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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

अधिवक्ताओं को दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्ति संबंधी

Published 24 December 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
981
Notification no.
क्रमांक/LAW/3681/2025/21-ब/छ.ग./2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-24.981
Languages
English, Hindi

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

0000

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 981 ]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2025- -पौष 3, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

आदेश

क्रमांक / LAW/3681/2025/ 21- ब / छ.ग. / 2025. राज्य शासन , एतद्वारा निम्नांकित तालिकाओं अनुसार कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित अधिवक्ताओं को कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित पद पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त करता है-

अधिवक्ता का नाम

क्रमांक

पदनाम

(1)

(2)

(3)

1

Mr. Praveen Das

2

Mr. Ashish Shukla

3

Mr. Yashwant Thakur

अतिरिक्त महाधिवक्ता

4

Mr. Rajkumar Gupta

5

Mr. Gary Mukhopadhyay

6

Mr. Shashank Thakur

क्रमांक

अधिवक्ता का नाम

पदनाम

(1)

(2)

(3)

1 Mr. Sanjeev Pandey

2 Mr. Vinay Pandey

3 Mr. Dharmesh Shrivastava

4 Mr. Anand Dadariya

उप महाधिवक्ता

5 Dr. Saurabh Kumar Pande

6 Mr. Prasun Kumar Bhaduri

7 Mr. Dilman Rati Minj

8 Mr. Sumit Singh

1961 1962

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 दिसम्बर 2025

पदनाम

अधिवक्ता का नाम

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

1

Mr. Santosh Kumar Soni

2

Mr. Anil Kumar Pandey

3

Mr. Vinod Kumar Tekam

4

Mr. Jitendra Shrivastava

5

Mr. Vivek Kumar Verma

6

Miss Sunita Manikpuri

7

Mr. Akhilesh Kumar

8

Mr. Keshav Prasad Gupta

9

Mr. Rahul Tamaskar

शासकीय अधिवक्ता 10

Mr. Sangharsh Pandey

11

Mr. Avinash Singh

12

Mr. Suyashdhar Badgaiya

13

Mr. Sabyasachi Choubey

14

Mrs. Shailja Shukla

15

Mrs. Supriya Upasane

16

Mr. Shaleen Singh Baghel

17

Mr. Priyank Rathi

अधिवक्ता का नाम

क्रमांक

पदनाम

(2)

(1)

(3)

1

Mr. Ramnarayan Sahu

2

Mr. Anand Gupta

3

Mr. Atanu Ghosh

4

Mr. Rohitasva Singh

5 Mr. Krishna Gopal Yadav

6

Mr. Rishi Raj Pithawa

7

Mr. Anish Tiwari 1962 ( 1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 दिसम्बर 2025

8

Mr. Saumya Rai

9

Mr. Nitansh Kumar Jaiswal

उप शासकीय अधिवक्ता

10

Mr. Shobit Mishra

11

Mr. Amit Buxy

12

Miss Anuradha Jain

13 Mr. Kawal Jeet Singh Saini

14

Mrs. Anuja Sharma

15

Miss Anusha Naik

16

Miss Diksha Gouraha

17 Mr. Ghanshyam Kashyap

18

Miss Vaishali Mahilong

अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता को देय फीस छत्तीसगढ़ शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , मंत्रालय महानदी भवन , अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 2043 / 2342 /XXI - B/C.G./ 2024 दिनांक 14 अगस्त, 2024 के अध्यधीन होगी ।

नियुक्त विधि अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैन्युअल के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे परंतु विधि अधिकारी त्याग पत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा ।

उपरोक्तानुसार नियुक्त समस्त विधि अधिकारी , विधि विभाग नियमावली के नियम 09 के अनुरूप निम्नलिखित आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगें: -

1. (अ) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है ।

(ब ) किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद , भारतीय विधिज्ञ परिषद जहां उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।

(स) उनके विरूध्द कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिध्द ठहराया गया है ।

(द) सात वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हैं ।

2. प्राप्त घोषणा पत्र उक्तानुसार प्राप्त में उक्त संबंधित विधि अधिकारी की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे , यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग , मंत्रालय को सूचित करेंगे ।

3. कृपया कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुषमा सावंत, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायप्र से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-24.981/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-12-24.981.