंतग(cid:330)त (cid:738)ामि(cid:533) प(cid:303)रवत(cid:330)न/ (cid:725)ान प(cid:303)रवत(cid:330)न आदि की अनुमति उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक से (cid:366)ा(cid:593) करनी होगी।
(8) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना से संबंधित (cid:738)ीकृ ति आदेश व इस संबंध म(cid:336) नि(cid:707)ादित अनुबंध की सम(cid:721) शत(cid:344) का पालन करना होगा।
(9) प(cid:303)रयोजना के निमा(cid:330)ण की अवधि म(cid:336) छ: माही आधार पर उ(cid:552)ोग आयु(cid:389) / संचालक उ(cid:552)ोग को निमा(cid:330)ण की (cid:366)गति से आवगत कराना होगा व उ(cid:389) की (cid:725)ापना के प(cid:686)ात 5 वष(cid:344) की अवधि तक (cid:725)ापना से संबंधित (cid:304)(cid:725)ति का विवरण भी (cid:366)(cid:721)ुत करना होगा ।
(10) अधोसंरचना लागत म(cid:336) निहित मदों का वि(cid:354)य अंतिम अनुदान (cid:738)ीकृ ति के 5 वष(cid:344) तक उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक उ(cid:552)ोग की पूवा(cid:330)नुमति के बिना नही ं कर सके गा ।
(11) लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) / लॉजि(cid:304)(cid:720)क हब/ म(cid:656)ी-मोडल लॉजि(cid:304)(cid:720)क पाक(cid:330) / ड(cid:332) ाईपोट(cid:330)/ इ(cid:802)ल(cid:339)ड कं टेनर डिपो/ एयर काग(cid:342) टमि(cid:330)नल/ गति-श(cid:304)(cid:389) टमि(cid:330)नल/ ट(cid:332) ांसपोट(cid:330) हब/ (cid:367)े ट(cid:720)ेशन का संधारण आवेदक को या तो (cid:738)यं अथवा किसी अ(cid:586) तृतीय प(cid:407) के मा(cid:559)म से अनिवाय(cid:330)तः करना होगा।
(12) आवेदक/उ(cid:552)म (cid:554)ारा प(cid:303)रयोजना के निमा(cid:330)ण और (cid:366)गति के विषय म(cid:336) निरी(cid:407)ण हेतु द(cid:721)ावेजों और प(cid:303)रसर म(cid:336) इस हेतु अधिकृ त शासकीय (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों की प(cid:352)ँच सुनि(िcid:686)त की जाएगी।
10. वेयर हाउस तथा को(cid:658) (cid:720)ोरे ज हेतु निवेश (cid:366)ो(cid:534)ाहन-
(1) औ(cid:552)ोगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि म(cid:336) (cid:725)ापित होने वाले वेयर हाउस तथा को(cid:658) (cid:720)ोरे ज की (cid:725)ापना/ वि(cid:721)ार/ शवलीकरण पर नीति के अनुसार अनुदान/ छू ट की पा(cid:361)ता होगी।
(2) वेयरहाउस तथा को(cid:658) (cid:720)ोरे ज (cid:725)ापित करने वाले उ(cid:552)मों हेतु पा(cid:361)ता, शत(cid:337) एवं अनुदान की मा(cid:361)ा नीति म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:366)ावधानों के अनुसार होगी।
(3) सामा(cid:586) अनुदेश-
(क) रा(cid:475) शासन (cid:554)ारा समय-समय पर जारी नियमों/अनुदेशों का पालन अनिवाय(cid:330) होगा।
(ख) इस नीति के अंतग(cid:330)त दिये जा रहे अनुदान, छू ट एवं (cid:303)रयायतों के संबंध म(cid:336) अ(cid:586) सभी सामा(cid:586) (cid:366)शासनिक (cid:366)ावधान यथा आवेदन प(cid:361) के (cid:366)ा(cid:349)प, आवेदन के निराकरण की (cid:366)(िcid:354)या, आवेदन के निराकरण संबंधी (cid:407)े(cid:361)ाधिकार तथा अ(cid:586) सामा(cid:586) नियम व शत(cid:337) औ(cid:552)ोगिक विकास नीति 2024-30 म(cid:336) घोषित अनुदान, छू ट एवं (cid:303)रयायतों के लिए जारी की गई विभि(cid:580) अधिसूचनाओं के अनु(cid:349)प होगी। किसी बि(cid:802)दु विशेष पर यथा आव(cid:692)कता संचालक, उ(cid:552)ोग संचालनालय (cid:554)ारा माग(cid:330)दश(cid:330)न/ दिशा-निद(cid:337) श जारी किया जा सके गा।
