छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2026
प्रकरण क्रमांक एफ-68-16/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2025/40.—
श्री नंदकिशोर साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन माह फरवरी 2025, नगर पंचायत रोहांॅसी, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.) ।
आदेश
( छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत ) पारित दिनांक 20 जनवरी 2026.
1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला बलौदाबाजर (छ.ग.) के प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2025 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है ।
2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत रोहॉसी, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.) के माह फरवरी 2025 में सम्पन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू भी सम्मिलित थे। निर्वाचन परिणाम 15 फरवरी 2025 को घोषित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला बलौदाबाजार ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र, परिशिष्ट-तिरपन में दिनांक 21.03.2025 को जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत रोहॉसी, जिला बलौदाबाजार के निर्वाचन माह फरवरी 2025 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् विहित रीति से निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है । यह अधिनियम की धारा 32-क(1) एवं 32-ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 32-क(1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2024 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 17 मार्च 2025 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था ।
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला बलौदाबाजार केे प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्षित करने के लिए, कारण बताओ सूचना दिनांक 21.04.2025 जारी की गई, कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये निरर्हित किया जाए। कारण बताओ सूचना दिनांक 21.04.2025 के संदर्भ में अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू का जवाब/अभ्यावेदन कार्यालय में दिनांक 30.05.2025 को प्राप्त हुआ, जिसमें अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा नगर पंचायत रोहॉसी के अध्यक्ष पद का निर्वाचन व्यय लेखा कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बलौदाबाजार में दिनांक 21.03.2025 को दाखिल किया गया है । साथ में पावती दिनांक 21.03.2025 की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 18.08.2025 द्वारा अभ्यर्थी श्री साहू के जवाब/अभ्यावेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला बलौदाबाजार से वस्तुस्थिति की जानकारी चाही गयी, जिसके संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला बलौदाबाजार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10.09.2025 के साथ कार्यालय नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र क्रमांक 12/स्था. /निर्वाचन, दिनांक 03.04.2025 संलग्न कर अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 21.03.2025 को दाखिल किया गया है, प्रतिवेदित किया गया । अधिनियम की धारा 32-क(1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 17.03.2025 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 21.03. 2025 को दाखित किया गया। पश्चात् आयोग कार्यालय के पत्र दिनांक 25.09.2025 द्वारा पुनः अभ्यर्थी श्री साहू से अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में क्यों असफल रहें तथा इस असफलता के लिये कोई यथोचित कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने हेतुक दर्शाते हुए पत्र प्राप्ति से 05 दिवस के भीतर लिखित अभ्यावेदन/जवाब चाहा गया। इस संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.), जिला बलौदाबाजार के पत्र दिनांक 18.11.2025 द्वारा तामिली/पावती दिनांक 17.11.2025 कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें 'दिनांक 25.09.2025 से आज पर्यन्त तक संबंधित श्री नंदकिशोर साहू से घर में जाकर एवं दूरभाष द्वारा सम्पर्क करने पर भी सम्पर्क नहीं होने पर उनकी माता को पत्र देकर तामिल किया गया' लेख है । अभ्यर्थी श्री साहू का लिखित अभ्यावेदन/जवाब कार्यालय में आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा जवाब/अभ्यावेदन दिनांक 30.05.2025 में निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे हैं तथा इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण/न्यायोचित्यता रखने का उल्लेख भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह मानते हुए कि अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू को अपने पक्ष के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, तदनुसार प्रकरण में उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई । 4. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32(ग) -
''निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता - यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति -
(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
(ख) उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,
तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये उस आदेश की तारीख से ऐसी कालावधि, जो पॉच वर्ष से अनधिक होगा, के लिये निरर्हित होगा ।'' 5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला बलौदाबाजार के प्रतिवेदनों, अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू का जवाब/अभ्यावेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत रोहॉंसी, जिला बलौदाबाजार के माह फरवरी 2025 में सम्पन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 32-क(1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग के कारण बताओ सूचना दिनांक 21.04.2025 एवं आयोग कार्यालय के पत्र दिनांक 25.09.2025 के सन्दर्भ में विहित रीति से निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार लेखा दाखिल करने में क्यों असफल रहे हैं तथा इस असफलता के लिए उन्होंने कोई यथोचित कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की लिखित सूचना दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण/न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी श्री नंदकिशोर साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण/न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए। 6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख जनवरी 2026 को जारी किया गया ।
हस्ता./-
(अजय सिंह) राज्य निर्वाचन आयुक्त.