वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2026
अधिसूचना
File No. RULE/125/2026-EXCISE(03).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :-
संशोधन
1. उक्त नियमों -
नियम 8 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8(घ) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्-
नियम 8 (घ) दिनांक 01-04-2026 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस/गोदाम से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी
सारिणी
| क्रं. | मदिरा का प्रकार | वर्ष 2026-27 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर |
| 1. | देशी मदिरा :- मसाला - 25.0 UP प्लेन - 50.0 UP | रूपये 435/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 2. | विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :- | |
| 1. रूपये 900/- तक | रूपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 2. रूपये 901/- से 1250/- तक | रूपये 675/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 3. रूपये 1251/- से 1850/- तक | रूपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 4. रूपये 1851/- से 2400/- तक | रूपये 970/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 5. रूपये 2401/- से 3500/- तक | रूपये 1090/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| 6. रूपये 3501/- से 4500/- तक | रूपये 1155/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| 7. रूपये 4501/- से 6500/- तक | रूपये 1210/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| 8. रूपये 6501/- से 8500/- तक | रूपये 1280/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| 9. रूपये 8501/- से 11,000/- तक | रूपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| 10. रूपये 11,001/- और उससे अधिक | रूपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| 3. | बीयर (माल्ट) मदिराः- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रूपये 100/-प्रति ब.ली. तक (2) रूपये 101/- से 120/-प्रति ब.ली. तक (3) रूपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक | ड ्यूटी दर (1) रूपये 120/- प्रति ब.ली. (2) रूपये 140/- प्रति ब.ली. (3) रूपये 175/-प्रति ब.ली | |
| 4. | विदेशी मदिरा स्प्रिट (वाईन) :- विदेशी मदिरा स्प्रिट (वाईन) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :- | ||
| 1. रूपये 3500/- तक | रूपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| 2. रूपये 3501/- और उससे अधिक | रूपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| 5. | रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverage) 10 प्रतिशत (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) रेडी टू ड्रिंक पेय | रूपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 6. | सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :- | ||
| (क)विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी ट ू डिं्रक) | वर्ष 2026-27 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रूपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर | ||
| (ख) बीयर (माल्ट मदिरा) | वर्ष 2026-27 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रूपये 120/- प्रति बल्क लीटर |
टीपः- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) पर प्रदेश में आयात शुल्क समाप्त करते हुए प्रदेश में प्रचलित आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जाता है।
2. उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2026 से प्रवृा होगा।
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2026
File No. RULE/125/2026-EXCISE(04).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मदिरा के प्रदाय पर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो, निम्नानुसार अधिरोपित करता है :-
| क्र. | मदिरा का प्रकार | काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो | |
| 1. | देशी मदिरा | लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत | |
| 2. | विदेशी मदिरा | (स्प्रिट/वाईन /रेडी टू डिं्रक) | लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत |
| (माल्ट) | लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत |
2. उपरोक्त काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क का भुगतान, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के देशी मदिरा भंडारण-भण्डागार/विदेशी मदिरा गोदाम में मदिरा प्रदाय के पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।
3. विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2024/वा.कर(आब.)/पांच(60), दिनांक 11-07-2024 को एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।
4. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2026 से प्रवृा होगा।