सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2026
अधिसूचना
क्रमांक WELF-3002/9/2024-GAD-9. भारत के संविधान 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (सेवा संघ) नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2026क्रमांक WELF-3002/9/2024-GAD-9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संशोधन अधिसूचना क्रमांक WELF-3002/9/2024-GAD-9, दिनांक 15-04-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलाभ कुमार साहू, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 15th April 2026
NOTIFICATION
No. WELF-3002/9/2024-GAD-9.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Government Servants (Service Association) Rules, 2025.
AMENDMENT
In rule 2 of the said rules,-