त्तीसगढ़शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 958]
अग्रहायण 24 , शक 1947
नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2025-
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 24, 1947 )
क्रमांक-16195/वि.स. /विधान/ 2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3 ) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025 ) पुरःस्थापन के पूर्वजनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(दिनेश शर्मा) सचिव.
1915 1916
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 31 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025
वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3 ) संक्षिप्त नाम. अधिनियम , 2025 कहलाएगा ।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की संचित निधि में से राशि छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी , जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम , 35,000,00,00,000 रूपयों 2025 की अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट का दिया जाना । राशियों को सम्मिलित करते हुये राशि 35,000,00,00,000 (पैंतीस हजार करोड़) रूपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकानें के लिए , जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे ।
3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित विनियोग. निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2025
1916 ( 1) अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक राशियां
संचित निधि
विधान सभा
अनुदान का संख्यांक
योग
पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(2)
(1)
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और
राजस्व ऋण सेवा
राजस्व 01 सामान्य प्रशासन
पूंजी
राजस्व 02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
राजस्व 03 पुलिस
(3)
₹
₹
0 10,07,50,99,900 10,07,50,99,900 2,32,10,000 27,42,00,000 25,09,90,000
1,45,00,000 1,05,00,000
1,13,00,000
0 1,13,00,000
0 6,43,62,04,900 6,43,62,04,900
पूंजी
राजस्व 04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
पूंजी
राजस्व 05 जेल
राजस्व 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
0 34,31,00,100 34,31,00,100
0 30,04,95,000 30,04,95,000
0
0
3,60,00,000 3,60,00,000
0 37,49,00,100 37,49,00,100
0 1,22,29,99,800 1,22,29,99,800
पूंजी
राजस्व 08 भू राजस्व तथा जिला प्रशासन
10 वन
राजस्व
पूंजी 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय राजस्व
0
100 100
0
10,49,90,000
10,49,90,000
38,90,000 87,80,00,000 87,41,10,000
0
0 1,55,93,00,000 1,55,93,00,000
पूंजी
0 1,79,65,33,334 1,79,65,33,334
राजस्व 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
0 8,52,00,00,000 8,52,00,00,000
पूंजी
राजस्व 13 कृषि
0
11,55,62,99,100 11,55,47,99,100
पूंजी
राजस्व 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
पूंजी
राजस्व 17 सहकारिता
राजस्व 18 श्रम
राजस्व 19 लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण
15,00,000
0
0
0
3,24,60,000 3,24,60,000
0
1,76,58,823 1,76,58,823
0 75,00,00,000 75,00,00,000
0
0 1,83,33,33,600 1,83,33,33,600
पूंजी
राजस्व 20 लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी
पूंजी
राजस्व 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
पूंजी
पूंजी 24लोक निर्माण कार्य- सडकें और पुल
σ 25,00,00,000 25,00,00,000
0 15,00,00,000 15,00,00,000
0 2,09,00,00,000 2,09,00,00,000
0 1,75,00,00,400 1,75,00,00,400 1916 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2025
अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक राशियां
विधान सभा
अनुदान का संख्यांक
(1)
(2)
राजस्व 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
पूंजी
राजस्व 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 27 स्कूल शिक्षा
संचित निधि
योग पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(3)
₹
₹
0
15,00,000 15,00,000
0
94,85,00,000
94,85,00,000
0
0 2,71,46,08,753 2,71,46,08,753
राजस्व 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
पूंजी
राजस्व
38,71,21,200 25,21,21,200 13,50,00,000
3,28,79,000 84,79,000 2,44,00,000
0 6,70,17,83,818 6,70,17,83,818
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
पूंजी
0 3,88,84,30,800 3,88,84,30,800
31 योजना , आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से राजस्व संबंधित व्यय
राजस्व 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय
33 आदिम जाति कल्याण
राजस्व 34 समाज कल्याण
राजस्व 36 परिवहन
राजस्व
पूंजी
राजस्व 37 पर्यटन
राजस्व 39 खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता
0
1,60,00,100 1,60,00,100
0
0
20,00,100 20,00,100
0 28,75,85,457 28,75,85,457
0
36,61,59,230
36,61,59,230
0 90,53,40,770 90,53,40,770
100 100
0
96,12,63,99,050
संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
0 96,12,63,99,050
01,04,70,47,85,423
1,04,70,47,85,423
पूंजी 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित पूंजी लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल
राजस्व 43 खेल और युवक कल्याण
पूंजी
राजस्व 44 उच्च शिक्षा
पूंजी
पूंजी 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य
राजस्व 47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
राजस्व 49 अनुसूचित जाति कल्याण
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व
पूंजी
पूंजी 53 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
राजस्व 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
राजस्व 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधितव्यय
राजस्व 56ग्रामोद्योग
0 69,50,82,543 69,50,82,543
0
1,300 1,300
0 32,25,00,000 32,25,00,000
0
75,00,000 75,00,000
500
0
500
0
3,99,99,500 3,99,99,500
0
100 100
0
21,50,00,100
21,50,00,100
0
100 100
300 300
0
0
100 100
100
0
100
15,63,78,70,466
4,35,000
15,63,74,35,466
0 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2025
1916 ( 3) अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक राशियां
संचित निधि
योग
विधान सभा
अनुदान का संख्यांक
पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(2)
(1 )
राजस्व 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
पूंजी (3)
13,46,00,000
0 13,46,00,000 1,54,04,10,000
राजस्व 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
0 1,54,04,10,000 34,13,74,29,674
पूंजी
राजस्व 65 विमाननविभाग
पूंजी
0 34,13,74,29,674
0 49,19,99,100 49,19,99,100
2,27,00,00,000
राजस्व 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
67 लोक निर्माण कार्य- भवन
राजस्व
पूंजी
पूंजी 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- भवन
राजस्व
0 2,27,00,00,000
0
28,00,200 28,00,200
0 42,78,81,600 42,78,81,600
0 10,85,00,700 10,85,00,700
0
1,21,16,200
1,21,16,200
0 12,55,11,89,200 12,55,11,89,200
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण
पूंजी
0
900 900
0 1,50,00,00,000 1,50,00,00,000
76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से पूंजी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
79चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय पूंजी
राजस्व 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता
पूंजी
राजस्व 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
0
0 20,31,56,382 20,31,56,382
0 13,24,41,177 13,24,41,177
0 11,04,00,00,000 11,04,00,00,000
पूंजी
राजस्व 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
83 अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत पूंजी नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
योग
राजस्व पूंजी
वृहदयोग
0
6,00,00,500
6,00,00,500
0 10,11,50,000 10,11,50,000
300
0
300
3,20,39,36,69,053 10,23,91,34,900 3,30,63,28,03,953
19,36,71,96,047 19,33,87,96,047 2,84,00,000
3,39,73,24,65,100 10,26,75,34,900 3,50,00,00,00,000 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 दिसम्बर 2025
1916(4)
उद्देश्य और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2025
ओ.पी. चौधरी वित्त मंत्री, (भारसाधक सदस्य ) "संविधान के अनुच्छेद 207 (3 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.