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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में संशोधन संबंधी

Published 26 February 2026

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
112
Notification no.
File No. RULE/125/2026-EXCISE(10)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-26.112
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2026

अधिसूचना

File No. RULE/125/2026-EXCISE(10).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख) के के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिये नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई गई स्प्रिट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 1140/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 160/- की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी। (2) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा।'' (3) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (5) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (5) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(5) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.2(क) (स्तरीय रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्ति को एक माह के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के गणनानुसार 1 माह का अग्रिम EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL(Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL(Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL(Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 20 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

परन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

(5) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8)(ख) विदेशी मदिरा एफ.एल.2(क) स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ.एल.2(क) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(6) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (12) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (12) (ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(12)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी अवधि बैंक गारंटी की अवधि के समतुल्य होगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम पर प्लेज्ड (Pledged) किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(7) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिये नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई गई स्प्रिट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 760/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 160/- की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी। (8) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख-1) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ख-1) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा।

(9) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्ति को एक माह के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के गणनानुसार 1 माह का अग्रिम EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL(Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL(Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL(Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 20 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

परन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

परन्तु होटल की श्रेणी अथवा स्तर तथा कमरों की संख्या एवं अधिभोग को दृष्टिगत रखते हुए, आबकारी आयुक्त उक्त मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा स्प्रिट, बीयर सहित का स्टॉक रखने की अनुमति दे सकेगा।

(11) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (7)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(क) विदेशी मदिरा एफएफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 805/- (रूपये आठ सौ पांच) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ.एल.-3 अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 805/- (रूपये आठ सौ पांच) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(12) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(क) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी अवधि बैंक गारंटी की अवधि के समतुल्य होगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम पर प्लेज्ड (Pledged) किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी। (13) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिये नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई गई स्प्रिट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 1140/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 160/- की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी। (14) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख-1) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) (ख-1) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा।

(15) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) (ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्ति को एक माह के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के गणनानुसार 1 माह का अग्रिम EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL(Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL(Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL(Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(16) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 20 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

परन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

(17) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(ग) विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ.एल.3(क) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(18) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌- ''(9)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी अवधि बैंक गारंटी की अवधि के समतुल्य होगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम पर प्लेज्ड (Pledged) किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(19) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिये नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई गई स्प्रिट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 1140/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 160/- की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी। (20) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख-1) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ख-1) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा।

(21) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति)अनुज्ञप्ति को एक माह के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के गणनानुसार 1 माह का अग्रिम EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL(Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL(Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL(Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(22) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 20 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

परन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

(23) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(ग) विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ. एल.3(ख) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(24) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9)(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी अवधि बैंक गारंटी की अवधि के समतुल्य होगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम पर प्लेज्ड (Pledged) किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(25) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा।'' वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(26) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट की 240 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 480 बोतल से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा। किन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

''परन्तु होटल के श्रेणी अथवा स्तर तथा कमरों की संख्या एवं अधिभोग को दृष्टिगत रखते हुये आबकारी आयुक्त उक्त मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा स्प्रिट, बीयर सहित का स्टॉक रखने की अनुमति दे सकेगा।'' (27) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6)(ख)प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(ख) विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 805/- (रूपये आठ सौ पांच) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ.एल.3(ग) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 805/- (रूपये आठ सौ पांच) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(28) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(ग) के के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(ग) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। (29) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी अवधि बैंक गारंटी की अवधि के समतुल्य होगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम पर प्लेज्ड (Pledged) किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(30) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) ( विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(घ) ( विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा।''

वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(31) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) ( विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (7)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट की 240 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 480 बोतल से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा। किन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

''परन्तु आगंतुकों/ग्राहकों की संख्या एवं अधिभोग को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी आयुक्त उक्त मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा स्प्रिट, बीयर सहित का स्टॉक रखने की अनुमति दे सकेगा।''

(32) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7)(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (7)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(ख) विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ. एल.3(घ) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(33) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) ( विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7)(ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (7)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(ग) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। (34) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (11) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (11)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(11)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी अवधि बैंक गारंटी की अवधि के समतुल्य होगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम पर प्लेज्ड (Pledged) किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(35) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट की 250 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 450 क्वार्ट बोतल से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा। किन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

