वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 मार्च 2026
अधिसूचना
File No. RULE/125/2026-EXCISE(16).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.), (च) एवं (छ) तथा छाीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-ख द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारिणी के कॉलम नं. (1) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये सारणी के कॉलम नं. (2) में यथादर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है :-
सारणी
| अनुज्ञप्ति का प्रकार | वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस |
| (1) | (2) |
| सी.एस.1-ख द शी मदिरा के विनिर्माण, बोतल भराई तथा सीलबंद े बोतलों में देशी मदिरा का विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण-भाण्डागारों तक प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति | रूपये 16,00,000/- |
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 9th March 2026
NOTIFICATION
TABLE| Kind of License | Annual License fees |
| (1) | (2) |
| C.S.1-B License for the manufacturing, bottling and supply of country liquor in sealed bottles from country liquor manufacturing warehouse to the storage warehouses | Rupees 16,00,000/- |
2. This ammendment shall be applicable from 1st April, 2026.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 मार्च 2026
अधिसूचना
File No. RULE/125/2026-EXCISE(17).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.), (च) एवं (छ) तथा छाीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-खख द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (1) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये सारणी के कॉलम नं. (2) में यथादर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती हैः-
सारणी
| अनुज्ञप्ति का प्रकार | वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस |
| (1) | (2) |
| सी.एस.1-खख द शी मदिरा के विनिर्माण, विशेष बोतल भराई तथा े सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण-भाण्डागारों तक प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति | रूपये 11,00,000/- |
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 9th March 2026
NOTIFICATION
File No. RULE/125/2026-EXCISE(17).— In exercise of the powers conferred in clause (e), (f), and (g) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915) and Rule 3-BB of Chhattisgarh Country Spirit Rules 1995, the State Government, hereby, prescribes the annual license fees as in column (2) for the license shown in column (1), of the following table :-
TABLE
| Kind of License | Annual License fees |
| (1) | (2) |
| C.S.1-BB Franchisee License for the manufacturing, bottling and supply of country liquor in sealed bottles from country liquor manufacturing warehouse to the storage warehouses | Rupees 11,00,000/- |