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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 29 सन् 2025) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अधिनियम, 2025 संबंधी

Published 13 November 2025

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
863
Notification no.
F.N. RULE/697/2025-COMTAX SECTION (87)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-13.863
Languages
English, Hindi

छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 863 ]

नवा रायपुर, गुरूवार , दिनांक 13 नवम्बर 2025- -कार्तिक 22 , शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2025

अधिसूचना

F.N. RULE/697 / 2025 - COMTAX SECTION ( 87).- राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 29 सन् 2025) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अधिनियम , 2025. की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तारीख 19 सितम्बर, 2025 को , उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपबंध प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.के. सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2025

F.N. RULE / 697/ 2025 - COMTAX SECTION (87) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE / 697 / 2025 - COMTAX SECTION (87 ) , दिनांक 12-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद , राज्यपाल के प्राधिकार से , एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.के. सिंह, उप- सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar , the 12th November 2025

NOTIFICATION

F.N. RULE/ 697/ 2025 - COMTAX SECTION (87) . State Government , In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of section 1 of the Chhattisgarh Act (No. 29 of 2025 ) The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax , Interest and Penalty (Amendment) Act , 2025. Appoints the 19th day of September , 2025 , as the date on which the provisions of section 2 of the said Act shall be deemed to have come into force .

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , S.K. SINGH , Deputy Secretary .

1724

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2025

1725 संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 13 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-13.863/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-13.863.