विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2025
आदेश
क्रमांक-3769/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जी.पी.तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (च) के प्रावधान के अनुसार श्री जी.पी.तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.