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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 204 ]
नवारायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल 2026- वैशाख 8 , शक 1948
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026
क्रमांक 872 / डी. 60 / 21 -अ / प्रारू./ छ.ग./ 26. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-04-2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.
407 408
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2026
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 10 सन् 2026 )
छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , 2026 .
छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
( 1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता ( संशोधन) अधिनियम , 2026 कहलायेगा ।
( 2 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा
धारा 44 का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है ) की धारा 44 की उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( क) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्: -
" ( क) यदि ऐसा आदेश , उपखण्ड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, तो कलेक्टर को होगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2026
408( 1) ( क- क ) यदि ऐसा आदेश, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है , तो आयुक्त को होगी । "
3 .
धारा 50 का संशोधन .
मूल अधिनियम की धारा 50 की उप - धारा ( 2 ) के खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये , अर्थात्ः-
" ( पाँच) स्वप्रेरणा से लिए गये पुनरीक्षण का निराकरण 30 दिवस एवं पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर दर्ज पुनरीक्षण का निराकरण 90 दिवस के भीतर किया जायेगा । "
4.
धारा 59 का संशोधन .
मूल अधिनियम की धारा 59 की उप - धारा ( 2 ) के प्रथम परंतुक के स्थान पर , निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्: -
" परंतु, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा , प्रचलित औद्योगिक विकास नीति एवं अन्य विभागीय नीतियों/योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए , पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान कर सकेगी: "
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026
क्रमांक 872 / डी. 60/ 21 -अ/ प्रारू./ छ.ग ./ 26.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू- राजस्व (संशोधन) अधिनियम , 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2026
408 ( 2)
CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2026 )
THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT ) ACT , 2026 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - seventh year of the Republic of India , as follows: -
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code ( Amendment ) Act , 2026 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of Section 44 .
2. For clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of Section 44 of the Chhattisgarh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) ( hereinafter referred to as the Principal Act) , the following clauses shall be substituted , namely : -
" (a ) if such order has been passed by the Sub - Divisional Officer or the Deputy- Survey Officer , to the Collector ;
(a- a) if such order has been passed by the Collector or the District Survey Officer , to the Commissioner ; " छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2026
408(3)
Amendment of Section 50 .
3. After clause ( iv) of sub - section ( 2 ) of Section 50 of the Principal Act , the following clause shall be added , namely : -
" ( v) The revision taken up suo motu shall be disposed of within 30 days , and the revision registered on an application made by a party shall be disposed of within 90 days . "
Amendment of Section 59 .
4. For the first proviso to sub - section ( 2 ) of Section 59 of the Principal Act , the following proviso shall be substituted , namely : -
" Provided that , the State Government may by notification grant exemption from reassessment for the implementation of the prevailing Industrial Development Policy and other departmental policies / schemes : "
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2026.