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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 संबंधी

Published 10 December 2025

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
946
Notification no.
ESTB/13052/2025-WCD
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-10.946
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

ESTB/13052/2025-WCD. - राज्य शासन एतद्‌द्वारा निम्नलिखित बाल देखरेख संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 65 (2) एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 25 के अनुसार अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में बालको के स्थापन के लिए निम्नानुसार जिलों में संचालित संस्थाओं को विशिष्ट दत्तक अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है/मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है :-
क्र. स ंगठन का नाम विशिष्ट दत्तक ग्रहण का पता जिले का नाम स्वीकृत क्षमता
1 जिला प्रशासन मौहारीभाठा वार्ड नं. 23 बिजली कार्यालय के पास जिला महासमुंद महासमुंद 10
2 जिला प्रशासन चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 झलमला धमतरी रोड बालोद बालोद 10
3 जिला प्रशासन प राना कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्र. 23 बलौदाबाजार ु बलौदाबाजार 10
4 जिला प्रशासन सिविल न्यायालय के बगल में सखी वन स्टॉप सेंटर परिसर बलरामपुर बलरामपुर 10
5 जिला प्रशासन स ंयुक्त कलेक्टोरेट कार्यालय के पीछे पुराना डाइट हॉस्टल भवन कोबिया बेमेतरा ब ेमेतरा 10
6 जिला प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा संचालित बालगृह (बालिका) पता ग ंगालूर रोड अटल आवास बीजापुर बीजापुर 10
7 जिला प्रशासन प रातत्व विभाग बिल्डिंग कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे ु धमतरी धमतरी 10
8 जिला प्रशासन हेल्प एंड हेल्प समिति बालगृह (बालक) पुराना सिचाई कालोनी वार्ड नं. 19 मोहित नेत्रालय के पीछे जांजगीर जांजगीर चांपा 10
9 जिला प्रशासन जिला अस्पताल परिसर जिला कोण्डागांव कोण्डागांव 10
10 जिला प्रशासन चाईल्ड लाईन कार्यालय समाज कल्याण विभाग के बगल में, मेन रोड बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया कोरिया 10
1 1 जिला प्रशासन बालगृह बालक प्रांगण, जिला हास्पिटल रोड, मुंगेली मुंगेली 10
12 जिला प्रशासन क्वा. नं. 16 दीनदयाल आवास कालोनी चाईल्ड हेल्पलाईन कार्यालय के बाजू में जिला नारायणपुर नारायणपुर 10
13 जिला प्रशासन अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खेलभाठा मैदान सारंगढ़-बिलाईगढ़ सारंगढ़-बिलाईगढ़ 10
14 जिला प्रशासन बस स्टैंड घड़ी चौकके पास नया हाई स्कूल परिसर मिनी स्टेडियम ग्राउंड के सामने जिला सुकमा स कमा ु 10
15 जिला प्रशासन प थम तल एसडीएम कार्यालय मनेन्द्रगढ़ रोड सूरजपुर ्र जिला सूरजपुर स ूरजपुर 10

यह मान्यता निम्नांकित शर्ताे के अधीन प्रदान की जाती है -

1. यह मान्यता प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 05 वर्ष तक के लिए वैध होगी।

2. दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 46 के प्रावधान अनुसार समय सीमा का पालन करना होगा।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 65 (4) तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 26 के प्रकाश में संस्था की मान्यता निलंबित अथवा प्रतिसंहरण की जा सकेगी। 4. संस्था को निर्धारित मापदण्ड अनुसार बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

5. मान्यता प्रदान की जाने वाली विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, यथा संशोधित 2021, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6. संस्था के कर्मचारियों व पदाधिकारियों को बैठक व प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये जाने की दशा में उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. संस्था दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 49 के प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक शुल्क/दान का विवरण राज्य बाल संरक्षण समिति को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त शुल्क/दान का उपयोग दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 49(2) के प्रावधान अनुसार बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण पर किया जाना होगा।

8. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगी।

9. संस्था को निर्दिष्ट स्थानों में ''क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर'' की स्थापना करनी होगी।

10. संस्था को भारत सरकार द्वारा बनाए गए ''मिशन वात्सल्य'' पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए सभी सुसंगत विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा।11. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो। 12. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शम्मी आबिदी, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 10 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-10.946/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-10.946.