गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENS-1105/99/2025-HOME SECTION. - यतः जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 37) की धारा 3 एवं धारा 17क सहपठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6 (क) एवं नियम 6 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार, ने अपनी अधिसूचना क्र. एस. ओ. 99 (ई), दिनांक 7 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित किया है कि भारत की जनगणना 2027 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा।
अतः जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 37) के उपबंधों के अधीन निर्मित जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में, भारत की जनगणना, 2027 के प्रथम चरण का कार्य अर्थात् मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 1 मई, 2026 से 30 मई, 2026 तक आयोजित की जायेगी। स्व-गणना के लिए विकल्प, 16 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक संचालित रहेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 24th February 2026
NOTIFICATION
Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (iii) of Rule 8 of the Census Rules, 1990, made under the provisions of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the State Government, has decided that the work of the first phase of Census of India 2027, ie., the House listing and Housing Census, in the State shall be conducted from Ist May, 2026 to 30th May, 2026. The option for self-enumeration shall be operational from 16th April, 2026 to 30th April, 2026.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.