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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) संबंधी

Published 24 April 2026

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
198
Notification no.
862/डी.57/21-अ/प्रारू./छ.ग./26
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-24.198
Languages
English, Hindi

0000000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198 ]

नवा रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2026 वैशाख 4, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2026

क्रमांक 862 / डी. 57 / 21 -अ / प्रारू./ छ.ग./ 26. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-04-2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.

395 396

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 7 सन् 2026) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 .

हेतु अधिनियम । छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम , 1981 ( 1982 का 1 ) को और संशोधित करने भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. ( 1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर ( संशोधन ) अधिनियम , 2026 कहलायेगा ।

(2 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

भाग-3 का विलोपन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 ( 1982 का 1 ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) के भाग -3 की धारा 8 एवं 9 तथा उससे संबंधित शीर्षक को विलोपित किया जाए ।

3. मूल अधिनियम की अनुसूची को विलोपित किया जाए ।

अनुसूची का विलोपन.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2026

क्रमांक 862/ डी. 57/ 21 -अ / प्रारू./ छ.ग./ 26.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 ( क्रमांक 7 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 अप्रैल 2026

396( 1)

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2026 )

THE CHHATTISGARH UPKAR ( SANSHODHAN ) ACT , 2026 .

An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Act , 1981 ( No. 1 of 1982) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - seventh Year of the Republic of India, as follows : -

Short title and commencement .

1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan ) Act , 2026 .

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

Omission of Part- III .

2. Section 8 and 9 of Part - III of the Chhattisgarh Upkar Act , 1981 (No. 1 of 1982 ) ( hereinafter referred to as the Principal Act ) and the heading relating thereto shall be omitted.

3. Schedule of the Principal Act shall be omitted .

Omission of Schedule .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-24.198/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-24.198.