महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2025
अधिसूचना
GENCOR/11035/2025-WCD.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का स. 2) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (04) में उल्लिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए, कॉलम (03) में उल्लिखित क्षेत्र के लिए प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात :-
सारणी
| क्र. | किशोर न्याय बोर्ड | क्षेत्र/राजस्व जिला | किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | कांकेर | कांकेर | श्री गुलापन राम यादव,सिविल जज सिनियर डिविजन भानुप्रतापपुर |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 7th November 2025
NOTIFICATION
TABLE| S.No. | Name of the Juvenile Justice Board | Area/Revenue Dist. | Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kanker | Kanker | Shri GulapanRam Yadav, Civil Judge Senior Divison, Bhanuprappur |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.