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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत समिति के पेनल प्रस्तुत किये जाने की अवधि में चार सप्ताह की वृद्धि करने संबंधी

Published 13 February 2026

Department
राज भवन
Type
Extraordinary
Gazette no.
79
Notification no.
क्रमांक एफ 1-6/2025/रास/यू.-3
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-13.79
Languages
English, Hindi

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 राजभवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2025/रास/यू.-3 - इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2025/रास/यू.-3, दिनांक 06-01-2026 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु पेनल अनुशंसित करने के लिये छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन्‌ 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) अंतर्गत समिति नियुक्त किया गया है।

2/. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत समिति के पेनल प्रस्तुत किये जाने की अवधि में, एतद्‌द्वारा, चार सप्ताह की वृद्धि की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि साहू, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 13 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-13.79/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-13.79.