कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2026
आदेश
फा क्र.-21/चार/वि.स.चु./निरर्हित/2026/473. ― भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र संख्या. 76/छत्तीसगढ़-वि.स./दुर्ग/2023/सी.ई.एम.एस-III, दिनांक 05 जनवरी, 2026 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-62-पाटन, से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अजय चंद्राकर, जिला-दुर्ग जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।
हस्ता./-
(यशवंत कुमार) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2026 - 15 पौष, 1947 (शक)
आदेश
सं. 76/छत्तीसगढ़-वि.स./दुर्ग/2023/सी.ई.एम.एस.-III .- यतः, भारत निर्वाचन
आयोग द्वारा दिनांक 21.10.2023 की अधिसूचना नं. 08/चार/विसनि/2023 के अनुसरण में
छत्तीसगढ़ के साधारण निर्वाचन 2023 आयोजित किया गया था; और
आदेश से,
हस्ता./-
(मोहम्मद उमर) प्रधान सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
New Delhi, Dated 5th January, 2026 15 Pausha, 1947 (Saka)
ORDER
No. 76/Chhattisgarh-LA/Durg/2023/CEMS-III. - WHEREAS, the General Election to Legislative
Assembly of Chhattisgarh, 2023 was held in pursuance of the Election Commission of India Notification
No. 08/चार/विसनि/2023 dated 21.10.2023. and
By order,
Sd/-
(Mohammed Umar) Principal Secretary.