छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 863 ]
नवा रायपुर, गुरूवार , दिनांक 13 नवम्बर 2025- -कार्तिक 22 , शक 1947
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2025
अधिसूचना
F.N. RULE/697 / 2025 - COMTAX SECTION ( 87).- राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 29 सन् 2025) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अधिनियम , 2025. की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तारीख 19 सितम्बर, 2025 को , उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपबंध प्रवृत्त समझे जाएंगे ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.के. सिंह, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2025
F.N. RULE / 697/ 2025 - COMTAX SECTION (87) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE / 697 / 2025 - COMTAX SECTION (87 ) , दिनांक 12-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद , राज्यपाल के प्राधिकार से , एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.के. सिंह, उप- सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar , the 12th November 2025
NOTIFICATION
F.N. RULE/ 697/ 2025 - COMTAX SECTION (87) . State Government , In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of section 1 of the Chhattisgarh Act (No. 29 of 2025 ) The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax , Interest and Penalty (Amendment) Act , 2025. Appoints the 19th day of September , 2025 , as the date on which the provisions of section 2 of the said Act shall be deemed to have come into force .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , S.K. SINGH , Deputy Secretary .
1724
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2025
1725 संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.