विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2025
आदेश
क्रमांक-3791/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अमृत लाल कंवर, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.) के द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (च) के प्रावधान के अनुसार श्री अमृत लाल कंवर, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.