वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 फरवरी 2026
अधिसूचना
File No.RULE/296/2025-EXCISE (09).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के द्वारा खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, ''छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
1. उक्त नियम में-
(1) नियम 10-ख के पश्चात् नवीन नियम 10-ग अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्-
''10-ग देशी मदिरा के भण्डारण भाण्डागार में भण्डारण की हानियाँ :- किसी देशी मदिरा के सी.एस. 1 एवं सी.एस.1 (ख) अनुज्ञप्तिधारियों को बोतलों में भरी देशी मदिरा के भण्डारण भाण्डागार में भण्डारण पर कोई छीजन की छूट अनुज्ञेय नहीं है। सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 12 के अधीन अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त संबंधित देशी मदिरा के सी.एस.1 एवं सी.एस. 1 (ख) अनुज्ञप्तिधारियों से, कम पाई गई मात्रा पर, तत्समय देय ड्यूटी राशि के समतुल्य राशि वसूली योग्य होगी।''
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से प्रवृा हुई समझी जावेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.