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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन संबंधी

Published 01 April 2026

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
174
Notification no.
File No.:RULE/304/2026-EXCISE (23)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-01.174
Languages
English, Hindi

1000000

छत्तीसगढ शास

पंजीयनक्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . وو

1000

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174 ]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल 2026 चैत्र 11 , शक 1948

वाणिज्यिक कर ( आबकारी) विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2026

अधिसूचना

File No. RULE / 304 / 2026- EXCISE (23) - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) , (ड.) , (च) , (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा , " छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम , 1995 " में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-

संशोधन

1 / उक्त नियमों में-

(1 ) नियम 3 (ख) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 ( ख ) को प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात् : - " 3 (ख ) देशी स्पिरिट का विनिर्माण , बोतल भराई तथा थोक प्रदाय अनुज्ञप्ति : - प्रदेश में संचालित / स्थापित किसी आसवनी / देशी मदिरा की बोतल भराई इकाई / विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई के अनुज्ञप्तिधारकों को राज्य शासन द्वारा समय - समय पर नियत किये जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर राज्य के भण्डारण - भाण्डागारों में आपूर्ति हेतु देशी मदिरा का विनिर्माण बोतल भराई तथा थोक प्रदाय के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा सी.एस. 1 - ख में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी । "

(2) नियम 3 (खख ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 (खख ) को प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः-

"3 (खख ) देशी मदिरा के विनिर्माण, विशेष बोतल भराई तथा थोक प्रदाय अनुज्ञप्ति : - यह अनुज्ञप्ति प्रदेश में स्थापित / संचालित ऐसी आसवनियां जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करते हों , इसी प्रकार प्रदेश में स्थापित किसी देशी मदिरा की बोतल भराई इकाई / विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई के परिसर में देशी मदिरा हेतु विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति प्ररूप सी.एस. 1 - खख में प्राप्त कर , राज्य शासन द्वारा समय - समय पर नियत किये जाने वाले वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर राज्य के भण्डारण - भाण्डागारो में आपूर्ति हेतु देशी मदिरा का विनिर्माण , बोतल भराई तथा थोक प्रदाय कर सकेगी , जिसे देशी मदिरा के ऐसे विनिर्दिष्ट नामपत्र / लेबल अथवा ब्राण्ड के स्वामी द्वारा उन नामपत्र / लेबल अथवा ब्राण्ड की देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए विशेष अधिकार दिया गया हो अथवा प्राधिकृत किया गया हो । "

347 348

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2026

(3) नियम 3 (ग ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 (ग ) को प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात् :-

" 3 (ग ) देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति :- छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को उनके द्वारा संचालित भण्डारण - भाण्डागारों हेतु, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर नियत किये जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर राज्य के समस्त देशी भण्डारण -भाण्डागारों में देशी मदिरा के भण्डारण एवं वितरण के नियंत्रण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा प्ररूप सी.एस .1 - ग में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी ।

प्रारूप सी.एस .1 - ग के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित समस्त भण्डारण- भाण्डागारों में प्रदाय हेतु अधिकृत प्ररूप सी.एस. 1 / सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख के समस्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मदिरा का भण्डारण किया जावेगा । भण्डारित देशी मदिरा को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित देशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों के माध्यम से विक्रय किया जायेगा । "

(4) नियम 3 ( घ) के शीर्षक स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 (घ) के शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्ः-

" 3 (घ ) देशी मदिरा के विनिर्माण, बोतल भराई तथा थोक प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने की प्रक्रिया : - "

(5) नियम 4 के उप - नियम (3 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उप - नियम (3) को प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्: -

" (3 ) आबकारी आयुक्त किसी भण्डारण भाण्डागार को बन्द कर सकेगा या अनुज्ञप्तिधारी ( सी.एस. 1 - ग ) से किसी भाण्डागार या भाण्डागारों को खोलने और चालू करने की अपेक्षा कर सकेगा । इसी प्रकार , राज्य के नवीन भण्डारण भाण्डागार को अनुसूची में जोड़ा जा सकेगा और प्रदायकर्ता इकाई (सी.एस. 1 / सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख ) को ऐसे नवीन भण्डारण भाण्डागार को देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों में मास्टर कार्टन पैक में स्वीकृत दर में प्रदाय करना होगा । इस हेतु आवश्यक अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने की कार्यवाही प्रदायकर्ता इकाई द्वारा की जानी होगी । प्रदायकर्ता इकाई (सी.एस. 1 / सी.एस .1 - ख / सी.एस.1 - खख ) उपरोक्त परिवर्तनों के कारण सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के प्रदाय मूल्य में कोई वृद्धि करने का हकदार नहीं होगा और न ही प्रदायकर्ता इकाई उसे प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति के किसी शर्त के शिथलीकरण का हकदार होगा । "

