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लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 नवम्बर 2025
अधिसूचना
क्रमांक ESTB/13186/2025-HEALTH SECTION-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छाीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छाीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
अनुसूची-तीन के शीर्षक ख-कार्यपालक के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (6) की प्रविष्टि (एक) एवं (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :-
''(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसीन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री,
अथवा
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 नवम्बर 2025क्रमांक ESTB/13186/2025-HEALTH SECTION-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 26th November 2025
NOTIFICATION
No. ESTB/13186/2025-HEALTH SECTION-2.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Food and Drug Administration (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2011, namely:-
AMENDMENT
In the said rules,-
For entry (i) and (ii) of column (6) of serial number 4 of heading B-Executive of Schedule-III, the following entry shall be substituted, namely:-
"(i) A Bachelor or Master or Doctorate degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Sciences or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Chemistry or medicine from a recognized University,