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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत समिति के पेनल प्रस्तुत किये जाने की अवधि में चार सप्ताह की वृद्धि करने संबंधी

Published 11 November 2025

Department
राज भवन
Type
Extraordinary
Gazette no.
857
Notification no.
क्रमांक एफ 1-5/2025/रास/यू.-15
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-11.857
Languages
English, Hindi

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 राजभवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2025/रास/यू.-15. - इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2025/रास/ यू.-15, दिनांक 26-09-2025 द्वारा शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में कुलपति नियुक्ति हेतु पेनल अनुशंसित करने के लिये छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन्‌ 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) अंतर्गत समिति नियुक्त किया गया।

2. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत समिति के पेनल प्रस्तुत किये जाने की अवधि में, एतद्‌द्वारा, चार सप्ताह की वृद्धि की गई है।

हस्ता./-

(निधि साहू) राज्यपाल के उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 11 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-11.857/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-11.857.