वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENS-1103/4/2025-COMM. & INDUS.— राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024- 30 के क्रियान्वयन हेतु, निम्नानुसार उल्लिखित अधिसूचनाओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृ त अधिकारी की नियुक्ति निम्नानुसार करता है, अर्थात-
1. छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1370/एफ 21/11/2024/13/2, दिनांक 05.06.2025 की कं डिका 4/ (2) के प्रावधान के तहत विद्युत शुल्क से छू ट अनुशंसा करने हेतु, आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उसके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक को प्राधिकृ त अधिकारी नियुक्त किया जाता है। 2. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन विभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2024 / वा.क. (पं.)/ पांच (16), दिनांक 14.02.2025 के शर्तें/स्पष्टीकरण की कं डिका (2) के प्रावधान के तहत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क छू ट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु, आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उसके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक को प्राधिकृ त अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENS-1103/4/2025-COMM. & INDUS. — राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के क्रियान्वयन हेतु निर्मित नियमों में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात :-
संशोधन
1. छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अनुदान नियम, 2024 के नियम 5 उपनियम (5) में, शब्द-समूह "संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक" प्रतिस्थापित किया जाए।
2. छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अनुदान नियम, 2024 के नियम 5 उपनियम (6) में, शब्द-समूह "अधिकतम सीमा" के पश्चात, शब्द-समूह "की गणना" जोड़ा जाए।
3. छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अनुदान नियम, 2024 के नियम 7 उपनियम (1) में, शब्द-समूह "आयुक्त/संचालक" के स्थान पर, शब्द-समूह "आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक" प्रतिस्थापित किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अनुदान नियम, 2024 के उपाबंध-3 में, शब्द-समूह "संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "संचालक/ अपर संचालक/ संयुक्त संचालक" प्रतिस्थापित किया जाए। 5. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के नियम 9 उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, -
"(4) ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत रोजगार एवं राज्य के मूल निवासी संबंधी जानकारी इकाई द्वारा उपाबंध 5 के प्रारूप 1 एवं 2 में प्रस्तुत स्वप्रमाणन के आधार पर मान्य की जाएगी।"
6. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के नियम 9 उप-नियम (5) के पश्चात, नवीन उप- नियम निम्नानुसार जोड़ा जाए-
"(6) निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इस नियम के अंतर्गत जारी परिभाषा अनुसार मान्य पू ंजी निवेश की गणना की जाएगी तथा निरिक्षण प्रतिवेदन में मान्य एवं अमान्य पू ंजी निवेश का विवरण प्रदान किया जाएगा।"
7. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के नियम 10 के उप-नियम (3) के अंत में, निम्नानुसार शब्द-समूह जोड़ा जाए-
"इस संशोधन के अधिसूचित होने के पश्चात पूर्व की औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता श्रेणी की प्रविष्टि उत्पादन प्रमाण पत्र में की जाएगी। उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता श्रेणी हेतु पृथक से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।"
8. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के नियम 10 उप-नियम (3) के पश्चात, नवीन उप-नियम निम्नानुसार जोड़ा जाए-
"(4) प्रमाण पत्र में इकाई द्वारा आवेदित निवेश के साथ-साथ मान्य पू ंजी निवेश की प्रविष्टि की जाएगी, जिसके आधार पर इकाई को देय अनुदान/छू ट/रियायतों की गणना की जाएगी।"
9. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के नियम 14 के उप-नियम (3) के अंत में, निम्नानुसार शब्द-समूह जोड़ा जाए-
"पूर्व की औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण इस नियम में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।"
10. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के उपाबंध-5 के भाग-तीन को विलोपित किया जाए। 11. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के उपाबंध-6 के बिंदु क्र 4 के बाद, निम्नानुसार बिंदु जोड़े जाएँ-
"5. Eigible investment in Plant and Machinery is: (Rs in Lakh)
