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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 05 वर्षाे हेतु स्थायी पंजीयन संबंधी

Published 01 April 2026

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
169
Notification no.
ESTB/1610/2026-WCD Part(1)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-01.169
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 मार्च 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/1610/2026-WCD Part(1). राज्य शासन एतद्‌ द्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 05 वर्षो हेत स्थायी पंजीयन करता हैः-

क्र. जिला शासकीय संस्था का नाम बाल गृह का पता बाल देखरेख संस्था की प्रकृति क्षमता पंजीयन क्रमांक
1 नारायणपुर इंडोर स्टेडियम (माहका) जिला नारायणपुर (छ.ग) शासकीय बालगृह (बालक), इंडोर स्टेडियम (माहका) जिला -नारायणपुर (छ.ग.) बालगृह (बालक) 50 04/NRYNP/ 25-26
2 जांजगीर- चांपा शासकीय बालगृह (बालक) शासकीय बालगृह बालक, संत रविदास नगर शारदा चौक, सरस्वती शिशु मंदिर के बगल से नैला, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) बालगृह (बालक) 50 04/JC/25-26

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पॉच वर्षो हेतु वैध होगा।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/ समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/ परीक्षण/ अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/ भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा। 5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 मार्च 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/1610/2026-WCD Part(1). छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13/ 2017/ 49/ मबावि/50 दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्था को स्थाई पंजीयन प्रदान किया गया था।

राज्य शासन एतद्‌ द्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथासंशोधित 2021 एवंनियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधान/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर पंजीयन का दिनांक 31 मार्च 2026 तक के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता हैः-

क्र. स्वैच्छिक संगठन का नाम एवं पता बालगृह का पता जिला बाल देख- रेख संस्था की प्रकृति स्वीकृत क्षमता पंजीयन क्रमांक
1 बिलासपुर सेवा भारती पता-मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास, कुदुदण्ड, बिलासपुर (छ.ग) खुला आश्रय गृह (बालक) पता-एम आई जी-574, हॉउसींग बोर्ड कॉलोनी , पदनाभपुर, जिला दुर्ग (छ.ग) दुर्ग खुला आश्रय ग ृह (बालक) 25 08/DU/ 18-19

1 यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2026 तक के लिए वैध होगा।

2 संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/ समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/ परीक्षण/ अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

3 संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवंसंरक्षण) अधिनियम 2015 यथासंशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथासंशोधित 2022 कानियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा। 5 संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 मार्च 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/1610/2026-WCD Part(1). छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र 11-01/2023/मबावि/50 दिनांक 06.12.2023 एवं अधिसूचना क्र 11-01/2023 दिनांक 21.04.2023 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीयन नवीनीकरण 05 वर्ष हेतु पजीकृत किया गया था। भारत शासन से प्राप्त निर्देश एवं मिशन वात्सल्य योजना के दिशा निर्देश के अनुक्रम में योजना अन्तर्गत राज्य में केवल 50 एवं 25 क्षमता के बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जाना है।

राज्य शासन एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं जिनकी क्षमता 100 है, को दो पृथक-पृथक ईकाई के रुप में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता हैः-

. जिला शासकीय संस्था का नाम बाल गृह का पता बाल देखरेख संस्था की प्रकृति क्षमता पंजीयन क्रमांक
1 बिलासपुर शासकीय सम्प्रेक्षण ग ृह शासकीय सम्प्रेक्षण ग ृह पता-नूतन चौक सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.) सम्प्रेक्षण गृह (बालक) 50 03/BSP/1617 (Unit-1)
शासकीय सम्प्रेक्षण ग ृह शासकीय सम्प्रेक्षण ग ृह पता-नूतन चौक सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.) सम्प्रेक्षण गृह (बालक) 50 03/BSP/25-26 (Unit-2)
2 रायपुर शासकीय सम्प्रेक्षण ग ृह शासकीय सम्प्रेक्षण ग ृह, पता-पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के पास टी.टी.सी कालोनी रोड, वार्ड क्र. 14 माना कैम्प रायपुर (छ.ग.) सम्प्रेक्षण गृह (बालक) 50 01/RPR/16- 17(Unit-1)
शासकीय सम्प्रेक्षण ग ृह शासकीय सम्प्रेक्षण गृह पताः- पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के पास, टी.टी.सी कॉलोनी रोड़, वार्ड क्र. 14, माना कैम्प रायपुर (छ.ग) सम्प्रेक्षण गृह (बालक) 50 01/RPR/25- 26 (Unit-2)

01. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पॉच वर्षो हेतु वैध होगा।

02. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/ समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/ परीक्षण/ अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

03. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

04. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा। 05. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 01 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-01.169/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-01.169.