(6) नियम 5 के उप - नियम (3 ) के खण्ड (क ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उप - नियम (3 ) के खण्ड (क) को प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्: -

" (क) सी.एस.1 / सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारण -भाण्डागारों के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं को निर्गमित सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के क्रय दर को प्रत्येक माह की 10 , 20 एवं माह की अंतिम तारीख तक अभिप्राप्त करने का हकदार होगा । " छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 (1 ) (7) नियम 5 के उपनियम (4 ) के खण्ड (घ ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (घ) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात् : -

" (घ) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिये गये स्टॉकिंग आर्डर के तहत् देशी मदिरा की मांग किये जाने पर सी.एस.1 / सी.एस .1 ख / सी.एस.1 खख अनुज्ञप्तिधारी सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की ऐसी मात्रा जैसी की अपेक्षित की जाए , संबंधित भण्डारण - भाण्डागार को तत्काल प्रेषित करेगा । "

(8) नियम 10 - क के पश्चात् निम्नानुसार नियम 10 - क (1 ) अंतःस्थापित किया जावे , अर्थात् : - " (1 ) rPET की सीलबंद बोतलों के परिवहन में हानियों की अनुज्ञेय सीमा - ( 1 ) देशी मदिरा के विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण के भाण्डागार तक बोतल बंद देशी मदिरा के समस्त परिवहन के लिए , दूरी को विचार में लाये बिना , अधिकतम छीजन छूट 0.10 प्रतिशत होगी ।

(2) देशी मदिरा के विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण भाण्डागार तक परिवहन किये जाने वाली सीलबंद बोतलो में भरी देशी मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा अनुज्ञेय हानियों की संगणना का आधार होगी ।

(3 ) यदि बोतलो में भरी देशी मदिरा के परिवहन के दौरान छीजन की हानियाँ उप- नियम (1 ) में विहित अनुज्ञेय हानि की सीमा से अधिक होती है, तो बोतलों में भरी देशी मदिरा की ऐसी अधिक सभी कमियों / हानियों पर आसवक / देशी मदिरा प्रदायकर्ता विहित शुल्क (तत्समय देय ड्यूटी राशि एवं अधिभार की राशि) प्रति प्रूफलीटर की दर से शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा, जो कलेक्टर द्वारा अधिरोपित की जावे ;

परन्तु यदि कलेक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि ऐसी अधिक कमी या हानि किसी अपरिहार्य कारणों से हुई है तो कलेक्टर इस उपबंध के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति को कम या अभित्यक्त कर सकेंगे । "

(9) नियम 10 - ख के स्थान पर निम्नानुसार नियम 10 - ख प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् : - " (10 - ख ) स्पिरिट की हानियों की अनुज्ञेय सीमाएँ- सी.एस.1 / सी.एस.1 - ख या सी.एस. 1 - खख के अनुज्ञप्तिधारक के परिसरों में परिवहन की गई स्पिरिट पर छीजन की छूट वही होगी जो आसवनी नियम, 1995 के नियम 6 में दी गई है । "

(10) नियम 10 - ग के स्थान पर निम्नानुसार नियम 10 – ग प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात् : - " ( 10 - ग ) देशी मदिरा के भण्डारण भाण्डागार में भण्डारण की हानियाँ : - किसी देशी मदिरा के सी. एस . 1 , सी.एस.1 - ख एवं सी.एस.1 - खख अनुज्ञप्तिधारियों को बोतलों में भरी देशी मदिरा के भण्डारण भाण्डागार में भण्डारण पर कोई छीजन की छूट अनुज्ञेय नहीं है । सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 12 के अधीन अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2026

348(2)

शास्ति के अतिरिक्त संबंधित देशी मदिरा के सी.एस. 1 , सी.एस.1 - ख एवं सी.एस.1 - खख अनुज्ञप्तिधारियों से , कमः पाई गई मात्रा पर , तत्समय देय ड्यूटी राशि के समतुल्य राशि वसूली योग्य होगी । "