(36) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (5)(क) केे स्थान पर शर्त क्रमांक (5)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(5)(क) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा।''

वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(37) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (7)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (7)(क)प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(क) विदेशी मदिरा एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 805/- (रूपये आठ सौ पांच) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ.एल. 4 अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 805/- (रूपये आठ सौ पांच) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(38) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7)(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (7)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(ख) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। (39) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (1)(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (1)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(1)(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिये नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई गई स्प्रिट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 760/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 160/- की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी। (40) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (1) (ख-1) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (1)(ख-1) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(1)(ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्कता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। (41) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (1) (ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (1) (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(1)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्ति को एक माह के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के गणनानुसार 1 माह का अग्रिम EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL(Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL(Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL(Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(42) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 20 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा। किन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

(43) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (7)(क)प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(क) विदेशी मदिरा एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 805/- (रूपये आठ सौ पांच) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ.एल. 4(क) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 805/- (रूपये आठ सौ पांच) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(44) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (10)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (10)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(10)(क) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी अवधि बैंक गारंटी की अवधि के समतुल्य होगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम पर प्लेज्ड (Pledged) किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(45) प्रारूप एफ.एल.5 (प्रासंगिक अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8) इस अनुज्ञप्ति की अवधि अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील रहेगी।''

(46) प्रारूप एफ.एल.5(क) (मदिरा के उपभोग के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8) इस अनुज्ञप्ति की अवधि अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील रहेगी।'' 2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2026

अधिसूचना

File No. RULE/125/2026-EXCISE(11).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड ''(ग)'' के उप खण्ड ''(ग-4)'' के पश्चात्‌ एवं ''(घ)'' के पूर्व निम्नानुसार नवीन उपखण्ड ''(ग-5)'' अंतःस्थापित किया जावे अर्थात्‌-

''(ग-5) एफ.एल.3 (ड.) (स्टार होटल बार अनुज्ञप्ति)''ः- एफ.एल.3 (ड.) (स्टार होटल बार अनुज्ञप्ति) का अनुज्ञतिधारक ऐसे होटल के निवासियों, उनके अतिथियों एवं आगन्तुकों को उनके स्वयं के उपभोग हेतु अनुज्ञप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। यह अनुज्ञप्ति ऐसे मानदण्ड तथा मानक की आवास तथा भोजन की सुविधायुक्त होटलों को दी जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) प्ररूप ''एफ.एल.3(घ)'' के पश्चात्‌ निम्नानुसार नवीन प्ररूप ''एफ.एल.3(ड.) (स्टार होटल बार अनुज्ञप्ति) '' अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

प्ररूप

एफ.एल.3 (ड.)

(स्टार होटल बार अनुज्ञप्ति)

वार्षिक लायसेंस फीस ...........................

लायसेंस क्रमांक चालान क्रमांक - ............................... दिनांक - ................................

छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के उपखण्ड (ग-5) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रूपयेे ............................... (अक्षरी ..................................................... केवल) जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में, यह अनुज्ञप्ति .......................................निवासी ................................................... जिला .................................. को .................................................................में जिसकी परिसीमाएं इसमें अनुलग्न अनुसूची मे वर्णित है, में स्थित होटल ............. ............................................................................................... में विदेशी मदिरा की खुली बोतलों में विक्रय करने की अनुज्ञप्ति दिनांक ................................................ से .............................................. तक के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1(घघ)/एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट)/सी.एस. 2(घघ-कम्पोजिट) की फुटकर दुकान से करेगा, जैसा कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

(2) विदेशी मदिरा, होटल में ठहरने वालों या उनके अतिथियों एवं होटल के उपाहार गृह (रेंस्तरा) में आने वालों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विक्रय की जावेगी। इस अनुज्ञप्ति के अधीन विक्रित विदेशी मदिरा का उपभोग परिसर में ही करना होगा।

2(क) इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (मदिरापान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) एवं एक ही मदिरा परोसने का काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी, परन्तु एफ.एल.3(ड.) स्टार होटल बार अनुज्ञप्तिधारी को उनके अनुज्ञप्ति के परिसर में कहीं भी उपभोग की सुविधा होगी। (3) अनुज्ञप्तिधारक खुली बोतलों से केवल फुटकर (लूज) विदेशी मदिरा का विक्रय करेगा।

