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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 04 सन् 2026) संबंधी

Published 14 January 2026

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
19
Notification no.
क्रमांक 81/डी. 03/21-अ/प्रारू./छ.ग./26
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-14.19
Languages
English, Hindi

पंजीयन क्रमांक

"छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई, दिनांक 30-05-2001. "

छत्तीसगढ शासन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जनवरी 2026 पौष 24 , शक1947

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 जनवरी 2026

क्रमांक 81/डी. 03 / 21-अ/प्रारु ./छ. ग./26 . छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-12-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

37 38

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 04 सन् 2026 )

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) (संशोधन ) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविधालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम , 2005 (क्र. 13. सन् 2005) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो

1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजीविश्वविद्यालय

संक्षिप्त नाम

विस्तार तथा प्रास्न (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अंधिनियमं 2025 कहलायेंगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) संचालन)

कीअनुसूची में-

अनुसूची का संशोधनं.

(1 ) सरल क्रमांक 13 -तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये;

(2) सरल क्रमांक 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए, अंर्थातुः- छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2026

38(1) 21.

छत्तीसगढ़ अभियात्रिकी / प्रौद्योगिकी / वास्तुशिल्प/डिजाइन विज्ञान

व्यवसाय

विधान सभा के पास टेकारी ; राजपुर

प्रशासन/वाणिज्य /प्रबंधन/वित्त कोलंविया प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर (छ.ग.)

जनप्रगति एजुकेंशन सोसायटी, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. जिला-रायपुर

आर्ट्स /ह्यूमैनिटिज / सोशल साइंत्त

44 सन् (ঢ.গ.)

1973) के

फार्मेसी/फार्मास्यूटिकल बिधि (लॉ)

अधीन

एजुकेशन/टीचर्स ट्रेनिंग पत्रकारिता/जन सम्प्रेषण/ मीडिया

पंजीकृत सोसायटी

पंजीयन क्र

लोइमेरी एंड इन्फॉरमेशन साइस फाइन आर्ट/परफॉरमिंग आर्ट/ 'विजुअल ऑर्ट/ एप्लाइड आर्ट

3198 दिनांक .

19.11.2003:

होटल प्रबंधन/अतिथि संत्कार/पर्यटन/यांत्रा, पुनर्वास विज्ञान व्यावसायिक शिक्षा

में प्रमाणपत्र पत्रोंप्तधि, स्नातक, नावकोत्तर उपाधि एवं उनले समेकित पाठ्यक्रम, एभ.फिल., पी.एचडी और अन्यं अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम ।।

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 14 जनवरी 2026

क्रमांक 81 /डी. 03/ 21-अ/प्रारु./ छ. ग ./ 26. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) ( संशोधन ) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 04 सन् 2026 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2026

38 (2)

CHHATTISGARH ACT

(No. 04 of 2026)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ( AMENDMENT) ACT , 2025 .

AnAct to further amend the Chhattisgarh Private Universities ( Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy sixth Year of the Republic of India , as follows : -

1.

Short title , extent and commencement .

( 1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment ) Act, 2025 .

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

Amendment of Schedule .

2. In the Schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act , 2005 (No. 13 of 2005 ) , -

(1) Serial number 13 and entries relating thereto shall be omitted;

(2) After serial number 20 and entries relating thereto , the following shall be added , namely: - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2026

38 (3) "21.

Chhattisgarh

Columbia Professional University, Raipur ( C.G. )

Janpragati Education Society, Raipur (C.G.)

Certificate , Diploma , Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated Courses, M.Phil , Ph.D. and other Research level courses , only Regular Courses in-

Engineering/Technology/ Architecture/Design

Vidhansab

Near

ha Tekari ,

Raipur

District-

Raipur

(C.G.)

Science

Society Registered under Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973)

Business Administration/ Commerce/Management /Finance

Registration No. 3198 Dated 19.11.2003

Arts/Humanities/Social Science

Pharmacy /Pharmaceutical

Law

Education/Teachers Training

Journalism /Mass Communication/Media

Library & Information Sciences

FineArts/Performing Arts/ Visual Arts/Applied Arts

HotelManagement/ Hospitality/Tourism /Travel

Rehabilitation Science

Vocational Education" संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 14 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-14.19/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-14.19.