सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जनवरी 2026
अधिसूचना
F.No.RULE/247/2025-GAD-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ एन्टी करप्शन ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में :-
1. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
| ''5 | चतुर्थ श्रेणी | सहायक ग ्रेड-तीन | 5 वर्ष | -तदैव-'' |
2. अनुसूची-चार के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :-
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जनवरी 2026F.No.RULE/247/2025-GAD-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-01-2026 का अंगे्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 12th January 2026
NOTIFICATION
F.No.RULE/247/2025-GAD-7.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Anti-Corruption Bureau Services Recruitment Rules, 2014, namely:-
AMENDMENT
In schedule of the said rules,
01. For serial number 5 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely-
| "5 | Class-IV | Assistant Grade-III | 5 years | -do-" |
02. After Schedule-IV, the following note shall be added, namely:-