(4)(क) स्प्रिट या माल्ट मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, जो एफ.एल.-1 (घघ) अथवा एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्तिधारक से विक्रय के लिये लाई जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है :-

वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा - स्प्रिट - क्वार्ट बोतल माल्ट - क्वार्ट बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा स्प्रिट/माल्ट (बोतलों में) की माहवार निर्धारित मात्रा

क्र. माह का नाम माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
विदेशी मदिरा (स्प्रिट) माल्ट मदिरा (बीयर)
1 2 3 4
1 अपै्रल वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 15%
2 मई वार्षिक मात्रा का 10% वार्षिक मात्रा का 15%
3 जून वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 13%
4 जुलाई वार्षिक मात्रा का 7% वार्षिक मात्रा का 6%
5 अगस्त वार्षिक मात्रा का 7% वार्षिक मात्रा का 6%
6 सितम्बर वार्षिक मात्रा का 7% वार्षिक मात्रा का 6%
7 अक्टूबर वार्षिक मात्रा का 8% वार्षिक मात्रा का 6%
8 नवम्बर वार्षिक मात्रा का 8% वार्षिक मात्रा का 5%
9 दिसम्बर वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 5%
10 जनवरी वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 6%
11 फरवरी वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 9%
12 मार्च वार्षिक मात्रा का 8% वार्षिक मात्रा का 8%

(4)(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिये नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई गई स्प्रिट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 1140/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 160/- की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरण ः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी।

(4)(ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा। (4)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ड.) (स्टार होटल बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्ति को एक माह के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के गणनानुसार 1 माह का अग्रिम EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL(Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL(Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL(Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। वाईन/रेडी टू डिं्रक मदिरा का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये जाने की दशा में भी प्रत्येक नग हेतु EAL(Excise Adhesive Label) प्राप्त कर मदिरा दुकान से प्रदाय के पूर्व चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पिंट बोतल में मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया जाता है तो, दोनों पिंट बोतल के नगों पर EAL (Excise Adhesive Label) का चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टॉक व विक्रय नहीं करेगा। (6) माल्ट मदिरा एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जें में रखना निषिद्ध है।'' (6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 20 प्रतिशत से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा। परन्तु यह भी कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी समय वाईन की अधिकतम 10 पेटी एवं रेडी टू डिं्रक की 20 पेटी मदिरा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

परन्तु होटल के श्रेणी अथवा स्तर तथा कमरों की संख्या एवं अधिभोग को दृष्टिगत रखते हुये आबकारी आयुक्त उक्त मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा स्प्रिट/ बीयर सहित का स्टॉक रखने की अनुमति दे सकेगा।

6(ख) इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट की क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल से अन्यून धारिता वाली बोतलों को विक्रय हेतु नहीं रखेगा। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक (इनवाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(7)(क) विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ड.) (स्टार होटल बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात्‌ एफ.एल.-3(ड.) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की निर्धारित ड्‌यूटी दर रूपये 1090/- (रूपये एक हजार नब्बे) एवं उससे अधिक की ड्‌यूटी दरों की मदिरा का ही प्रदाय किया जावेगा।

(7)(ख) विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट के लिए निर्धारित फुटकर विक्रय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय किया जावेगा. इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा की खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय हेतु विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना होगा, जो विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा की फुटकर विक्रय दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो।'' (8) अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई, स्टॉक की गई और विक्रय की गई विदेशी मदिरा का सही लेखा प्रतिदिन संधारित करेगा।

(8)(क)- ''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा। उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।'' (9) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तो की शर्त क्रमांक 2, 27 तथा 30 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध है।

(9)(क) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी अवधि बैंक गारंटी की अवधि के समतुल्य होगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम पर प्लेज्ड (Pledged) किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(9)(ख) नशीली दवाओं के विरोधी चेतावनी/संकेत को अनिवार्य रूप से चिपकाएगा/प्रदर्शित करेगा।

(10) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लघंन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

कलेक्टर

दिनांक : .......................

