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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) संबंधी

Published 28 April 2026

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
205
Notification no.
क्रमांक 873/डी.58/21-अ/प्रारू./छ.ग./26
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-28.205
Languages
English, Hindi

0000000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205 ]

नवारायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल 2026- वैशाख 8 , शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026

क्रमांक 873 / डी. 58 / 21 -अ / प्रारू./ छ.ग./ 26. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-04-2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.

409 410

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 8 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन ) अधिनियम, 2026 .

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1.

संक्षिप्त नाम (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहलायेगा ।

और प्रारंभ.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2.

धारा 38 का संशोधन.

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र . 23 सन् 1973) की धारा 38 की उप - धारा (2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए , अर्थात् : -

" (2- क) किसी योजना क्षेत्र के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा , उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त, निम्नलिखित में से किसी भी निकाय ,-

(क) राज्य सरकार का कोई अभिकरण; या

(ख ) राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कोई कंपनी; या

(ग) कोई नगरीय स्थानीय निकाय (अपने सीमा क्षेत्र में) ; को ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु नामित कर सकेगी और इस प्रकार नामित निकाय को ऐसे अधिकार, कार्य , कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, जो वह आवश्यक समझे, जिनमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए नगर विकास योजनाओं की तैयारी, निष्पादन तथा कियान्वयन सम्मिलित है, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

परंतु यह कि, धारा 39 से 48 के उपबंध ऐसे निकाय पर लागू नहीं होंगे । "

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026

क्रमांक 873 / डी. 58 / 21 -अ / प्रारू./ छ.ग. /26.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2026

410(1)

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2026)

CHHATTISGARH NAGAR TATHA GRAM NIVESH

( AMENDMENT ) ACT , 2026

An Act further to amend the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) .

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Seventy - seventh Year of the Republic of India as follows : -

Short tittle and commencement .

1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment) Adhiniyam , 2026 .

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

Amendment of section 38 .

2. After sub -section (2) of Section 38 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , the following sub -section shall be inserted, namely: -

"(2-A) In respect of any specified area within a planning area, the State Government may, by notification, designate , any of the following entities :-

(a) any agency of the State Government ; or

(b) any company owned by the State Government ;

or

(c) any Urban Local Body ( within its jurisdiction area);

to function as the Town and Country Development Authority for such specified area, in addition to the Town and Country Development Authority having jurisdiction over that area and may, delegate to the entity so designated such powers , functions , duties and responsibilities as it may deem necessary, including the preparation , execution and implementation of Town Development Schemes for the specified area.

Provided that the provisions of Sections 39 to 48 shall not be applicable to such entity. "

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2026.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 28 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-28.205/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-04-28.205.