उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च, 2026
अधिसूचना
क्रमांक 5375/चेकर तीन -10-8/2000(IX) .— छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद् द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक 19494/चेकर/तीन-10-8/2000 (IX), बिलासपुर दिनांक 06-10-2025 में निम्नानुसार संशोधन करता हैः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की सारणी के सरल क्रमांक 18 के स्तंभ क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां संस्थापित की जाती है, अर्थात् :-
सारणी
| क्रमांक | सिविल जिले का नाम | जिला न्यायाधीष के न्यायालय | |
| बैठने का स्थान | न्यायालयों की संख्या | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 18. | रायगढ़ | 1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. घरघोड़ा 4. खरसिया | 8 1 1 1 |
Bilaspur, the 16th March 2026
AMENDMENT
In the said notification, of the table for the serial no. 18 and further existing entries relating thereto as shown in column no. (3) and (4) the following entries are substituted namely :-
TABLE
| S.No. | Name of Civil District | Court of District Judges | |
| Place of sitting | No. of Courts | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 18. | Raigarh | 1. Raigarh 2. Sarangarh 3. Gharghora 4. Kharsiya | 8 1 1 1 |
By order of the High Court
Sd/-
(Rajnish Shrivastava) Registrar General.