जिला-...............(छ.ग.)

अनुसूची

स्थल का वर्णन अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएॅं
उार पूर्व दक्षिण पश्चिम

सत्यापनकर्ता दिनांक : .......................

(आबकारी अधिकारी) 2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2026

अधिसूचना

File No. RULE/125/2026-EXCISE(12).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 की नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमिा जारी की गई पूर्व की अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, प्ररूप एफ.एल. 2(क), 3, 3(क), 3(ख), 3(ङ), 4(क) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार कॉलम (4) में यथादर्शित निर्धारित करती हैैः-

सारणी

क्र. अनुज्ञप्ति का प्रकार मापदण्ड वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1 2 3 4
1. एफ.एल. 2(क)(स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) 1 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो रू. 12,00,000/-
2 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो रू. 16,00,000/-
3 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु सात लाख से अधिक न होे रू .20,00,000/-
4 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो रू. 24,00,000/-
2 एफ.एल. 3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) 1 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो रू. 9,00,000/-
2 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो रू. 12,00,000/-
3 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु सात लाख से अधिक न होे रू. 15,00,000/-
4 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो रू. 18,00,000/-
3 एफ.एल.3-क (शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) 1 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो रू. 12,00,000/-
2 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो रू. 16,00,000/-
3 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु सात लाख से अधिक न होे रू. 20,00,000/-
4 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो रू. 24,00,000/-
4 एफ.एल.3(ख) (विशेष रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्ति) 1 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो रू. 12,00,000/-
2 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो रू. 16,00,000/-
3 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु सात लाख से अधिक न होे रू. 20,00,000/-
4 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो रू. 24,00,000/-
7 एफ.एल.3(ङ) (स्टार होटल बार अनुज्ञप्ति) 1 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो रू. 9,00,000/-
2 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक रू. 12,00,000/-
लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो
3 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु सात लाख से अधिक न होे रू. 15,00,000/-
4 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो रू. 18,00,000/-
9 एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) 1 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो रू. 7,50,000/-
2 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो रू. 10,00,000/-
3 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु सात लाख से अधिक न होे रू. 12,50,000/-
4 ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो रू. 15,00,000/-

2. नगर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में स्थित एफ.एल.2(क)/3/3(क)/3(ख)/ 3(ङ)/4(क) की लायसेंस फीस वही होगी, जो उस नगर के संबंधित एफ.एल.2(क)/3/ 3(क)/3(ख)/3(ङ)/4(क) के लिए लागू है। 3. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2026

अधिसूचना

File No. RULE/125/2026-EXCISE(13).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 की नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमिा जारी की गई पूर्व की अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, प्ररूप एफ.एल. 3(ग), 3(घ), 4 की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये कॉलम (3) में यथादर्शित निर्धारित करती है :-

सारणी

क्र. अनुज्ञप्ति का प्रकार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1 2 3
1 एफ.एल.3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) रू. 2,00,000/-
2 एफ.एल.3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) रू. 9,00,000/-
3 एफ.एल.4 (असैनिक विनोद-गृह अनुज्ञप्ति) रू. 2,00,000/-

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2026

अधिसूचना

File No. RULE/125/2026-EXCISE(14).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमिा जारी की गई पूर्व की अधिसूचना RULE/41/2025-EXCISE(29), नवा रायपुर, दिनांक 29.03.2025 एवं RULE/41/2025-EXCISE(30), नवा रायपुर, दिनांक 29.03.2025 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, प्ररूप एफ.एल.5 एवं एफ.एल.5क की निर्धारित लायसेंस फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में वार्णित अनुज्ञप्ति के लिये कॉलम (3) में यथादर्शित निर्धारित करती है :-

सारणी

क्र. अनुज्ञप्ति का प्रकार निर्धारित लायसेंस फीस (रूपये मेंं)
(1) (2) (3)
1 एफ.एल.5 (प्रासंगिक अनुज्ञप्ति) 10,000 (प्रतिदिन)
एफ.एल.5क (मदिरा के उपभोग के लिए प्रासंगिक अनुज्ञप्ति) 5,000 (प्रतिदिन)

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 26 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-26.112/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-02-26.112.