आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2026
अधिसूचना
क्रमांक LAND/1805/2025-HOUSING/32. - राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-
कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण
| स. क्र. | ग ्र ाम | खसरा नंबर | रकबा (हे.मे) | अंगीकृत कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग | अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण |
| 1 | भुलसीडीह | 1 | 6.560 में से 6.316 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (राखड़ पाईप-0.102 हे., प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.142 हे. भूमि छोड़कर) |
| 2 | 3 | 0.920 में से 0.792 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (राखड़ पाईप-0.063 हे., मार्ग-0.065 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 3 | 4 | 0.730 में से 0.730 | कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 4 | 5 | 0.680 में से 0.680 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 5 | 8 | 2.240 में से 2.240 | कृषि | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 6 | 9 | 0.840 में से 0.840 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 7 | 10 | 0.450 में से 0.450 | कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 8 | 11 | 4.330 में से 4.210 | कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.120 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 9 | 12 | 0.580 में से 0.480 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.100 हे. भूमि छोड़कर) |
| 10 | 13 | 0.100 में से 0.038 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.062 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 11 | 14 | 0.400 में से 0.341 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.059 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 12 | 15 | 0.550 में से 0.284 | कृषि | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.266 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 13 | 16 | 0.930 में से 0.814 | कृषि | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.117 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 14 | 19 | 2.020 में से 1.997 | कृषि | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (प्रस्तावित मार्ग व मार्ग-0.023 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 15 | 109 | 0.090 में से 0.090 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 16 | 112 | 0.250 में से 0.250 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 17 | 113 | 0.280 में से 0.280 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 18 | 114 | 0.700 में से 0.700 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 19 | 115 | 0.370 में से 0.370 | आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 20 | 117 | 0.180 में से 0.180 | आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 21 | 118 | 0.370 में से 0.370 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 22 | 120 | 7.950 में से 7.757 | कृषि, आमोद-प्रमोद, वन आवासीय | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.193हे. भूमि छोड़कर) | |
| 23 | 122 | 0.760 में से 0.760 | वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 24 | 125 | 0.080 में से 0.080 | आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 25 | 126 | 0.400 में से 0.400 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 26 | 127 | 0.040 में से 0.040 | आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 27 | 131 | 0.190 में से 0.190 | आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 28 | 136 | 0.570 में से 0.570 | कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 29 | 138 | 0.140 में से 0.140 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 30 | 139 | 0.600 में से 0.600 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 31 | 143 | 0.440 में से 0.440 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 32 | 145 | 0.050 में से 0.050 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 33 | 148 | 0.190 में से 0.190 | कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 34 | 150 | 0.770 में से 0.770 | कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 35 | 152 | 0.370 में से 0.370 | कृषि | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 36 | 153 | 0.160 में से 0.160 | कृषि | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 37 | 166 | 0.320 में से 0.320 | कृषि एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 38 | 168 | 0.800 में से 0.776 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.024 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 39 | 205 | 0.170 में से 0.160 | कृषि एवं वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.010 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 40 | 206 | 0.200 में से 0.188 | कृषि, आमोद-प्रमोद एवं वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.012 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 41 | 207 | 0.210 में से 0.200 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.010 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 42 | 208 | 0.530 में से 0.500 | आमोद-प्रमोद, वन एवं आवासीय | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.030 हे. भूमि छोड़कर) |
| 43 | 209 | 0.200 में से 0.200 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 44 | 210 | 0.810 में से 0.743 | आमोद-प्रमोद, वन एवं आवासीय | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.067 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 45 | 212 | 0.650 में से 0.650 | वन एवं आवासीय | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 46 | 213 | 0.960 में से 0.960 | वन | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 47 | 639 | 1.000 में से 0.963 | कृषि एवं आवासीय | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.037 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 48 | 640 | 7.040 में से 6.984 | कृषि, आमोद-प्रमोद, वन एवं आवासीय | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.056 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 49 | 641 | 0.820 में से 0.820 | कृषि, आमोद-प्रमोद एवं आवासीय | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक | |
| 50 | 645 | 0.020 में से 0.003 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.017 हे. भूमि छोड़कर) | |
| 51 | 646 | 0.270 में से 0.252 | वन एवं आमोद-प्रमोद | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (मार्ग-0.018 हे. भूमि छोड़कर) | |
| योग | 50.280 में से 48.688 |
2/ उक्त उपांतरण कोरबा जिला स्थित ग्राम भुलसीडी हमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु। 3/ सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। 4/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित), 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित), 2031 का अंगीकृत भाग होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र भारद्वाज, विशेष सचिव.