सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2026
अधिसूचना
ESTB/1825/20266-GAD-5. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है :-
उक्त नियमों में परिशिष्ट-3 (किराये की दरें) की सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
| अनु. क्र. | भवन का नाम | कक्ष की श्रेणी | किराये की दर |
| (01) | (02) | (03) | (04) |
| 1. | छत्तीसगढ़ भवन/सदन/ निवास नई दिल्ली | (1) कक्ष | रू. 2000/- (प्रथम 03 दिवस हेतु) |
| 2. | (2) Dormitory | रू. 300/- (प्रथम 03 दिवस हेतु) | |
| 3. | (3) सूइट | रू. 3000/- (प्रथम 03 दिवस हेतु) |
2/ प्रथम 03 दिवस पश्चात् निम्नानुसार किराया लागू होगा :-
| अ नु. क्र. | भवन का नाम | कक्ष की श्रेणी | किराये की दर |
| (01) | (02) | (03) | (04) |
| 1. | छत्तीसगढ़ भवन/सदन/ निवास नई दिल्ली | (1) कक्ष | रू. 3000/- |
| 2. | (2) Dormitory | रू. 400/- | |
| 3. | (3) सूइट | रू. 4000/- |
3/ उक्त निर्धारित दरें अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप-सचिव.