वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2025
अधिसूचना
F.N. RULE/716/2025-COMTAX SECTION (88).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 01-04-2025 से 31-03-2026 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-
अनुसूची
| अ.क्र. | माल का विवरण | छूट की सीमा |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | एफ. एल. -10 अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा | धारा 8 के अंतर्गत संपूर्ण कर। |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एएसस..ककेे..सििसंंहह, उउपप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2025
F.N. RULE/716/2025-COMTAX SECTION (88).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE/716/2025-COMTAX SECTION (88), दिनांक 19-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Nava Raipur Atal Nagar, the 19th November 2025
NOTIFICATION
F.N. RULE/716/2025-COMTAX SECTION (88).— In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section 15-B of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 01.04.2025 to 31.03.2026, namely :-
SCHEDULE
| S. No. | Description of Goods | Extent of exemption |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Foreign and Indian-made foreign liquor sold through Dealer holding F. L. – 10 license. | Whole of tax under section 8. |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.