वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 फरवरी 2026
अधिसूचना
क्रमांक ESTB-103/164/2025-C&I.— भारत के संविधान के अनुच्छे द 309 के परं तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा, "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रि यल डेव्हलपमेंट कार्पोरे शन लिमिटेड सेवा एवं भर्ती नियम, 2011" में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात :-
संशोधन
उक्त नियम के अनुसूची-दो(2)(नियम 6-दो) के पद क्रमांक 2 एवं 3 के कॉलम 7 में शब्द-समूह "पदोन्नति हेतु अधिकारी उपलब्ध नही ं होने की दशा में, पदोन्नति के पदों पर अन्य विभागों के समकक्ष अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा सके गी" जोड़ा जाए।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.