ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2026
शुद्धिपत्र
क्रमांक 119/सी.एस.ई.आर.सी./2026.— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.05.2023 के माध्यम से अधिसूचित विनियम ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों सें अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 में एक मुद्राणात्मक त्रुटि संज्ञान में आयी है। अतः उक्त विनिमय में निम्नलिखित शु़द्धि किया जाता है-
उक्त विनियम के बिन्दु क्र. 7 में उल्लेखित शब्दों मेंः-
''कंडिका 26.1(क) के परंतुक के कंडिका ग'' को ''कंडिका 26.1 (क) के ़द्वितीय परंतुक के कंडिका ग'' पढ़ा जावें।
आयोग के आदेशानुसार
हस्ता./-
(मथुरा प्रसाद पटेल ) उप-सचिव.