लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026
अधिसूचना
क्रमांक ESTB/15798/2025-HEALTH SECTION-2. - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को, उनकी संबंधित अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए 'खाद्य सुरक्षा अधिकारी' के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :-
| स.क्र. | खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम |
| (1) | (2) |
| 1 | श्री लक्ष्मीकांत यादव |
| 2 | स श्री भारती शांडिल्य ु |
| 3 | श्री शांतनु भट्टाचार्य |
| 4 | श्री दीपक कुमार घृतलहरे |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार चौधरी, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026
क्रमांक ESTB/15798/2025-HEALTH SECTION-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd February 2026
NOTIFICATION
No. ESTB/15798/2025-HEALTH SECTION-2. - In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby, appoints the following persons as 'Food Safety Officer' for the areas within their respective jurisdiction, namely:-
| S r. No. | Name of Food Safety Officer |
| (1) | (2) |
| 1 | Mr. Laxmi Kant Yadav |
| 2 | Ms. Bharti Shandilya |
| 3 | Mr. Shantanu Bhattacharya |
| 4 | Mr. Deepak Kumar Ghritlahre |