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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन संबंधी

Published 10 December 2025

Department
वाणिज्य और उद्योग विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
947
Notification no.
क्रमांक FINACC-3901/420/2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-10.947
Languages
English, Hindi

छत्तीसगढशासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

गाधिकार से प्रकाशित

अग्रहायण 19 , शक 1947

क्रमांक 947 ]

नवा रायपुर , बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2025-

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक FINACC- 3901/420/ 2025.- चूंकि , राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के शासकीय क्रय से संबंधित विधि की प्रासंगिकता एवं स्पष्टता के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ,

अतएव राज्य शासन , एतद् द्वारा , छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करतीहै, अर्थात-

1. नियम -2 ( एवं इसके उपनियम ) के स्थान पर , निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात-

" नियम -2 ( 1 ) ये नियम समस्त विभाग तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एवं/ या उनसे बजट प्राप्त करने वाले कार्यालयों पर लागू होंगे ।

(2) उपरोक्त उपनियम के होते हुए भी, परिशिष्ट-1 में वर्णित संस्थाओं पर ये नियम लागूनहीं होंगे । ( 3 ) इन नियमों में " स्टार्ट- अप " से आशय ऐसे स्टार्ट - अप से है जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है एवं जो निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है ।

(4 ) इन नियमों में " सूक्ष्म एवं लघु उद्योग " से छत्तीसगढ़ में स्थापित एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की परिभाषा अनुसार मान्य, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं, जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत हैं एवं उत्पादन प्रमाण - पत्र / संचालन प्रमाण - पत्र रखते हैं । "

2. उपनियम -3.1.1 में शब्द- समूह " उनकी नियमावली , निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये क्रय " का लोप किया जाए ।

3. उपनियम -4.2 के स्थान पर , निम्नानुसार उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात-

" उपनियम -4.2 ( 1 ) निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जाएगा । कोई अतिरिक्त शर्त ऐसी नहीं जोड़ी जा सकेगी , जो इन नियमों के प्रावधानों के परे, प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है । अतिरिक्त शर्तों का अनुमोदन , विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा विभागाध्यक्ष के क्रेता होने की स्थिति में , शासन द्वारा किया जाएगा ।

( 2 ) स्टार्ट - अप को और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को पूर्व अनुभव और टर्न ओवर से छूट की शर्त जोड़ी जा सकेगी । इस छूट को , क्रेता कार्यालय लोक सुरक्षा , स्वास्थ्य, गंभीर सुरक्षा संचालन व उपकरण सम्बन्धी एवं अन्य कोई समुचित कारण दर्शाते हुए समाप्त कर सकेगा ।

1893 1894

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2025

(3) नियम 13 के अंतर्गत , सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा एल -1 पर सहमति देने पर , उन्हें प्राप्त होने वाले क्रय - आदेश के प्रतिशत का निर्धारण शर्तों में किया जाएगा ।

(4) वस्तुओं के क्रय में, क्रेता विभाग मरम्मत/ प्रतिस्थापन की शर्त जोड़ सकेगा । "

4. उपनियम-4.3.1 में ,

( 1 ) खंड (अ) में शब्द " तथा " एवं रु. 50,000 ( पचास हजार) " के स्थान पर, शब्द " अथवा " एवं "एक लाख रुपये " क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए ।

(2) खंड (ब ) में शब्द " रुपये 50,000 ( पचास हजार) " के स्थान पर , शब्द "एक लाख रुपये " प्रतिस्थापित किया जाए ।

5. उपनियम-4.3.2 में , शब्द "रु. 50,001 से 3,00,000 ( रुपये पचास हजार एक से रुपये तीन लाख ) " के स्थान पर , शब्द " रु . 1,00,001 से 3,00,000 (रुपये एक लाख एक से रुपये तीन लाख ) " प्रतिस्थापित किया जाए ।

6. उपनियम -4.4 में के स्थान पर, निम्नानुसार उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात-

"उपनियम-4.4 निविदा विज्ञप्ति-

( 1 ) जेम वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित करने की स्थिति में पूर्ण जानकारी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2 ) जेम से भिन्न स्थति में , निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा परिशिष्ट-3 में निर्धारित प्ररूप में प्रकाशित की जानी चाहिए , ताकि मितव्ययिता बनी रहे । मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि व समय तक निविदा स्वीकार की जाएगी , का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है । क्रय की अन्य शर्तें एवं शर्तों के विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे ।

(3 ) बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जासकेगा । "

7. उपनियम -4.5 की सारणी के स्थान पर , निम्नानुसार सारणी प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात-

अवधि/दिवस

"निविदा पद्धति

प्रथम आमंत्रण

द्वितीय आमंत्रण तृतीय आमंत्रण

10

7

5

सीमित निविदा

15

10

5

खुलीनिविदा (रु. 10 लाख तक)