6. Total Eligible Fixed Capital Investment is: (Rs in Lakh)".
12. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के उपाबंध-6 के Notes अंतर्गत बिंदु 4. के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए-
"4. The Total Fixed Capital Investment indicated in this certificate is based on the information furnished by the industrial unit and certified by the Chartered Accountant or the unit itself, as applicable. The eligible investment amount shown herein has been calculated in accordance with the definitions and provisions outlined in the applicable industrial policy and related notifications." 13. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 के उपाबंध-6 के Notes अंतर्गत बिंदु 5. में, शब्द-समूह "http//industries.cg.gov.in" के स्थान पर, शब्द-समूह "https://invest.cg.gov.in/" प्रतिस्थापित किया जाए।
14. छत्तीसगढ़ मिनी-मॉल निवेश प्रोत्साहन नियम 2025 के नियम 5 उप-नियम (2) में, शब्द-समूह "जिला स्तरीय समिति" के स्थान पर, शब्द-समूह "राज्य स्तरीय समिति" प्रतिस्थापित किया जाए।
15. छत्तीसगढ़ मिनी-मॉल निवेश प्रोत्साहन नियम 2025 के नियम 6 उप नियम (1) में, शब्द-समूह "उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "राज्य स्तरीय समिति" प्रतिस्थापित किया जाए।
16. छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय प्रोत्साहन नियम 2025 के नियम 4 (1) में, शब्द-समूह "से 90 दिवस के भीतर" के स्थान पर, शब्द-समूह "के पश्चात" प्रतिस्थापित किया जाए।
17. छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय प्रोत्साहन नियम 2025 के नियम 4(2) में, शब्द-समूह "जिला प्रशासन" के स्थान पर, शब्द-समूह "उद्योग संचालनालय" प्रतिस्थापित किया जाए।
18. छत्तीसगढ़ जल एवं ऊर्जा दक्षता व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024 के नियम 5 उपनियम (4) में, शब्द-समूह "संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक" जोड़ा जाए। 19. छत्तीसगढ़ जल एवं ऊर्जा दक्षता व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024 के नियम 7 उपनियम (1) में, शब्द-समूह "आयुक्त/संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक" जोड़ा जाए।
20. छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम, 2024 में,
(i) नियम 5 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नानुसार उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए-
"(4) आवेदन/ संलग्न दस्तावेजों में त्रुटि/कमी होने पर इकाई को कमीपूर्ति हेतु वापस किया जाएगा। इकाई द्वारा कमीपूर्ति हेतु वापस किये गये दिनांक से 60 दिवस तक कमीपूर्ति कर पुनः प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन स्वतः निरस्त मान्य होगा।"
(ii) नियम 9 के उप-नियम (3) में, शब्द-समूह "अपील शुल्क रुपये" के पश्चात, अंक "2000" जोड़ा जाए। 21. छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम, 2024 में, नियम 5 के उप-नियम (4), नियम 9 के उप-नियम (1) एवं नियम 9 के उप-नियम (2) में, शब्द-समूह "संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक" प्रतिस्थापित किया जाए। 22. छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम, 2024 के नियम 5 के उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नानुसार उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए- "(6) सभी आवेदनों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम में उल्लेखित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा" 23. छत्तीसगढ़ ब्याज अनुदान नियम 2024 के नियम 7 के उप-नियम (1) में, शब्द-समूह "अपूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण में कमियों को एक साथ बताते हुए आवेदन प्राप्ति दिनांक से 10 कार्य दिवस के भीतर कमी पूर्ति हेतु वापस किये जायेंगे। इकाई द्वारा 15 कार्य दिवसों की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर अपूर्ण प्रकरण स्वमेव निरस्त मान्य होगा।" के स्थान पर, निम्नानुसार शब्द-समूह प्रतिस्थापित किया जाए-
"आवेदन/ संलग्न दस्तावेजों में त्रुटि/ कमी होने पर इकाई को कमीपूर्ति हेतु वापस किया जाएगा। इकाई द्वारा कमीपूर्ति हेतु वापस किये गये दिनांक से 60 दिवस तक कमीपूर्ति कर पुनः प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन स्वतः निरस्त मान्य होगा।"
24. छत्तीसगढ ब्याज अनुदान नियम, 2024 के नियम 7 के उप-नियम (3), नियम 9 के उपनियम (1) एवं नियम 9 के उप- नियम (2) में, शब्द-समूह "संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक" प्रतिस्थापित किया जाए।
25. छत्तीसगढ़ परिवहन अनुदान नियम 2024 के नियम 6 के उप-नियम (1) में, शब्द-समूह "अपूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर अपूर्णता से संबंधित कमियों को पूर्ण करने/अभिलेख जमा करने हेतु 15 दिवस के भीतर समस्त कमियों को एक साथ बताते हुए संबंधित इकाई कमीपूर्ति हेतु प्रकरण वापस किया जावेगा। इकाई द्वारा 30 दिवसों की अवधि में प्रकरण की कमियाँ पूर्ण कर प्रस्तुत न करने पर अपूर्ण प्रकरण स्वमेव निरस्त मान्य होगा।" के स्थान पर, निम्नानुसार शब्द-समूह प्रतिस्थापित किया जाए-
"आवेदन/ संलग्न दस्तावेजों में त्रुटि/कमी होने पर इकाई को कमीपूर्ति हेतु वापस किया जाएगा। इकाई द्वारा कमीपूर्ति हेतु वापस किये गये दिनांक से 60 दिवस तक कमीपूर्ति कर पुनः प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन स्वतः निरस्त मान्य होगा।"
26. छत्तीसगढ परिवहन अनुदान नियम, 2024 के नियम 6 के उप-नियम (2), नियम 8 के उप-नियम (1) एवं (2) में, शब्द- समूह "आयुक्त/संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक" प्रतिस्थापित किया जाए।
27. छत्तीसगढ़ एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धता हेतु व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024 के नियम 4 के उप-नियम (2) में, अंक एवं शब्द "30 दिवस" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "60 दिवस" प्रतिस्थापित किया जाए।
28. छत्तीसगढ़ एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धता हेतु व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024 के नियम 4 के उपनियम (3) में, अंक एवं शब्द "45 दिवस" के स्थान पर, शब्द-समूह "लोक सेवा गारंटी अधिनियम में उल्लेखित समय सीमा" प्रतिस्थापित किया जाए।
29. छत्तीसगढ़ एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धता हेतु व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024 के नियम 6 के उप-नियम (1) में, शब्द-समूह "संचालक उद्योग" के स्थान पर, शब्द-समूह "आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृ त अपर संचालक/संयुक्त संचालक" प्रतिस्थापित किया जाए।
30. उपरोक्त वर्णित प्रक्रियात्मक संशोधन, यथा लागू, इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात, पूर्व की औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत लंबित आवेदनों पर भी लागू होंगे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.