(11 ) नियम 12 के उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 12 के उपनियम ( 1 ) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात् : -

" (1 ) सी.एस.1 / सी.एस.1 ख / सी.एस.1 खख अनुज्ञप्ति की शर्तों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और जहां इन नियमों में किसी अन्य शास्ति के लिये अभिव्यक्त रूप से उपबंध किया गया हो उसके सिवाय आबकारी आयुक्त सी.एस.1 / सी.एस.1 ख / सी.एस.1 खख अनुज्ञप्तिधारी पर इन नियमों में से किसी नियम या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिये न्यूनतम 50,000 से 5,00,000 / - रुपये (पचास हजार से पांच लाख रुपये ) तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, न्यूनतम 1000 / - से 10,000 / - रूपये (एक हजार से दस हजार रूपये) तक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा । "

(12) नियम 12 के उपनियम (4 ) स्थान पर निम्नानुसार नियम 12 के उपनियम (4 ) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्: -

" (4) नियम-5 (4) (घ) के अधीन मांग अनुसार सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रेषित करने में असफल रहने की दशा में, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉपोरेशन लिमिटेड के प्रतिवेदन पर सी.एस.1 / सी.एस.1 ख / सी.एस.1 खख अनुज्ञप्तिधारी ऐसी कम प्रदाय की गई स्पिरिट और / या सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की मात्रा पर विचार किये बिना प्रथम बार असफल रहने की दशा में रूपये 1,00,000 / - (एक लाख रूपये) से अनधिक तथा पुनरावृत्ति होने पर न्यूनतम रूपये 1,00,000 / - (एक लाख रूपये) एवं अधिकतम रूपये 5,00,000 / - (पॉच लाख रूपये) तक की ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो आबकारी आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जावे । "

(13 ) नियम 13 के उपनियम (1 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 13 के उपनियम ( 1 ) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्: -

" (1 ) सी.एस.1 / सी.एस.1 ख / सी.एस .1 खख , अनुज्ञप्ति का अवसान होने पर भाण्डागार हेतु स्वीकृत समस्त संयंत्रों को जिनमें कुण्ड, कार्क लगाने, कैप्सूल लगाने , मशीनें आदि सम्मिलित हैं, बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मूल्य पर जो कि आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त मूल्यांकन समिति द्वारा नियत की गई हो, विक्रय करेगा और अन्तर्गामी अनुज्ञप्तिधांरी क्रय करेगा । अन्तर्गामी अनुज्ञप्तिधारी बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी पर लागू दरों पर मदिरा , खाली बोतलें, सीलिंग सामग्री इत्यादि भी जो अनुज्ञप्ति के अवसान के दिन स्टाक में है, क्रय करेगा, बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी तारीख के एक मास के भीतर संदाय किया जायेगा । जब किसी सी.एस.1 / सी.एस.1 ख / सी.एस.1 खख अनुज्ञप्ति को चालू करने के दौरान रद्द की जाती छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 ( 3 ) है या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई भाण्डागार असूचीबद्ध तथा विलग्न किया जाता है , तब भी यह प्रक्रिया लागू होगी । "

(14) नियम 13 के उपनियम (2 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 13 के उपनियम (2) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्: -

" (2 ) इन नियमों के अधीन मंजूर सी.एस.1 / सी.एस.1 ख / सी.एस .1 खख अनुज्ञप्ति इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगी कि यदि अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान क्षेत्र में या उसके किसी भाग में या आंशिक मद्य निषेध पुनः स्थापित किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप प्रदाय के लिए प्रत्याशा की गई मदिरा की मात्रा में कमी हो जाती है तो उक्त नीति के पुनःस्थापित किये जाने की तारीख से अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी या उस विस्तार तक स्वतः उपांतरित हो जाएगी अनुज्ञप्तिधारी इस कारण हुई किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा । "

(15) नियम 13 के उपनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 13 के उपनियम (3 ) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात् :-