11. पैके जिंग सेवा हेतु निवेश (cid:366)ो(cid:534)ाहन-
(1) औ(cid:552)ोगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि म(cid:336) (cid:725)ापित होने वाले पैके जिंग सेवा (cid:366)दान करने वाले उ(cid:552)मों की (cid:725)ापना/वि(cid:721)ार/शवलीकरण पर अनुदान/छू ट की पा(cid:361)ता होगी।
(2) रा(cid:475) से निया(cid:330)त को (cid:366)ो(cid:534)ाहित करने हेतु निया(cid:330)त से संबंधित उ(cid:523)ादों के पैके जिंग के (cid:574) को नीति म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत को(cid:658) (cid:720)ोरे ज हेतु (cid:366)ावधानित अनुदान/ छू ट/ (cid:303)रयायत (cid:366)दान किया जाएगा।
(3) इस हेतु पैके जिंग के (cid:574) को निया(cid:330)त से संबंधित माल के लिए (cid:586)ूनतम 70 (cid:366)तिशत पैके जिंग किया जाना अनिवाय(cid:330) होगा।
(4) आवेदन के निराकरण की (cid:366)(िcid:354)या, आवेदन के निराकरण संबंधी (cid:407)े(cid:361)ा धिकार तथा अ(cid:586) सामा(cid:586) नियम व शत(cid:337) को(cid:658) (cid:720)ोरे ज हेतु (cid:366)ावधानित नियम व शत(cid:344) के अनुसार होंगी।
12. (cid:367)े ट / कू (cid:303)रयर सेवा हेतु निवेश (cid:366)ो(cid:534)ाहन-
(1) पा(cid:361)ता एवं अनुदान की मा(cid:361)ा
(क) प(cid:303)रवहन वाहन अनुदान तथा वाहन पंजीयन शु(cid:651) एवं नेशनल परमिट शु(cid:651) (cid:366)तिपूति(cid:330) अनुदान की पा(cid:361)ता एवं मा(cid:361)ा नीति म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:366)ावधानों के अनुसार होगी।
(ख) रे (िcid:367)जरे टेड वाहन के (cid:366)करण म(cid:336) वाहन की अधिकतम सीमा 2 वाहन (cid:366)ति को(cid:658) (cid:720)ोरे ज एवं नॉन-रे (िcid:367)जरे टेड वाहनों के (cid:366)करण म(cid:336) अधिकतम मा(cid:586) निवेश लॉजि(cid:304)(cid:720)क हब म(cid:336) किए गए निवेश का अधिकतम 30% होगा। (ग) वाहनों का (cid:354)य एवं पंजीयन छ(cid:517)ीसगढ़ म(cid:336) किया जाना अनिवाय(cid:330) होगा।
(2) (cid:366)(िcid:354)या
(क) पा(cid:361) उ(cid:552)मों को अनुदान हेतु विभागीय सिंगल विंडो सि(cid:720)म पर ऑनलाइन आवेदन (cid:366)(cid:721)ुत करना होगा। आवेदन के साथ नि(cid:635)ांकित अभिलेख संल(cid:432) करना होगा-
(i) आवेदक की वैय(cid:304)(cid:389)क जानकारी
(ii) प(cid:303)रयोजना के (cid:375)ोतों से संबंधित जानकारी ( ब(cid:339)कों से ऋण/वि(cid:517)ीय सं(cid:725)ाओं से ऋण / (cid:738)यं के (cid:723)ोत / अंशपूजी इ(cid:529)ादि )
(iii) शपथ प(cid:361)
(iv) वाहन से संबंधित द(cid:721)ावेज ( यथा (cid:304)(cid:725)ति लागू )
a. वाहन खरीदी देयक की (cid:366)ति
b. वाहन की आर.सी. (पंजीयन (cid:366)माण प(cid:361))
c. वाहन के पंजीयन हेतु भुगतान की (cid:366)ति
d. वाहन का बीमा (cid:366)माणप(cid:361)
e. फिटनेस सटि(cid:330)फिके ट
f. रोड टै(cid:411) भुगतान की (cid:366)ति
g. परमिट की (cid:366)ति वाहन के फोटो(cid:356)ा(cid:811)स
