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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री रविन्द्र नाथ ठाकुर, जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करने संबंधी

Published 27 November 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
926
Notification no.
क्रमांक-3783/21-ब/छ.ग./2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-27.926
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2025

आदेश

क्रमांक-3783/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, श्री रविन्द्र नाथ ठाकुर, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील-दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) के द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (च) के प्रावधान के अनुसार श्री रविन्द्र नाथ ठाकुर, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील- दंतेवाड़ा, जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 27 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-27.926/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-11-27.926.