विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025
अधिसूचना
क्र./4065/3290/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 2 की उप-धारा (7) में अंतर्विष्ट अभिव्यक्त ''शासकीय अभिभाषक'' के संदर्भ में, श्री विवेक शर्मा, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ को उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 33 नियम 6 तथा आदेश 27 नियम 4 में उल्लेखित किये गये कृत्यों को छोड़कर उन समस्त या किन्ही भी कृत्यों का, जो कि शासकीय अभिभाषक पर उक्त संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूपेण अधिरोपित हो, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में पालन करने के लिए, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है।
No./4065/3290/XXI-B/C.G./2025.— The State Government, with reference to expression "Government Pleader" contained in sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Prosedure, 1908 (No. V of 1908), appoints Shri Vivek Sharma, Advocate General, Chhattisgarh as Government Pleader to perform in the High Court of Chhattisgarh all or any of the functions expressly imposed by the said code on the "Government Pleader" except the functions specified in Order XXXIII Rule 6 and Order XXVII Rule 4 of First Schedule thereof, with effect from the date he assumes charge of his office.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,