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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री रमेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करने संबंधी

Published 24 November 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
886
Notification no.
क्रमांक 3736/21-ब/छ.ग./2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-24.886
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

आदेश

क्रमांक 3736/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, श्री रमेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (च) के प्रावधान के अनुसार श्री रमेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-24.886/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-24.886.