विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 नवम्बर 2025
आदेश
क्रमांक 3736/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रमेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (च) के प्रावधान के अनुसार श्री रमेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.