21

7

14

खुली निविदा (रु . 10 लाख से अधिक)

20

10"

30

ग्लोबल निविदा

8. उपनियम -4.7 के खण्ड (ब ) के स्थान पर , में निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात- " (ब) स्टार्ट- अप को और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जाए ।"

9. उपनियम -4.7.1 में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात-

"परन्तु अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति या महिला वर्ग के स्वामित्व वाले , सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को इस राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी । "

10. उपनियम -4.9 में,

( 1 ) खंड (ब) के स्थान पर निम्नानुसार खंड प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात-

" (ब) क्रय हेतु चयनित निविदाकार को , क्रेता द्वारा इस हेतु सूचना देने के 15 दिवस के भीतर, राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा , पंजीयन पश्चात ही क्रय आदेश जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2025

1894(1) किया जाए । "

(2) खंड ( स ) का लोप किया जाए ।

11. उपनियम -4.10 में , वाक्य "उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके , इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जाए । " के स्थान पर , वाक्य " आवश्यक होने पर वस्तु/ सेवा का नमूना प्राप्त किया जा सकेगा । " प्रतिस्थापित किया जाए । 12. उपनियम -4.11 में , शब्द- समूह " उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है तो , " का लोप किया जाए।

13. उपनियम -4.14 में ,

( 1 ) खंड ( 1 ) में शब्द- समूह " किसी भी स्थिति में " के स्थान पर , शब्द- समूह " वस्तुओं के क्रय की स्थिति में " प्रतिस्थापित किया जाए ।

(2) खंड ( 1 ) में निम्नानुसार वाक्य जोड़ा जाए , अर्थात- "सेवा की स्थिति में , पूर्व निर्धारित दर पर ही , स्पष्ट लिखित कारणों से , 6 माह हेतु विस्तार दिया जा सकेगा ; इस 6 माह पश्चात क्रय आदेश में पुनः विस्तार नहीं किया जा सकेगा । " ( 3 ) खण्ड ( 3 ) में शब्द- समूह " पुनरावृत्ति आदेश " के पूर्व , शब्द- समूह "वस्तुओं के सम्बन्ध में , " जोड़ाजाए ।

14. उपनियम -8.2 में ,

( 1 ) शब्द " छत्तीसगढ़ " के पूर्व , शब्द - समूह "ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत, " जोड़ा जाए । ( 2) शब्द- समूह " ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ " के स्थान पर, शब्द- समूह "छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड " प्रतिस्थापित किया जाए ।

15. उपनियम -8.3 में ,

( 1 ) शब्द " सामग्री " के पश्चात , शब्द- समूह "जिनका निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर पंजीकृत हस्तशिल्पियों/ बुनकरों द्वारा हुआ है, " जोड़ा जाए ।

( 2) शब्द - समूह "को ही प्रदान किया जाए " के स्थान पर, शब्द- समूह " को प्रदान करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा " प्रतिस्थापित किया जाए ।

16. उपनियम -8.6 में शब्द- समूह " अथवा अनुबंधित पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप इकाईयों के माध्यम से " का लोप किया जाए ।

17. नियम 8 में , उपनियम -8.6 के पश्चात , निम्नानुसार उपनियम जोड़ा जाए , अर्थात- "उपनियम -8.7 शासकीय योजनाओं के विज्ञापन सभी माध्यमों यथा- प्रिंट मीडिया , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , सोशल मीडिया , डिजिटल मीडिया , आदि से प्रचार - प्रसार का कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराया जा सकेगा । इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा । " 18. नियम -13 (एवं इसके उपनियम) के स्थान पर , निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात-

" नियम 13 ( 1 ) स्टार्टअप को क्रेता , न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर (एल -1 ) के बराबर करने की सहमति तथा गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में , कुल क्रय राशि का 1 प्रतिशत , अधिकतम रूपये 10 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की समयावधि में , क्रय 1894 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2025

आदेश हेतु प्राथमिकता दे सकेगा ।

(2 ) यदि किसी क्रय प्रक्रिया में न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर ( एल -1 ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से भिन्न का है तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा निवेदित राशि एल -1 से 15 प्रतिशत अधिक्य की राशि के भीतर है , तो ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, जो एल -1 पर आपूर्ति हेतु सहमत हों तथा गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदंड सुनिश्चित करें , से कुल मिलाकर कुल क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत तक का क्रय किया जा सकेगा । "

19. परिशिष्ट -1 के स्थान पर, निम्नानुसार परिशिष्ट जोड़ा जाए , अर्थात –

"परिशिष्ट -1

(नियम 2 देखें )

संस्थाएँ

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत्मंडल "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजत कुमार , सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 10 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-10.947/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-10.947.