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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में संशोधन संबंधी

Published 24 February 2026

Department
सामान्य प्रशासन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
102
Notification no.
ESTB/1825/20266-GAD-5
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-24.102
Languages
English, Hindi

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 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2026

अधिसूचना

ESTB/1825/20266-GAD-5. - राज्य शासन एतद्‌द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है :-

उक्त नियमों में परिशिष्ट-3 (किराये की दरें) की सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अनु. क्र. भवन का नाम कक्ष की श्रेणी किराये की दर
(01) (02) (03) (04)
1. छत्तीसगढ़ भवन/सदन/ निवास नई दिल्ली (1) कक्ष रू. 2000/- (प्रथम 03 दिवस हेतु)
2. (2) Dormitory रू. 300/- (प्रथम 03 दिवस हेतु)
3. (3) सूइट रू. 3000/- (प्रथम 03 दिवस हेतु)

2/ प्रथम 03 दिवस पश्चात्‌ निम्नानुसार किराया लागू होगा :-

अ नु. क्र. भवन का नाम कक्ष की श्रेणी किराये की दर
(01) (02) (03) (04)
1. छत्तीसगढ़ भवन/सदन/ निवास नई दिल्ली (1) कक्ष रू. 3000/-
2. (2) Dormitory रू. 400/-
3. (3) सूइट रू. 4000/-

3/ उक्त निर्धारित दरें अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-24.102/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-24.102.