" (3 ) यदि अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान या उसका अवसान हो जाने पर , क्षेत्र में या किसी भाग में पूर्ण या आंशिक मद्य निषेध पुनः स्थापित किया जाता है और उसके परिणामतः किसी भाण्डागार या भाण्डागारों को बंद किया जाता है तो भाण्डागारों हेतु स्वीकृत संयंत्र, मदिरा का स्टाक , सीलिंग इत्यादि जो उस दिन स्टाक में हों, के व्ययन का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा । यदि सी.एस.1 / सी.एस.1 ख / सी.एस .1 खख , अनुज्ञप्तिधारी ऐसी तारीख से एक मास के भीतर ऐसे स्टाक का व्ययन करने में असमर्थ रहा है , तो आबकारी आयुक्त उसके व्ययन के बारे में आदेश , जिनमें उनको नष्ट करना भी सम्मिलित है, पारित करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होंगे । "

(16 ) प्ररूप सी.एस. 1 - ख के स्थान पर , निम्नानुसार नवीन प्ररूप सी.एस. 1 - ख प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात् :-

प्ररूप सी. एस . 1 - ख

देशी मदिरा के विनिर्माण , बोतल भराई तथा सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण - भाण्डागारों तक प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति

[नियम 3 -ख देखिए ]

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम , 1995 के नियम 3 - ख के अधीन तथा रुपये फीस के प्रतिफल स्वरूप यह अनुज्ञप्ति ...को देशी मदिरा के विनिर्माण , बोतल भराई तथा सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विनिर्माण भाण्डागार से इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची -2 में वर्णित भण्डारण -भाण्डागारों में देशी मदिरा के भण्डारण एवं फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय के संबंध में ..से

तक की कालावधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , प्रदान की जाती है : - छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 (4)

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी , सभी प्रकार की देशी मदिरा राज्य शासन द्वारा निर्धारित तेजी के अनुसार पेय प्रासव से विनिर्माण करेगा ।

2. बोतल भराई संबंधी समस्त संक्रियाओं का संचालन आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित नक्शा (मैप ) तथा योजना के अनुसार............ में स्थित अनुज्ञप्त परिसर जो कि इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न है, में ही किया जाएगा ।

3. अनुज्ञप्तिधारी , देशी मदिरा को तैयार करने के लिये केवल ऐसे एसेन्स एवं खाद्य रंगों का प्रयोग करेगा , जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये हों तथा एसेन्स एवं खाद्यरंग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) के मानक स्तर के हो ।

4. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मदिरा की भराई एवं पैकिंग आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में समय- समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

5. अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर में स्वच्छता रखना होगा एवं परिसर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी ।

6. अनुज्ञप्तिधारी को अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखना होगा तथा तत्संबंध में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक बॉटलिंग इकाई में पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी । 7. अनुज्ञप्तिधारी बोतल भराई का कार्य भारसाधक अधिकारी को, सुसंगत ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए , पूर्व सूचना दिए बिना नहीं करेगा ।

8. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा भराई हेतु परिशोधित स्पिरिट , डी-1 , आसवनी अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करते हों, से प्राप्त करेगा या उस प्रयोजन हेतु स्वीकृत अनुमति में सम्मिलित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अनुसार विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् उसका आयात करेगा ।

9. सम्मिश्रित संक्रिया (आपरेशन ) में निर्मित समस्त भरी हुई देशी मदिरा को एक ही खेप क्रमांक (बैच नंबर ) दिया जाएगा और उसे तत्काल , बोतलों में भरकर, सीलबंद नामपत्र ( लेबल ) चस्पाकर दिया जाएगा ।

10. अनुज्ञप्तिधारी केवल आबकारी आयुक्त द्वारा पंजीकृत नामपत्र (लेबल ) का प्रयोग करेगा जो बोतलों पर चिपकाए गए नामपत्रों ( लेबल्स ) पर छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम , 1995 के नियम 4 के उपनियम 12 के खण्ड (ख ) में दिए गए ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

11. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा की भराई में , स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं घातक किसी भी संघटक का उपयोग नहीं करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 (5) 12. देशी मदिरा से भरी पेटियां नाम पत्रवार (लेबल वाइज ) और बोतल आकारवार तथा व्यवस्थित रूप से गड्डी लगाई जाएगी और एक दूसरे से पृथक् पृथक् स्टाक की जाएगी ।

13. अनुज्ञप्तिधारी , भण्डार कक्षों के मध्य और दीवारों के साथ - साथ देशी मदिरा के भंडार के सत्यापन एवं मुक्त आवागमन के लिए पैकेजों से रहित सुगम गलियारा छोड़ेगा ।

