Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 में संशोधन संबंधी

Published 22 January 2026

Department
चिकित्सा शिक्षा विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
40
Notification no.
क्रमांक RULE-801/205/2025-MED
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-22.40
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

नवा 

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/205/2025-MED.— छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्रं. 28 सन्‌ 2002) की धारा-3 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य राज्य सरकार एतद्द्‌वारा, छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्‌ः-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम-11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः-

''11. प्रवेश हेतु सीटों का विभाजन :-

(क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में अखिल भारतीय कोटे हेतु समर्पित की गई 50 प्रतिशत सीटों के उपरांत, शेष उपलब्ध 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर वे पंजी—त अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किया है अथवा जो छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत अभ्यर्थी हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(ख) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में कुल सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर वे पंजी—त अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी. बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किया है अथवा जो छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत अभ्यर्थी हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

शेष उपलब्ध 50 प्रतिशत सीटों को प्रावीण्यता के आधार पर ओपन सीटों की भांति आवंटित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं किया है (गैर संस्थागत अभ्यर्थी), पात्र होंगे।

(ग) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत ओपन सीटों पर भी राज्य में प्रचलित आरक्षण नियम-6 लागू होगा। (घ) यदि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटों के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं एवं सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो काउंसिलिंग की तृतीय चरण की आवंटन प्रक्रिया के समय उन रिक्त सीटों को रूपांतरित (Conversion) करते हुए उन्हें गैर संस्थागत अभ्यर्थियों को आवंटित किया जा सकेगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लविना पाण्डेय, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 22 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-22.40/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-01-22.40.