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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम, 2025 में संशोधन संबंधी

Published 27 March 2026

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
159
Notification no.
File No. RULE/214/2026-EXCISE (21,22)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-03-27.159
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 मार्च 2026

अधिसूचना

File No. RULE/214/2026-EXCISE (21). छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 02 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (च), (छ), (ज) - द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम, 2025 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) नियम 3 के उप नियम (3) के खण्ड (ग) को विलोपित किया जावे।

(2) नियम 3 के उप नियम (5) के खण्ड (ख) के स्थान पर नियम 3 के उप नियम (5) के खण्ड (ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(ख) अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक आबकारी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए लायसेंस फीस, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावे तथा प्रतिभूति धनराशि जो निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि होगी, उसे लायसेंस स्वी—ति के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा।'' (3) नियम 3 के उप नियम (14) के स्थान पर पर नियम 3 के उप नियम (14) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌- ''(14) सूक्ष्म यवासवनी एवं उससे संलग्न रेस्टोरेंट के अनुज्ञप्त परिसर का सम्मिलित रूप से क्षेत्रफल न्यूनतम 4000 वर्गफीट (कारपेट एरिया) का होना चाहिए।''

(4) नियम 5 के उप नियम (12) के स्थान पर नियम 5 के उप नियम (12) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-''(क) सूक्ष्म यवासवक को वर्ष में अधिकतम 3 लाख 65 हजार बल्क लीटर क्राफ्ट बीयर के निर्माण की अनुमति होगी। इस हेतु क्राफ्ट बीयर के लिये ड्‌यूटी दर वह होगी जो राज्य शासन द्वारा विहित किया जावे तथा उक्त ड्‌यूटी दर को आधार मानते हुये एक माह में क्राफ्ट बीयर के अनुज्ञप्त उत्पादन को दृष्टिगत्‌ रखते हुये समतुल्य ड्‌यूटी राशि परिगणित कर, मासिक आधार पर अग्रिम रूप में प्रतिमास के प्रारंभ होने के पूर्व ही जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसका दैनिक लेखा सूक्ष्म यवासवक को रखना होगा, जिसका सत्यापन प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा साप्ताहिक आधार पर किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्राफ्ट बीयर पर शुल्क का भुगतान करने के लिये आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप एम.बी.-10 में प्रस्तुत किया जावेगा। 2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 मार्च 2026

अधिसूचना

File No. RULE/214/2026-EXCISE (22) . छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 02 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (च), (छ), (ज) तथा छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम, 2025 के नियम 3 के उपनियम 5 के खण्ड (ख) एवं नियम 5 के उपनियम 12 द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, नीचे दिये गये सारणी-1 एवं 2 के अनुसार क्रमशः वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस एवं देय ड्‌यूटी राशि विहित करती है, अर्थात :-

सारणी-1

अनुज्ञप्ति का प्रकार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(1) (2)
एम.बी. (4)-निजी परिसर में सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर बनाने एवं अनुज्ञप्ति परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट में क्राफ्ट बीयर के लूज विक्रय का लायसेंस 10,00,000/- (दस लाख) प्रतिवर्ष

सारणी-2

विवरण ड्‌यूटी राशि
(1) (2)
सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर निर्माण पर देय ड्‌यूटी राशि 60/- (साठ) प्रति बल्क ली. की दर से ड्‌यूटी राशि

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 27 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-03-27.159/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-03-27.159.