नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2026
अधिसूचना
क्र. RULE-801/202/2025-UAD. - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 132 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 सहपठित धारा 127 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 5 के उप-नियम (1) की तालिका (ख) में, ''गुमटी/कच्ची दुकानों के लिए न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क'' में, शब्द तथा चिन्ह् ''प्रति वर्ग फुट/'' का लोप किया जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2026
क्र. RULE-801/202/2025-UAD. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-2-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Nava Raipur Atal Nagar, the 20th February 2026
NOTIFICATION
No. RULE-801/202/2025-UAD. - In exercise of the Powers conferred by Section 433 read with clause (c) of sub-section (6) of Section 132 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with clause (c) of sub-section (6) of Section 127 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipality (Trade Licensing) rule, 2025, namely :-
AMENDMENT
In the said rules,-
In table (B) "Minimum annual Trade License fee for Kiosks/Kutcha shops" of sub-rule (1) of rule 5, the words and symbol "per square feet/" shall be omitted.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGAWAT JAISWAL, Deputy Secretary.