गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2026
अधिसूचना
क्रमांक ESTB-103/35/2025- HOME SECTION.— छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रं 13 सन् 2007) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का सं. 46) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) के अनुसरण में, राज्य सरकार, जन सुविधा की दृष्टि एवं प्रशासनिक कारणों से, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अजाक पुलिस थाना को, उसके तत्स्थानी कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का सं. 33 ) के अन्तर्गत समस्त अपराधों के संबंध में स्थापित करती है, -
| स.क्र. | पुलिस थाना का नाम | पुलिस थाना के संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | अजाक पुलिस थाना, गौरेला-पेण्ड्रा- मारवाही | जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र । |
| 2 | अजाक पुलिस थाना, सक्ती | जिला सक्ती के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र । |
| 3 | अजाक पुलिस थाना, सारंगढ़ - बिलाईगढ | जिला सारंगढ़-बिलाईगढ के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र । |
| 4 | अजाक पुलिस थाना, मनेन्द्रगढ़-भरतपुर- चिरमिरी | जिला मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र । |
| 5 | अजाक पुलिस थाना, खैरागढ़-छु ईखदान- गण्डई | जिला खैरागढ़-छु ईखदान- गण्डई के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र । |
| 6 | अजाक पुलिस थाना, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी | जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र । |
यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.