(ख) आवेदन / संल(cid:432) द(cid:721)ावेजों म(cid:336) (cid:361)ुटि/कमी होने पर आवेदन (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) से 15 काय(cid:330) दिवस के भीतर इकाई को कमीपूति(cid:330) हेतु वापस किया जायेगा। कमीपूति(cid:330) हेतु वापस किये गये दिनांक से 30 काय(cid:330) दिवस तक कमीपूति(cid:330) कर पुनः (cid:366)(cid:721)ुत न करने की (cid:304)(cid:725)ति म(cid:336) ऑनलाईन आवेदन (cid:738)तः निर(cid:721) हो जायेगा।
(ग) सू(cid:408) तथा लघु सेवा उ(cid:552)म के (cid:366)करणों म(cid:336) मु(cid:421) महा(cid:366)बंधक/ महा(cid:366)बंधक, जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग के (cid:574) (cid:554)ारा परी(cid:407)ण उपरांत नियमानुसार होने पर अनुसार (cid:738)ीकृ ति आदेश जारी किया जाएगा तथा नियमानुसार न होने पर निर(cid:721)ीकरण आदेश जारी किया जाएगा। (घ) म(cid:559)म तथा वृहद सेवा उ(cid:552)म के (cid:366)करणों म(cid:336) उ(cid:552)ोग संचालनालय, (cid:554)ारा ऑनलाईन आवेदन का परी(cid:407)ण एवं अभिमत हेतु संबंधित जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग के (cid:574) को (cid:366)ेषित किया जाएगा। मु(cid:421) महा(cid:366)बंधक/महा(cid:366)बंधक, जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग के (cid:574) (cid:554)ारा अभिमत के साथ (cid:366)करण उ(cid:552)ोग संचालनालय को (cid:366)ेषित किया जाएगा। नियमानुसार होने पर अनुसार (cid:738)ीकृ ति आदेश जारी किया जाएगा तथा नियमानुसार न होने पर निर(cid:721)ीकरण आदेश जारी किया जाएगा।
(ङ) (cid:738)ीकृ ति आदेश जारी होने के प(cid:686)ात् उ(cid:552)ोग संचालनालय (cid:554)ारा इस अनुदान मदके बजट का आबंटन जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग के (cid:574)ों से (cid:366)ा(cid:593) मांग के आधार पर बजट उपल(cid:617) होने पर किया जाएगा । (च) बजट आंबटन उपल(cid:617) होने पर ही जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग के (cid:574) (cid:554)ारा उ(cid:552)म को (cid:738)ीकृ त अनुदान की राशि वित(cid:303)रत की जाएगी। अनुदान का वितरण उ(cid:552)म को अनुदान (cid:738)ीकृ ति के दिनांक के (cid:354)म म(cid:336) किया जाएगा।अनुदान की राशि नकद म(cid:336) नही ं दी जाएगी ।
(छ) बजट आबंटन उपल(cid:617) न होने के कारण अनुदान देने म(cid:336) विलंब होने पर इसका कोई दायि(cid:533) विभाग का नही ं होगा।
13. अपील-
(1) अधोसंरचना लागत अनुदान के (cid:366)करण म(cid:336) आवेदक/ इकाई (cid:554)ारा रा(cid:475) (cid:721)रीय समिति अथवा उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक उ(cid:552)ोग के किसी आदेश के वि(cid:349)(cid:544) भार-साधक सचिव, छ(cid:517)ीसगढ़ शासन, वाणि(cid:475) एवं उ(cid:552)ोग विभाग को, आदेश सूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सके गी।
(2) अ(cid:586) (cid:366)करण म(cid:336) आवेदक/ इकाई (cid:554)ारा मु(cid:421) महा(cid:366)बंधक / महा(cid:366)बंधक के किसी आदेश के वि(cid:348)(cid:801)द उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक उ(cid:552)ोग को, आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर, अपील की जा सके गी। उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक उ(cid:552)ोग के किसी आदेश के वि(cid:349)(cid:544) भार-साधक सचिव, छ(cid:517)ीसगढ़ शासन, वाणि(cid:475) एवं उ(cid:552)ोग विभाग को, आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सके गी।
