खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 अक्टूबर 2025
अधिसूचना
क्रमांक File No. RULE-801/97/2025-MRD.— खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि राज्य के समस्त कलेक्टर, अपने-अपने जिलों के लिए सतही अधिकार के भूमिस्वामियों को खनिज (परमाणु और हाइड्रोकॉर्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 52 के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली प्रतिकर एवं नियम 53 के अंतर्गत क्षति के लिए मुआवजे की राशि का अवधारण एवं निर्धारण कर, प्रत्येक वर्ष 30 जून तक या उसके पूर्व, उसका भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 अक्टूबर 2025
क्रमांक File No. RULE-801/97/2025-MRD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक File No. RULE-801/97/2025-MRD दिनांक 23-10-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Nava Raipur Atal Nagar, the 23rd October 2025
NOTIFICATION
File No. RULE-801/97/2025-MRD.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the mines and minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, directs that all collectors in the State shall determine and assess for their respective district, the amount of compensation under rule 52 and compensation for damages under rule 53 of the Mineral (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 to be paid to owners of surface rights and ensure payment thereof on or before 30th June of every year.