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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 198 ]
नवा रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2026 वैशाख 4, शक 1948
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2026
क्रमांक 862 / डी. 57 / 21 -अ / प्रारू./ छ.ग./ 26. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-04-2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.
395 396
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 अप्रैल 2026
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 7 सन् 2026) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 .
हेतु अधिनियम । छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम , 1981 ( 1982 का 1 ) को और संशोधित करने भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
1. ( 1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर ( संशोधन ) अधिनियम , 2026 कहलायेगा ।
(2 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
भाग-3 का विलोपन.
2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 ( 1982 का 1 ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) के भाग -3 की धारा 8 एवं 9 तथा उससे संबंधित शीर्षक को विलोपित किया जाए ।
3. मूल अधिनियम की अनुसूची को विलोपित किया जाए ।
अनुसूची का विलोपन.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2026
क्रमांक 862/ डी. 57/ 21 -अ / प्रारू./ छ.ग./ 26.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 ( क्रमांक 7 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 अप्रैल 2026
396( 1)
CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2026 )
THE CHHATTISGARH UPKAR ( SANSHODHAN ) ACT , 2026 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Act , 1981 ( No. 1 of 1982) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - seventh Year of the Republic of India, as follows : -
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan ) Act , 2026 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Omission of Part- III .
2. Section 8 and 9 of Part - III of the Chhattisgarh Upkar Act , 1981 (No. 1 of 1982 ) ( hereinafter referred to as the Principal Act ) and the heading relating thereto shall be omitted.
3. Schedule of the Principal Act shall be omitted .
Omission of Schedule .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.