(3) अपील शु(cid:651) सू(cid:408) एवं लघु उ(cid:552)म के (cid:366)करण म(cid:336) (cid:348) 2000 एवं म(cid:559)म/ वृहद उ(cid:552)म के (cid:366)करण म(cid:336) (cid:348) 5000 भुगतान करने पर ही अपील (cid:356)ा(cid:744) होगी। पर(cid:566)ु अनुसूचित जाति/ जनजाति, नि:श(cid:389), न(cid:411)लवाद से (cid:366)भावित प(cid:303)रवार/(cid:681)(cid:304)(cid:389), आ(cid:527)समपि(cid:330)त न(cid:411)ली से स(cid:638)ंधित (cid:366)करणों म(cid:336) अपील शु(cid:651) उपरो(cid:389) वणि(cid:330)त शु(cid:651) का 50 (cid:366)तिशत होगा।
(4) भार-साधक सचिव, छ(cid:517)ीसगढ़ शासन, वाणि(cid:475) एवं उ(cid:552)ोग विभाग/ उ(cid:552)ोग आयु(cid:389) / संचालक उ(cid:552)ोग को (cid:366)करण के गुण-दोष के आधार पर विचार/ (cid:681)ा(cid:421)ा कर निण(cid:330)य लेने का अधिकार होगा। त(cid:538)ों के आधार पर तथा (cid:366)भावित प(cid:407) को अपना प(cid:407) रखने का अवसर (cid:366)दान करते (cid:352)ए अपील (cid:366)करण का निराकरण किया जाएगा।
14. छू ट/अनुदान की वसूली-
स(cid:407)म (cid:366)ाधिकारी के आदेश से, छू ट/अनुदान की राशि, 12.5 (cid:366)तिशत वाषि(cid:330)क दर से साधारण (cid:623)ाज सहित, नि(cid:635)लि(cid:304)खत प(cid:303)र(cid:304)(cid:725)तियों म(cid:336) भू-राज(cid:738) के बकाया की भांति वसूली की जा सके गी अथवा अ(cid:586) अनुदान म(cid:336) समायोजित की जा सके गी-
(1) आवेदक/ इकाई के प़ (cid:407) म(cid:336) अनुदान की (cid:738)ीकृ त राशि भुगतान हो जाने के प(cid:686)ात यह पाया जाता है कि आवेदक/ इकाई (cid:554)ारा कोई त(cid:538) छु पाये गये ह(cid:339) / त(cid:538)ों को गलत ढंग से (cid:366)(cid:721)ुत किया गया है या सही जानकारी (cid:366)(cid:721)ुत नही ं की गई है व इस (cid:366)कार गलत तरीके से अनुदान (cid:738)ीकृ त (cid:352)आ है/ अनुदान (cid:366)ा(cid:593) किया गया है।
(2) आवेदक/ इकाई (cid:554)ारा रा(cid:475) के मूल निवासियों को निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)तिशत म(cid:336) रोजगार उपल(cid:617) कराने के प(cid:686)ात यदि बाद म(cid:336) रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकु शल, कु शल व (cid:366)बंधकीय/(cid:366)शासकीय वग(cid:330) म(cid:336) दिये जाने वाले रोजगार का नीति म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत (cid:366)तिशत ((cid:586)ूनतम सीमा) से कम हो जाता है।
(3) प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना से संबंधित (cid:366)गति/सुविधाओं को दशा(cid:330)ने वाली (cid:304)(cid:725)ति विवरण उ(cid:552)ोग संचालनालय को प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना से 5 वष(cid:330) की अवधि तक उपल(cid:617) न कराई जाए।
(4) आवेदक/इकाई को पा(cid:361)ता से अधिक अनुदान की (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) हो गई हो।