14. अनुज्ञप्तिधारी नाम पत्रवार (लेबल वाइज ) भरी गई और प्रदाय की गई देशी मदिरा का सही लेखा दिन प्रतिदिन संधारित करेगा ।

15. यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुये मंजूर की जाती है तथा ऐसे समनुषंगी आदेशों तथा निर्देशों के अध्यधीन भी रहेगी जो राज्य शासन , आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा समय - समय पर इस निमित्त जारी किए जाएँ ।

16. अनुज्ञप्तिकी कालावधि के दौरान , अनुज्ञप्तिधारी , आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी रेट ऑफर की समस्त शर्तों के साथ - साथ सी.एस.1 - ग अनुज्ञप्तिधारक (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किये गये किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तों एवं समय - समय पर दिये गये निर्देशों / आदेशों तथा उनके द्वारा जारी किये गये समनुषंगी अनुदेशों का पालन करने से आबद्ध रहेगा ।

17. अनुज्ञप्तिधारी सामान्य अनुज्ञप्त शर्तों की शर्तक्रमांक 2 , 8 , 14 , 16 , 25 , 26, 27, 29 तथा 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा ।

18. अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपबंधों या राज्य शासन , आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेशों / निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर इस अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा ।

आबकारी आयुक्त

छत्तीसगढ़

तारीख..

अनुसूची- 1

स्थल का वर्णन

अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएँ

पश्चिम

दक्षिण

उत्तर पूर्व

(3) (4)

(2)

(5)

(1 ) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 (6)

अनुसूची-2

क्रमांक

प्रदाय किये जाने वाले जिले का नाम

भण्डारण-भाण्डागार का नाम

जिला का नाम जहां भण्डारण -भाण्डागार स्थित है ।

(3)

(4)

(1)

(2)

आबकारी आयुक्त

छत्तीसगढ़ तारीख.....

(18 ) प्ररूप सी.एस.1 - खख के स्थान पर , निम्नानुसार नवीन प्ररूप सी.एस .1 - खख प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात् : -

प्ररूप सी.एस. 1 - खख

देशी मदिरा के विनिर्माण, विशेष बोतल भराई तथा सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण - भाण्डागारों तक प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति

[नियम 3 - खख देखिए ]

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम , 1995 के नियम 3 - खख के अधीन तथा रुपये फीस के प्रतिफल स्वरूप यह अनुज्ञप्ति .......को देशी मदिरा के विनिर्माण , विशेष बोतल भराई तथा सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विनिर्माण भाण्डागार से इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची -3 में वर्णित भण्डारण -भाण्डागारों में देशी मदिरा के भण्डारण एवं फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय के संबंध में ...से

तक की कालावधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , प्रदान की जाती है : -

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी , सभी प्रकार की देशी मदिरा राज्य शासन द्वारा निर्धारित तेजी के अनुसार पेय प्रासव से विनिर्माण करेगा ।

2. अनुज्ञप्तिधारी केवल उन नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड ) की मदिरा का विनिर्माण / बोतल भराई करेगा जो इस अनुज्ञप्ति के संलग्न अनुसूची -2 में विनिर्दिष्ट है अथवा सूचीबद्ध की गई है तथा जिनके लिये उसे संबंधित नाम पत्र (लेबल / ब्राण्ड) के स्वामी , द्वारा सम्यक् रूप से विशेषतः प्राधिकृत किया गया है / विशेषाधिकार दिया गया है, अथवा संबंधित नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड) अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व की है । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 (7)

स्थित 3. अनुसूची-2 में सूचीबद्ध समस्त नामपत्रों का विनिर्माण तथा बोतल भराई संक्रियाएं अनुज्ञप्त परिसर पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित नक्शे (मैप ) तथा रेखांक (प्लान) के अनुसार की जावेगी ।

4. अनुज्ञप्तिधारी , देशी मदिरा को तैयार करने के लिये केवल ऐसे एसेन्स एवं खाद्य रंगों का प्रयोग करेगा, जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये हों तथा एसेन्स एवं खाद्य रंग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) के मानक स्तर के हो ।

5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मदिरा की भराई एवं पैकिंग आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में समय - समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

6. अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर में स्वच्छता रखना होगा एवं परिसर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी ।

7. अनुज्ञप्तिधारी को अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक बॉटलिंग इकाई में पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी ।

8. अनुज्ञप्तिधारी बोतल भराई का कार्यभार साधक अधिकारी को, सुसंगत ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए , पूर्व सूचना दिए बिना नहीं करेगा ।

9. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा भराई हेतु परािोधित स्पिरिट , डी-1 , आसवनी अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करता हो , से प्राप्त करेगा या उस प्रयोजन हेतु स्वीकृत अनुमति में सम्मिलित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अनुसार विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् उसका आयात करेगा ।

10. सम्मिश्रित संक्रिया (ऑपरेशन) में निर्मित समस्त भरी हुई देशी मदिरा को एक ही खेप क्रमांक (बैच नंबर) दिया जाएगा और उसे तत्काल , बोतलों में भरकर, सीलबंद नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड) चस्पा कर दिया जाएगा ।

11. अनुज्ञप्तिधारी केवल आबकारी आयुक्त द्वारा पंजीकृत नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड) का प्रयोग करेगा जो बोतलों पर चिपकाए गए नामपत्रों (लेबल / ब्राण्ड) पर छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4 के उपनियम 12 के खण्ड (ख) में दिए गए ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

12. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा की भराई में , स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं घातक किसी भी संघटक का उपयोग नहीं करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 (8)

13. देशी मदिरा से भरी पेटियां नाम पत्रवार (लेबल वाइज) और बोतल आकारवार तथा व्यवस्थित रूप से गड्डी लगाई जाएगी और एक दूसरे से पृथक् पृथक् स्टाक की जाएगी ।

14. अनुज्ञप्तिधारी , भण्डार कक्षों के मध्य और दीवारों के साथ - साथ देशी मदिरा के भंडार के सत्यापन एवं मुक्त आवागमन के लिए पैकेजों से रहित सुगम गलियारा छोड़ेगा ।

15. अनुज्ञप्तिधारी नाम पत्रवार (लेबल वाइज) भरी गई और प्रदाय की गई देशी मदिरा का सही लेखा दिन प्रतिदिन संधारित करेगा ।

16. वह , इस अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान आबकारी आयुक्त द्वारा समय - समय पर जारी किए गए समनुषंगी अनुदेशों का पालन करेगा ।

17. यदि डी-1 और / या सी.एस.1- ख और / या एफ.एल. 9 अनुज्ञप्ति जिसे संलग्न अनुज्ञप्ति के रूप में यह अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है , निलंबित , रद्द या प्रत्याहृत हो जाती है , तो यह अनुज्ञप्ति स्वयमेव यथा स्थिति निलंबित / प्रत्याहृत या बंद हो जाएगी ।

18. यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुये मंजूर की जाती है तथा ऐसे समनुषंगी आदेशों तथा निर्देशों के अध्यधीन भी रहेगी जो राज्य शासन , आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा समय - समय पर इस निमित्त जारी किए जाएँ ।

19. अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान , अनुज्ञप्तिधारी , आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी रेट ऑफर की समस्त शर्तों के साथ - साथ सी.एस .1 - ग अनुज्ञप्तिधारक (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किये गये किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तों एवं समय - समय पर दिये गये निर्देशों / आदेशों तथा उनके द्वारा जारी किये गये समनुषंगी अनुदेशों का पालन करने से आबद्ध रहेगा ।

20. अनुज्ञप्तिधारी सामान्य अनुज्ञप्त शर्तों की शर्तक्रमांक 2 , 8 , 14 , 16 , 25 , 26 , 27 , 29 तथा 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा ।

21. अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त , छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपबंधों या राज्य शासन , आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेशों / निदेशों का उल्लंघन किये जाने पर इस अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा ।

आबकारी आयुक्त

छत्तीसगढ़ तारीख छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 (9)

अनुसूची-1

स्थल का वर्णन

अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएँ

दक्षिण

पश्चिम

उत्तर

पूर्व

(1)

(2)

(4)

(5 )

(3)

अनुसूची-2

क्रमांक

विशेषाधिकार दाता के संपूर्ण पते सहित पूरा विवरण उन लेबल / ब्राण्ड के ब्यौरे जिनके लिए अनुज्ञप्तिधारक विशेषाधिकार धारण करता है

