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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (शुद्धि पत्र) का प्रकाशन संबंधी

Published 13 November 2025

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
861
Notification no.
F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (85)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-13.861
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2025

शुद्धि पत्र

F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (85).— छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 09/2025-राज्य कर (दर) F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (61) दिनांक 17 सितम्बर, 2025, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 726 दिनांक 17 सितम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के- (i) पृष्ठ 1451, पंक्ति 30-31 में, ''सभी सामान, ताजा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा'' के स्थान पर ''सभी सामान, ताजा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले'' पढ़ें ;

(ii) पृष्ठ 1451, पंक्ति 33-34 में, ''सभी सामान, ताजा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा'' के स्थान पर ''सभी सामान, ताजा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले'' पढ़ें ;

(iii) पृष्ठ 1452, पंक्ति 10 में, ''पनीर, छेना या पनीर के अलावा'' के स्थान पर, ''चीज, छेना या पनीर के अलावा'' पढ़ें ;

(iv) पृष्ठ 1452(2), पंक्ति 21 में, ''साथी ''के स्थान पर, ''मेट'' पढ़ें ;

(v) पृष्ठ 1452(21), पंक्ति 30-31 में, ''6 मिमी से अधिक मोटाई की'' के स्थान पर, ''6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं'' पढ़ें ;

(vi) पृष्ठ 1452(28), पंक्ति 22 में, ''2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक मूल्य के जूते'' के स्थान पर, ''जूते जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक न हो'' पढ़ें ;

(vii) पृष्ठ 1452(50), पंक्ति 7 में, ''[रबर, रबर बैंड के अलावा]'' के स्थान पर, ''[इरेजर, रबर बैंड के अलावा]'' पढ़ें ;

(viii) पृष्ठ 1452(51), पंक्ति 12 में, ''6 मिमी से अधिक मोटाई की' 'के स्थान पर, ''6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं'' पढ़ें ;

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एएसस..ककेे..सििसंंहह, उउपप-सचिव. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2025

शुद्धि पत्र

F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (86).— छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 10/2025-राज्य कर (दर) F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (62) दिनांक 17 सितम्बर, 2025, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 726 दिनांक 17 सितम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के,- (ix) पृष्ठ 1452(176), पंक्ति 15 में, ''रबर '' के स्थान पर'' इरेजर'' पढ़ें

(x) पृष्ठ 1452(178), पंक्ति 24-34 में, ''पूजा सामग्री अर्थात्‌ :, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य गाय ) का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण(;, पवित्र धागा आमतौर पर जिसे) (यज्ञोपवीत कहा जाता है;, लकड़ी की खड़ाऊ;, पंचामृत,, विभूति,, बिना ब्रांड बाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टिका'' के स्थान पर,

''पूजा सामग्री अर्थातः-

(i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);

(ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);

(iii) लकड़ी की खड़ाऊ;

(iv) पंचामृत,

(v) विभूति;

(vi) बिना ब्रांड वाला शहद;

(vii) दीये की बाती;

(viii) रोली;

(ix) कलावा (रक्षा सूत्र);

(x) चंदन टिका'' पढ़ें;

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एएसस..ककेे..सििसंंहह, उउपप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 13 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-13.861/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-13.861.