राजभवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2025
आदेश
क्रमांक एफ 1-3/2024/रास/यू-9. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा Prof. (Dr.) Rajendra Lakpale, Professor and Director Farms (Farms and Seeds), Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (C.G.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का कुलपति नियुक्त किया गया है।
2. Prof. (Dr.) Rajendra Lakpale का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्ते, उक्त अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।
हस्ता./-
(सी.आर. प्रसन्ना) राज्यपाल के सचिव.