(3)

(2)

(1)

अनुसूची-3

क्रमांक

भण्डारण-भाण्डागार का नाम

जिला का नाम जहां भण्डारण -भाण्डागार स्थित है ।

प्रदाय किये जाने वाले जिले का नाम (4)

(3)

(1 )

(2)

आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ (19) प्ररूप सी.एस. - 5 के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्ररूप सी.एस. - 5 प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्: -

प्रारूप सी.एस.-5

[नियम 6 (1 ) देखिए ]

विनिर्माण भाण्डागार तक स्पिरिट के परिवहन हेतु अनुज्ञा- पत्र प्रथम भाग : (जारी करने वाले कार्यालय में प्रतिधारित किया जावे)

दिनांक

क्रमांक छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 ( 10 )

मेसर्स जो सी.एस.1 / सी.एस .1 - ख / सी.एस.1 - खख का अनुज्ञप्तिधारी है, से..................जिले के विनिर्माण भाण्डागार तक, को स्पिरिट की नीचे वर्णित मात्रा , परिवहन की अनुमति दी जाती है ।

प्रू.ली.

शक्ति

तापमान हाइड्रोमीटर संकेत

मात्रा बल्क लीटर में

स्प्रिट के परिवहन के साधन की संख्या

स्प्रिट के परिवहन | का साधन (टैंकर/पाईप लाईन / ड्रम / कंटेनर /अन्य माध्यम)

(7)

(6)

(3) (4)

(5)

(2)

(1)

शर्ते

1. परेषण को परिवहन के दौरान तोड़ा नहीं जाएगा ।

2. इसे गंतव्य स्थान तक होते हुए ले जाया जाएगा ।

3. परेषण दिनांक को बजे वाहन क्रमांक.. द्वारा प्रेषित किया गया है तथा इसे गंतव्य स्थान तक..... या उसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए । 4. परेषण श्री .पता ..मोबाईल नम्बर....

मार्फत............. ...को रवाना किया गया ।

प्रभारी अधिकारी आसवनी भाण्डागार

प्रारूप सी.एस. - 5

[ नियम 6 (1 ) देखिए ]

विनिर्माण भाण्डागार तक स्पिरिट के परिवहन हेतु अनुज्ञा - पत्र द्वितीय भाग : (गंतव्य विनिर्माण भाण्डागार हेतु)

दिनांक

क्रमांक

मेसर्स को स्पिरिट की नीचे वर्णित मात्रा , परिवहन की अनुमति दी जाती है । जो सी.एस .1 / सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख का अनुज्ञप्तिधारी है, .से.....................जिले के विनिर्माण भाण्डागार तक,

शक्ति प्रू.ली.

तापमान हाइड्रोमीटर संकेत

मात्रा बल्क लीटर में

स्प्रिट के परिवहन की संख्या के साधन

स्प्रिट के परिवहन का साधन (टैंकर/पाईप लाईन / ड्रम / कंटेनर /अन्य माध्यम)

(7)

(6)

(4)

(5 )

(3)

(1 )

(2) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2026

348(11 )

शर्ते

1. परेषण को परिवहन के दौरान तोड़ा नहीं जाएगा ।

2. इसे गंतव्य स्थान तक होते हुए ले जाया जाएगा ।

3. परेषण दिनांक को गया है तथा इसे गंतव्य स्थान तक या उसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए । बजे वाहन क्रमांक........ द्वारा प्रेषित किया 4. परेषण श्री .पता मार्फतको रवाना किया गया । ...मोबाईल नम्बर...

प्रभारी अधिकारी आसवनी भाण्डागार

प्रारूप सी.एस.- 5

[नियम 6 (1 ) देखिए ]

विनिर्माण भाण्डागार तक स्पिरिट के परिवहन हेतु अनुज्ञा - पत्र तृतीय भाग : (परिवहन के दौरान परेषण के साथ रखने हेतु)

दिनांक

क्रमांक

मेसर्स जो सी.एस.1 / सी.एस .1 - ख / सी.एस .1 - खख का अनुज्ञप्तिधारी है , को स्पिरिट की नीचे वर्णित मात्रा, परिवहन की अनुमति दी जाती है । से...................जिले के विनिर्माण भाण्डागार तक,

प्रू.ली.

