पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
छत्तीसगढ़शासन
0000
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 929] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2025 अग्रहायण 10 , शक 1947
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 दिसम्बर 2025
अधिसूचना
क्रमांक RULE-801 / 205 / 2025 /MED . छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र 28 सन् 2002) की धारा-3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में -
(एक) नियम 11 (क) एवं (ख) को विलोपित किया जाये तथा नियम 11 (क) एवं (ख) के स्थान पर नियम 11 (क) , (ख) , (ग) एवं (घ) अन्तःस्थापित किया जाये , अर्थात्: -
11. प्रवेश हेतु सीटों का संस्थागत आरक्षण:- शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल उपलब्ध सीटों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है । संस्थागत आरक्षण हेतु 50 प्रतिशत सीटें, तथा ओपन मेरिट हेतु 50 प्रतिशत सीटें ।
(क) संस्थागंत आरक्षण 50 प्रतिशत सीटें
शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल सीटों का 50 प्रतिशत सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस उत्तीर्ण किया है अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी है । इन सीटों पर प्रवेश केवल संस्थागत आरक्षण के पात्र अभ्यर्थियों के मध्य मेरिट के आधार पर दिया जाएगा ।
(ख) गैर संस्थागत आरक्षण 50 प्रतिशत सीटें
गैर संस्थागत आरक्षण शेष 50 प्रतिशत सीटें ओपन कैटेगरी मानी जाएँगी । इन सीटों पर प्रवेश सभी पात्र अभ्यर्थियों हेतु राज्य- स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा । ओपन सीटों पर किसी प्रकार की संस्थागत आरक्षण लागू नहीं होगी।
(ग) उपरोक्त दोनो श्रेणीयों में राज्य में प्रचलित आरक्षण नियम 6 के तहत लागू होगा ।
(घ) यदि संस्थागत आरक्षण के अंतर्गत निर्धारित सीटों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मॉप-अप राउण्ड की आवंटन प्रक्रिया के समय उन रिक्त सीटों का अंतरण (conversion) करते हुए उन्हें सामान्य (ओपन) श्रेणी में कर दिया जाएगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लवीना पाण्डेय , उप- सचिव.
1857
संचालक , मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.