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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में संशोधन संबंधी

Published 14 January 2026

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
20
Notification no.
File No.RULE/81/2025-EXCISE (02)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-14.20
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No.RULE/81/2025-EXCISE (02).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उपधारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्‌ :-

संशोधन

1. उक्त नियम में-

नियम 17 के उप नियम (2) में शब्द समूह "1{एफ.एल.06 या एफ.एल.10 या एफ.एल.10क एवं एफ.एल. 10ख} के अनुज्ञप्तिधारियों को बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के भण्डारण पर कोई छीजन की छूट अनुज्ञेय नहीं है। सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 19 के अधीन अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त संबंधित अनुज्ञप्तिधारक से कम पाई गई मात्रा पर फुटकर विक्रय दर के समतुल्य राशि वसूली योग्य होगी।" के स्थान पर "विदेशी मदिरा के किसी विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों को बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के भण्डारण पर कोई छीजन की छूट अनुज्ञेय नहीं है। सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 19 के अधीन अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त संबंधित विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों से, कम पाई गई मात्रा पर, तत्समय देय ड्‌यूटी राशि के समतुल्य राशि वसूली योग्य होगी।" प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृा हुई समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 14 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-14.20/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-14.20.