(5) आवेदक इकाई (cid:554)ारा प(cid:303)रयोजना की (cid:725)ापना का काय(cid:330) (cid:366)ार(cid:641) करने के प(cid:686)ात बीच अवधि म(cid:336) छोड़ दिया जाता है/ नही ं किया जाता है।
15. (cid:738)-(cid:366)ेरणा से निण(cid:330)य -
रा(cid:475) शासन, वाणि(cid:475) एवं उ(cid:552)ोग विभाग/ भार-साधक सचिव/ रा(cid:475) (cid:721)रीय समिति/ आयु(cid:389)/संचालक उ(cid:552)ोग किसी भी अभिलेख को बुला सके ग(cid:336) तथा ऐसे आदेश पा(cid:303)रत कर सक(cid:336) गे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझ(cid:336) पर(cid:566)ु अनुदान को निर(cid:721) करने, या उसम(cid:336) प(cid:303)रवत(cid:330)न के पूव(cid:330), (cid:366)भावित प(cid:407) को सुनवाई का यु(cid:304)(cid:389)-यु(cid:389) अवसर दिया जाएगा। (cid:738)यं के निण(cid:330)य/आदेश की समी(cid:407)ा भी रा(cid:475) शासन, भार-साधक सचिव,आयु(cid:389) /संचालक उ(cid:552)ोग कर सक(cid:336) गे।
16. (िcid:354)या(cid:587)यन-
(1) इन नियमों के अंतग(cid:330)त काय(cid:330)कारी निद(cid:337)श जारी करने, आवेदन प(cid:361), निरी(cid:407)ण/ परी(cid:407)ण (cid:366)तिवेदन के (cid:366)ा(cid:349)प म(cid:336) संशोधन हेतु उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/संचालक उ(cid:552)ोग स(cid:407)म होंगे एवं (िcid:354)या(cid:587)यन से स(cid:638)ंधित किसी मु(cid:542)े पर जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग क(cid:336) (cid:363)ों (cid:554)ारा माग(cid:330) दश(cid:330)न मांगे जाने पर उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/संचालक उ(cid:552)ोग (cid:554)ारा माग(cid:330)दश(cid:330)न दिया जाएगा।
(2) इन नियमों की (cid:681)ा(cid:421)ा, (cid:366)तिपूति(cid:330) की पा(cid:361)ता या अ(cid:586) विवाद की दशा म(cid:336) रा(cid:475) शासन का निण(cid:330)य अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
(3) इस नियम के अंतग(cid:330)त आवेदन प(cid:361), निरी(cid:407)ण (cid:366)तिवेदन एवं (cid:366)माण प(cid:361) के (cid:366)ा(cid:349)प निधा(cid:330)(cid:303)रत करने हेतु उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/संचालक उ(cid:552)ोग स(cid:407)म होंगे।
(4) इन नियमों का (िcid:354)या(cid:587)यन उ(cid:552)ोग संचालनालय, छ(cid:517)ीसगढ़ व उनके अधीन(cid:725) जिला (cid:681)ापार एवं उ(cid:552)ोग के (cid:574)ों (cid:554)ारा किया जाएगा।
17. विविध-
(1) इन नियमों के अलग-अलग भाषाओं म(cid:336) सं(cid:715)रण जारी करने हेतु उ(cid:552)ोग आयु(cid:389)/ संचालक उ(cid:552)ोग स(cid:407)म होंगे। इन नियमों के तहत जारी हिंदी सं(cid:715)रण मु(cid:421) सं(cid:715)रण होगी, जो अलग-अलग भाषाओं म(cid:336) जारी सं(cid:715)रणों के बीच विसंगति होने पर (cid:366)भावी रहेगा।
(2) इन नियमों के अ(cid:566)(cid:330)गत कोई वाद होने पर छ(cid:517)ीसगढ़ रा(cid:475) के (cid:586)ायालयों म(cid:336) ही वाद दायर किया जा सके गा। (3) रा(cid:475) शासन (cid:554)ारा नीति एवं औ(cid:552)ोगिक विकास नीति 2024-30 म(cid:336) संशोधन किए जाने की (cid:304)(cid:725)ति म(cid:336) उ(cid:389) संशोधन इस नियम म(cid:336) यथा(cid:304)(cid:725)ति लागू होंगे।
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