पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/ 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 849]
नवारायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025- कार्तिक 16 , शक 1947
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07 नवम्बर 2025
अधिसूचना
क्रमांक PUBR/ 391 /2025-HOUSING. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास ) अधिनियम, 2016 ( 2016 का 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भू- संपदा ( विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 35 के उप- नियम (1 ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्: -
" (अ) जहाँ व्यथित व्यक्ति, जो CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के माध्यम परिवाद/शिकायत (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णय किये जाने वाले मामलों को छोड़कर) प्रस्तुत करेगा, ऐसे परिवाद/शिकायत की जाँच तब तक नहीं की जायेगी जब तक व्यथित व्यक्ति के द्वारा विहित शुल्क जमा नहीं कर दिया जाता। शुल्क जमा करने की सूचना व्यथित व्यक्ति को लिखित में दी जायेगी। "
2. नियम 36 के उप- नियम (1) के पश्वात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्: -
" (अ) जहाँ व्यथित व्यक्ति, धारा 12,14,18 और 19 के अधीन CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के माध्यम से न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास प्रतिकर के लिए शिकायत प्रस्तुत करेगा,ऐसे परिवाद/शिकायत का परीक्षण तब तक नहीं कियो जायेगा जब तक व्यथित व्यक्ति के द्वारा विहित शुल्क जमा नहीं कर दिया जाता। शुल्क जमा करने की सूचना व्यथित व्यक्ति को लिखित में दी जायेगी। "
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, देवेन्द्र सिंह भारद्वाज , विशेष सचिव.
1697 1698
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 नवम्बर 2025
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07 नवम्बर 2025
क्रमांक PUBR/ 391 / 2025-HOUSING. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 )के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू- संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनाँक 07-11-2025 का हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल केप्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, देवेन्द्रसिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 7th November 2025
NOTIFICATION
No. PUBR/ 391 / 2025 - HOUSING. In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Real Estate ( Regulation and Development) Act , 2016 ( No. 16 of 2016 ) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Chhattisgarh Real Estate (Regulation and Development ) Rules , 2017 , namely: -
AMENDMENT
In the said rules , -
1. After sub - rule ( 1 ) of Rule 35, following clause shall be added, namely: -
"( a) Where the aggrieved person submits complaint (except in cases triable by the Adjudicating Officer ) through the CPGRAMS ( Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System ) , such complaint shall be inquired only upon the deposit of the requisite fee as prescribed . The aggrieved person shall be informed in writing regarding payment of such fee . "
2. After sub - rule ( 1 ) of Rule 36 , following clause shall be added , namely: -
" ( a) where the aggrieved person submits complaint to the Adjudicating Officer for compensation under Section 12, 14 , 18 and 19 through the CPGRAMS ( Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) , such complsint shall be examined only upon the deposit of the requisite fee as prescribed . The aggrieved person shall be informed in writing regarding payment of such fee "
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , DEVENDRA SINGH BHARDWAJ , Special Secretary.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.