लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 फरवरी 2026
अधिसूचना
क्रमांक ESTB/13620/2025-HEALTH SECTION-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (3) में, अंक "06" के स्थान पर, अंक "10" प्रतिस्थापित किया जाये। 2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (3) में, अंक "27" के स्थान पर, अंक "33" प्रतिस्थापित किया जाये। 3. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात् :-
| "23. | सहायक संचालक (प्रशासन) | 02 | द्वितीय श्रेणी | लेवल-12" |
4. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (3) में, अंक "06" के स्थान पर, अंक "10" प्रतिस्थापित किया जाये। 5. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (3) में, अंक "27" के स्थान पर, अंक "33" प्रतिस्थापित किया जाये।
| "23. | सहायक संचालक (प्रशासन) | 02 | - | 100%" |
क्रमांक ESTB/13620/2025-HEALTH SECTION-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-02 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 21st February 2026
NOTIFICATION
No. ESTB/13620/2025-HEALTH SECTION-2. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Food and Drugs Administration (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely:-
AMENDMENT
In the said rules,-
1. In column (3) of serial number 6 of Schedule-I, for the figure "06", the figure "10" shall be substituted.
2. In column (3) of serial number 11 of Schedule-I, for the figure "27", the figure "33" shall be substituted.
3. In Schedule-I, after serial number 22 and entries relating thereto, the following serial number shall be added, namely:-
| "23. | Assistant Director (Administration) | 02 | Class-II | Level-12" |
4. In column (3) of serial number 6 of Schedule-II, for the figure "06", the figure "10" shall be substituted.
5. In column (3) of serial number 11 of Schedule-II, for the figure "27", the figure "33" shall be substituted.
| "23. | Assistant Director (Administration) | 02 | - | 100%" |