स्प्रिट के परिवहन

शक्ति

तापमान हाइड्रोमीटर संकेत

मात्रा बल्क लीटर में

स्प्रिट के परिवहन के साधन की संख्या

का साधन (टैंकर /पाईप लाईन / ड्रम / कंटेनर /अन्य माध्यम)

(7)

(6)

(3 )

(4 )

(5)

(2)

(1 )

शर्ते

1. परेषण को परिवहन के दौरान तोड़ा नहीं जाएगा ।

2. इसे गंतव्य स्थान तक होते हुए ले जाया जाएगा ।

3. परेषण दिनांक को बजे वाहन क्रमांक. द्वारा प्रेषित किया गया है तथा इसे गंतव्य स्थान तक........... या उसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2026

348( 12)

4. परेषण श्री .पता

...मोबाईल नम्बर....

मार्फत.........को रवाना किया गया ।

प्रभारी अधिकारी

आसवनी भाण्डागार (20) प्ररूप सी.एस. -6 ( क) के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्ररूप सी.एस. - 6 (क ) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् : -

प्रारूप सी.एस. -6 (क) [नियम 6 (1 ) (क) देखिए ] अनापत्ति प्रमाण- पत्र

तारीख..

क्रमांक.

भाग - एक : (जारी किये जाने वाले कार्यालय में रखा जाए)

प्रति,

भारसाधक अधिकारी ,

सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख अनुज्ञप्ति

श्री धारक है , देशी मदिरा के उपरोक्त विनिर्माण भण्डागार से जो सी.एस .1 / सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख अनुज्ञप्ति का प्रूफ / बल्क लीटर का आपके प्रभार के अधीन स्थित सी.एस .1 - ग अनुज्ञप्त परिसर तक परिवहन करने की वांछा करता है और परिवहन फीस के रूप में रूपये ..चालान क्रमांक.... दिनांक द्वारा जमा कर चुका है । यदि ऊपर वर्णित मात्रा के लिए आपके द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । यह अनापत्ति प्रमाण - पत्र तारीख तक वैध रहेगा ।

जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी

.(छ.ग. ) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2026

348( 13 )

प्रारूप सी.एस. -6 (क)

[नियम 6 ( 1 ) (क) देखिए ]

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

क्रमांक..

भाग- द्वितीय :

(क्रेता अनुज्ञप्तिधारियों को सौंप दिया जाए)

प्रति,

भारसाधक अधिकारी ,

सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख अनुज्ञप्ति

श्री धारक है , देशी मदिरा के उपरोक्त विनिर्माण भण्डागार से जो सी.एस.1 / सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख अनुज्ञप्ति का प्रूफ / बल्क लीटर का आपके प्रभार के अधीन स्थित सी.एस.1 - ग अनुज्ञप्त परिसर तक .चालान परिवहन करने की वांछा करता है और परिवहन फीस के रूप में रूपये क्रमांक. दिनांक द्वारा जमा कर चुका है । यदि ऊपर वर्णित मात्रा के लिए आपके द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । यह अनापत्ति प्रमाण - पत्र तारीख तक वैध रहेगा ।

जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी

.(छ.ग .)

प्रारूप सी.एस. -6 (क)

[ नियम 6 ( 1 ) (क) देखिए ]

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

तारीख.

क्रमांक .

भाग - तृतीय : (उस अधिकारी को डाक द्वारा भेज दिया जाए जो परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करे) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2026

348 (14)

प्रति,

भारसाधक अधिकारी,

सी.एस.1 - ख / सी.एस .1 - खख अनुज्ञप्ति

श्री धारक है, देशी मदिरा के उपरोक्त विनिर्माण भण्डागार से जो सी.एस.1 / सी.एस.1 - ख / सी.एस.1 - खख अनुज्ञप्ति का प्रूफ / बल्क लीटर का आपके प्रभार के अधीन स्थित सी.एस.1 - ग अनुज्ञप्त परिसर तक परिवहन करने की वांछा करता है और परिवहन फीस के रूप में रूपये क्रमांक.. .चालान द्वारा जमा कर चुका है । यदि ऊपर वर्णित दिनांक मात्रा के लिए आपके द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । यह अनापत्ति प्रमाण - पत्र तारीख तक वैध रहेगा ।

जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी

. ( छ.ग. )

2 / उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज , विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 01 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-01.174/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-01.174.